Q.1 Board (CBDT) के पास क्या power है?
Ans.- अगर board (CBDT) चाहे तो rules बना सकता है, की कोई भी class or classes of person को documents, statements, receipts, certificates, reports of audit or any other documents furnish करने की जरुरत नहीं है जब तक की Assessing Officer produced करने का न बोले.
Q.1 - Tax Return Preparer कौन होता है?
Ans. Tax Return Preparer मतलब ऐसा individual जिसको authorized किया गया है to act as a tax return prepare by CBDT.
Q.2 - कौन से person tax return preparer के द्वारा return file नहीं कर सकते?
Ans. - Company or ऐसा कोई person जिसका audit होता है u/s 44AB या किसी दुसरे act में, ये लोग tax return preparer के द्वारा return file नहीं कर सकते.
Q.3 – कौन से लोग tax return preparer नहीं बन सकते?
Ans. – Following persons tax return preparer नहीं बन सकते:
• Chartered accountant;
• Legal practitioner;
• Officer of the schedule bank;
• Employee of specified class of persons.
Q.1 - Aadhaar number कहाँ quote करना compulsory है?
Ans. - On 1st July 2017 या उसके बाद every person जो की eligible है Aadhaar number लेने के लिए, उस Aadhaar number को application form of PAN या return of income में Aadhaar number quote करना compulsory है.
Q.2 - अगर Aadhaar number allot नहीं हुआ है तो क्या करे?
Ans. - अगर किसी व्यक्ति के पास Aadhaar number नहीं है तो वह Aadhaar number की जगह enrolment id of Aadhaar application quote कर सकता है.
Q.3 - अगर Aadhaar number pan से link नहीं करवाया तो क्या होगा?
Ans. - Every person जिसे pan number allot हो चूका है as on the 1st day of July, 2017 और वो Aadhaar number लेने के लिए भी eligible है, तो Aadhaar number को pan से link करवाना पड़ेगा, नहीं तो permanent account number को inoperative माना जाएगा.
Q.4 - Enrolment ID क्या होती है?
Ans. - Enrolment ID 28 digit Enrolment Identification Number होता है जो की resident को issue करते है, enrolment के समय पर.
Q.1 - किन लोगो को Permanent account number के लिए apply करने की जरुरत होती है?
Ans. - Section 139A (1) के under following persons को Permanent account number के लिए apply करने की जरुरत होती है:
• जिसकी total income, previous financial year में basic exemption से exceed कर रही है, या
• जो assessee business या profession में engaged है, जिसकी total sales, turnover या gross receipt previous year में रुपय 5 Lakh से exceed कर रहे है, या
• Every trust जिसको section 139(4A) में return file करना है, या
• Every Employer जिसको return file करना पड़ता है fringe benefits का U/S115WD में या
• Every person (Individual को छोड़कर) जो की resident है, और जो financial transaction में enter कर रहा है aggregate amount of Rs. 2.5 lakh or more, या
• जो की managing director, director, partner, trustee, author, founder, Karta, chief executive officer, principal officer or office bearer है clause(v) के अनुसार या Every person जो की एसे transaction में enter कर रहे है, जो की board ने specify करे हो.
Q.2 - क्या central government notification issue करके permanent account number लेने के लिए बोल सकती है?
Ans. - हां, central government official gazette में notification issue करके किसी class or classes of person को specify कर सकती है, जो permanent account number लेने के लिए apply करेंगे, और Useful information collect करने के लिए central government specify कर सकती है any class or classes of person’s को, जो apply करेंगे assessing officer को for allotment of PAN.
Q.3 - कहाँ पर pan quote करना compulsory है?
Ans. - Every person’s को pan quote करना compulsory है इन following places पर:
• Return of income में;
• सभी challans में जो payment of tax के लिए generate किए है; और
• सभी transaction जो board ने specify किए है.
Q.4 – कोई person TDS deduct कर रहा है तो उसे deductee का PAN कहाँ quote करना पड़ेगा?
Ans. – अगर कोई भी person TDS deduct कर रहा है तो उसे deductee का PAN following places पर quote करना पड़ेगा:
• Statement of salary;
• Certificate of tax deduction;
• TDS returns-TDS statement.
Q.5 – कोनसे ऐसे transaction है जहा PAN quote करना compulsory है?
Ans. – Following transaction जहाँ PAN quote करना compulsory है:
• Sale या purchase of motor vehicle, two wheeler को छोड़कर;
• D-MAT account open करवाने के लिए;
• Cash payment Rs.50,000/- से ज्यादा किसी भी hotel या restaurant को;
• कोई भी immovable property की sale या purchase हो जिसका amount रुपय 10 lakh से ज्यादा;
• किसी भी banking company में account open करवाने के लिए;
• Life insurance की premium का payment जो की रुपय 50,000 से ऊपर है.
Q.6 - General index number क्या होता है?
Ans. – यदि किसी person को pan number allot नहीं हुआ है तो वह कुछ समय के लिए pan number की जगह General index number quote कर सकता है.
Q.1 - Section 139 क्या बोलता है?
Ans. - Section 139 return of income का है, यह section बोलता है की कौन से persons को compulsory return file करना है, और कब तक करना है.
Q.2 – कौन से persons को return file करना compulsory है?
Ans. - Company & partnership firm (including LLP) को return file करना compulsory है.
Q.3 - क्या other assessee (company or partnership firm को छोड़कर) को return file करना compulsory है?
Ans. - Other assessee को return file करना compulsory नहीं है.Other assessee (Individual, HUF, BOI, Trust, या any other person जो किसी अन्य person के लिए assessable हो) उनको return तभी file करना है जब उनकी gross total income, basic exemption limit से ज्यादा हो.
Q.4 - Basic exemption limit कितनी है?
Ans. - Basic exemption limit finance act में दी होती है, वर्तमान के लिए finance act में Basic exemption limit दी हुई है अगर gross total income 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो return file करना होगा.
Q.5 - Return of income कब तक file करना होता है?
Ans. - Return of income due date के पहले या due date तक file करना होता है.
Q.6 - Return of income file करने की due date क्या है?
Ans. - Return of income file करने की due date 31st July of relevant assessment year है.
Q.7 – कौन से resident individual को Return of income file करना compulsory है?
Ans. - कोई भी ऐसे resident individual मतलब Resident but ordinarily resident) जो की कोई भी एसी asset जो outside India में है उनके beneficial owner या beneficiary है या outside India के किसी account में signing authority है, तो ऐसे resident individual को Return file करना compulsory है.
Q.8 - Beneficial owner का मतलब क्या है?
Ans.-Beneficial owner का मतलब, ऐसा individual जो की किसी asset का consideration (directly or indirectly) खुद के या किसी और person के future या immediate benefit के लिए कर रहा हो.
Q.9 - Beneficiary का मतलब क्या है?
Ans. – Beneficiary का मतलब कोई ऐसे person से है, जो previous year में किसी asset से benefit ले रहा है, जिसका consideration किसी और person ने दिया है, मतलब beneficiary owner नहीं है, लेकिन asset का benefit ले रहा है.
Q.10 – कौन सी ऐसी conditions है जिनको पूरा करने पर return of income file करना compulsory है?
Ans. - कुछ conditions है जहाँ return file करना compulsory है अगर कोई person एक या एक से अधिक current account में, previous year में Rs.1 करोड़ से ज्यादा aggregate amount deposit करता है, या स्वयं के लिए या किसी और person के लिए foreign traveling में Aggregate Rs.2 lakh से ज्यादा expenditure करता है, या Electricity consumption में Rs.1 lakh से ज्यादा का खर्चा करता हो.
Q.1 - क्या Board या Income Tax Authority assessee की information disclosed करने के लिए order दे सकती है?
Ans. - Board या Income Tax Authority के द्वारा general order या special order के द्वारा information furnish करने को कहा जा सकता है:
• जो किसी officer या authority या body जो law के अनुसार अपने function को perform कर रही हे by way of tax, duty या cess या जो foreign exchange मे deal कर रही है; या
• Officer, authority या body जो law के अनुसार अपने function को perform कर रही है, यदि Central Government को लगता हे की public interest के लिए आवशयक है तब official gazette में notification issue कर सकती है;
• Board या Income Tax Authority को यदि ज़रूरी लगता है तो इस law के under अपने function को perform करने के लिए ऐसे officer या authority से information को call किया जा सकता है.
Q.2 - क्या Principal Chief Commissioner या Chief Commissioner या Principal Commissioner या Commissioner का order final रहेगा?
Ans. - अगर किसी law के according अपने function को perform करते समय assessee से related किसी information को receive या obtain किया है तब Principal Chief Commissioner या Chief Commissioner या Principal Commissioner या Commissioner को यदि public interest में लगता है तो यह किसी भी information को provide कर सकते है एवं इस relation में Commissioner का decision final होगा और यह किसी भी court में question नहीं किया जा सकता है.
Q.3 - क्या Central Government किसी document और information को issue नहीं करने के लिए direct कर सकती है?
Ans. – हाँ, Central Government, official gazette में notification issue कर सकती है केवल उन authority को छोडकर जिन्हें order में specified किया गया है एवं public servant के द्वारा assessee के respect में कोई भी document and information issue नहीं किया जाएगा.
Q.1 - इस act में Income Tax Authority को क्या माना जाएगा?
Ans. - इस act में Income Tax Authority को section 195 code of criminal procedure की proceeding के लिए Civil Court माना जाएगा परन्तु chapter-XXVI of code of criminal procedure के लिए नहीं.
Q.2 - इस act में Income Tax Authority द्वारा की जा रही किसी proceeding को क्या माना जाएगा?
Ans. - इस act में Income Tax Authority द्वारा की जा रही किसी proceeding को Indian Penal Code के section 193, section 128 और section 196 के अनुसार judicial proceeding माना जाएगा.
Q.1 - कैसे और किस purpose के लिए Central Government द्वारा scheme को बनाया जा सकता है?
Ans. - Section 133, Section133B, Section133C, Section 134 और Section 135 के अंतर्गत assessing officer की power को exercise करने के लिए Central Government के द्वारा official gazette मे notification issue करके scheme को बनाया जा सकता हे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा efficiency, transparency and accountability प्रदान कि जा सके ताकि इस section के अंतर्गत-
• Income tax authority या assessee या अन्य किसी person के बीच interface को eliminate करना जहाँ तक technologically feasible हो;
• Economies of scale and functional specialization के दवारा recoursesका optimum utilisation करना;
• Dynamic urtication wise टीम को introduce करना ताकि officer अपने power को exercise करके information को call करना, collect करना या process करना शामिल हे.
Q.2 - Central Government के द्वारा बनाई गई scheme को effectively apply करने के लिए क्या कर सकते है?
Ans. - Central Government के द्वारा बनाई गई scheme को effectively apply करने के लिए official gazette में notification issue किया जा सकता है कि इस act के provision applicable होंगे या नहीं होंगे और यदि applicable होंगे तो कौन सी exception, modification or adaption के साथ परन्तु लेकिन 31st March 2022 के बाद कोई direction issue नहीं किया जाएगा.
Q.3 - Central Government के द्वारा बनाई गई scheme को effectively apply करने के लिए जो notification issue करा है उसे both House of Parliament में रखा जाएगा?
Ans. – हाँ, Central Government के द्वारा बनाई गई scheme को effectively apply करने के लिए जो notification issue किया है उसे पहले both House of Parliament में रखा जाएगा.
Q.1 – Section 133B में Income Tax Authority कहाँ से information collect कर सकती है?
Ans. - Section 133B में Income Tax Authority इस act के अंतर्गत ऐसी कोई भी Information जो useful और relevant है इस act के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए उसे collect कि जा सकता इस तरह की Information को collect करने के लिए किसी Building या place जो उसके jurisdiction area मे आता हे उसमें entered हो सकता है या building or place जो किसी person के द्वारा occupied किया गया है जो उसके jurisdiction area में आता हे तो building or place में entered हो सकता हे. वह place जहाँ से business या profession को चलाया जा रहा है चाहे वो principal place है या नहीं.
Q.2 – Section 133B में Income Tax Authority कौन से person से information collect कर सकती है?
Ans. - Section 133B में proprietor, employee या other कोई person के द्वारा, उस information को officer को provide करना होगा और इस तरह की information collect करने में इन सभी को officer की मदद करना होगी.
Q.3 – Income Tax Authority कब business premise में enter कर सकती है?
Ans. - Income tax authority के द्वारा business working hour के दौरान किसी भी business premises में entered किया जा सकता है, income tax authority जो किसी business premises में entered करती है उस premise से books of account, other document, cash, stock, or अन्य किसी valuable article को उस place से remove नहीं किया जाएगा.
Q.4 – Income Tax Authority का क्या मतलब होता है?
Ans. - Income-tax authority means a Joint Commissioner, Assistant Director or Deputy Director or Assessing Officer, और इसमें Inspector of Income-tax जिसे authorised किया गया हो Assessing Officer के द्वारा include किया जाएगा.
Q.1 – Section 133A में Income Tax Authority कौन से places पर survey कर सकती है?
Ans. - Section 133A में Income Tax Authority below mentioned places पर survey कर सकती है जैसे:
• उनको assign किए गए area की कोई place; या फिर
• और किसी व्यक्ति द्वारा occupy की गई उसके jurisdiction की कोई place; या फिर
• ऐसी कोई जगह, जिसके लिए ITO authorised है, income tax authority से जिसको वह area assigned है; या
• ऐसी place जिसको किसी ऐसे person ने occupy किया हुआ है जिसके respect ,में jurisdiction, Income Tax Authority के पास है;
• जहाँ पर business या profession या an activity for charitable purpose carry किया जा रहा है ,चाहे वह principal place of business or profession हो या न हो;
Q.2 – Section 133A में Income Tax Authority कौन से person से information collect कर सकती है?
