Law Legends

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Cognizance of offences को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Cognizance of offences को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 134 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - क्या Cognizance of offences के case में कोई भी court इस act या rules के under किसी punishable offence में cognizance ले सकती है?
Ans. - Cognizance of offences के case में कोई भी court इस act या rules के under किसी punishable offence में cognizance, commissioner की previous sanction के बिना नहीं लेगा; और First Class Magistrate के court से कम level का कोई भी court ऐसे किसी offence में interfere नहीं करेगा.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Liability of officers and certain other person’s को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Liability of officers and certain other person’s को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 133 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - CGST Act 2017 के Section 133 में कौन से officer’s या person’s की liability को mention किया गया है?
Ans. - CGST Act 2017 के Section 133 में officer’s या person’s की liability वो है जो निचे बताई गई हैं:
• जहां कोई person जो Section 151 (Power to call for information) के according किसी भी तरह का data collect करता है , या उसी data को compile or computerization करता है; या

• जहां कोई भी Central Tax का officer जो Section 150 (1) में दी गई information को access कर सकता है; या

• अगर कोई भी person जो common portal की services से related है या उसका agent है.

Q.4 - CGST Act 2017 के Section 133 में दिए गए Officer या Person अगर कोई भी information disclose करता है तो ऐसे case में क्या किया जाएगा?
Ans. - और यदि CGST Act 2017 के Section 133 में बताए गए किसी officer या person ने intentionally कोई भी information या contents of return जो की इस Act/Rules के accordingly file किया गया है disclose करता है, तो ऐसे case में उन्हें 6 महीने तक की जेल या fine जो Rs.25,000/- CGST and Rs.25,000/- SGST तक लगाया जा सकता है या fine and imprisonment दोनों दी जा सकती हैं.

Q.5 - CGST Act 2017 के Section 133 के according कौन से persons पर penalty नहीं लगाई जाएगी?
Ans. - CGST Act 2017 के section 133 के according अगर यह persons अपनी duty perform करते समय कोई भी information या contents of return disclose करते हैं तो उन पर इस section के according penalty नहीं लगाई जाएगी.
• Section 133 के अनुसार यदि government employee द्वारा offence किया जाता हैं, तो मुकदमा चलाने से पहले government से prior approval लेना होगा;

• Section 133 के अनुसार यदि non-government employee द्वारा offence किया जाता हैं, तो मुकदमा चलाने से पहले Commissioner से prior approval लेना होगा.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Punishment for certain offences को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections को refer करना होगा?
Ans. - Punishment for certain offences को समझने के लिए CGST Act 2017 के Section 132 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - CGST Act 2017 के Section 132 में कौन से offences बताए गए है?
Ans. - CGST Act 2017 के Section 132 में निचे दिए गए offences बताए गए है:
• कोई भी person tax बचाने के intention से अगर invoice issue किये बिना कोई भी goods or services or both की supply करता है, जो CGST Act 2017, Rules or provisions के against है;

• कोई भी person goods or services or both की supply किये बिना invoice or bill issue करता है,जो इस act, rules or provisions के against है, जिसके कारण गलत तरीके से ITC को लिया गया या use किया गया है या गलत तरीके से Tax का Refund लिया गया हो;

• कोई भी person बिना किसी bill or invoice के or बिना किसी Supply of goods or services or both के ITC लेता है या wrongfully ITC avail करता है;

• कोई भी person अगर tax collect करके within 3 months में government को जमा नहीं करवाता है;

• कोई भी person tax evade करता है ,या fraudulently refund obtain करता है ,जो अभी तक के offences में बताए नहीं गए हैं;

• कोई भी person जो गलत तरीके से अपने financial records बनता या कोई गलत information furnish करता है tax evasion के intention से;

• कोई भी person अगर किसी officer को उसकी duty perform करने से रोकता है;

• कोई भी Person किसी भी तरह के goods को,अपने acquire कर लेता है या transport करता है या उस goods को उसकी जगह से remove करता है, या उसे conceal करता है, supply या purcahse करता या किसी भी तरीके से उस goods में deal करता है,जो इस act or rules के accordingly confiscate करने के लिए liable है;

• कोई भी Person किसी भी तरह की supply of services को Receive करता है या उसमे Deal करता है या उस Service से उसका कोई Relation है, जो इस Act or Rules के Against है;

• कोई भी Person इस Act और Rules के according किