Q.1 - इस section के provision क्या बोलते है?
Ans. - Assessee की total income जो की assessment year में tax के लिए chargeable है उस पर advance tax financial year में pay करना होगा. Advance tax pay करने के लिए assessee को section 208 से 219 के provision को comply करना होगा.
Q.2 - इस section के provision किस पर applicable नहीं होगे?
Ans. - Individual resident assessee के case में कोई advance tax payable नहीं होगा अगर assessee की कोई income profits & gain from business & profession head से नहीं है और assessee की previous year में किसी भी समय age 60 years या उससे ज्यादा है.