Ans. - Section 133A में Income Tax Authority require कर सकती है किसी proprietor, trustee, employee or any other person से जो किसी भी manner में उसको attend करे और help करे:
• Books of account या other documents जो उस place पर available है उनको inspect करने में
• वहाँ मिलने वाले cash, stock or other valuable article or thing को check या verify करने मेंc) और कोई भी information जो उसको इस act के under proceedings से related लगता हो वो provide करने में.
Q.3 – Section 133A (1) survey कब किया जा सकता है?
Ans. - Section 133A (1) में यदि survey business या profession की place पर हो रहा है तो income Tax authority सिर्फ तब प्रवेश कर सकती है जब वो जगह business या profession के लिए open होगी, या किसी और place पर survey हो रहा है तो sunrise के बाद और sunset के पहले ही किया जा सकता हैं.
Q.4 – Assessee के TDS or TCS के payment को verify करने के लिए survey के क्या provision है?
Ans. - Chapter 17 की sub-heading B के provisions के under TDS या TCS किया गया है या नहीं ये verify करने के लिए income tax authority sub-section (1) के provisions को किसी भी तरह से affect किए बिना इस sub-section के under sunrise के बाद पर sunset के पहले उस जगह पर survey के लिए जा सकती है जहां business या profession किया जा रहा है और जहां books of account या कोई और documents रखे हुए हैं साथ ही उस जगह पर survey के लिए tax deductor या tax collector;
या कोई और व्यक्ति authority को attend करने के लिए मौजूद रह सकता है income tax authority को inspection के लिए जिन books of account या documents की ज़रूरत हो सकती है वो उन्हें provide करवा कर उस विषय के सम्बन्ध में authority को जो information चाहिए उन्हें वो बता कर ये survey की जगह वो हो सकती है जो उस area की सीमा में आती है जितना वहाँ की income tax authority को assign किया गया है या फिर वो area जो किसी income tax authority को area assign किया गया था और वो authority इस sub-section के under survey करने के लिए और किसी income tax authority को authorize करती है.
Q.5 – Power of income tax authority under section 133A?
Ans. - Power of income tax authority are:-
• Inspect किए गए books of account या documents पर ज़रूरत हो तो identification marks लगा सकते हैं और books की extracts या copy भी ले सकते हैं;
• Inspect किए गए books of account या documents को उतने समय के लिए custody में ले सकते हैं जितना ज़रूरी होगा और जो acts income tax authority नहीं कर सकती है वो कुछ इस प्रकार हैं:
• reasons को record किए बिना books of account या किसी भी documents को जब्त नहीं किया जा सकता है;
• Principal Chief Commissioner या Chief Commissioner या Principal Director General या Director General या Principal Commissioner या Commissioner या Principal Director या फिर Director की approval के बिना books of account या किसी भी document को 15 दिन से ज्यादा अपनी custody में नहीं रख सकते हैं;
• उनके द्वारा check या verify किए गए cash, stock या किसी मूल्यवान वस्तु की list बनानी होगी;
• यदि इस act के under proceedings के लिए अगर ज़रूरी है तो किसी भी व्यक्ति के statement record कर सकते हैं.
पर sub-section (2A) के under काम करने वाली Income Tax Authority clause (ia) या clause (ii) के under कोई action नहीं ले सकती है.
Q.6 – Income tax authority क्या नही कर सकती?
Ans. - इस section के under Income tax authority जिस जगह पर survey के लिए प्रवेश करती है वो वहाँ से किसी भी तरह से books of account या कोई और documents या cash, stock या कोई valuable item remove नहीं कर सकती है.
Q.7 – Function, ceremony या event में survey के क्या provision है?
Ans.- इस section जहाँ किसी भी function, ceremony या event में assessee द्वारा किये गए expenditure के nature या scale के relation में income tax authority का मानना है की ऐसा expenditure करना necessary है तो जिस assessee द्वारा expenditure incur किया गया है या authority के हिसाब से जिस व्यक्ति के पास उस expenditure के reference में information हो सकती है तो income tax authority उससे कभी भी ऐसे किसी function, ceremony या event के बाद इस act के under चल रही proceedings के relation में किसी भी विषय में information demand कर सकती है और उस assessee या किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए statement को record करके इस act के under चल रही proceedings के लिए evidence के तौर पर उपयोग किया जा सकता है.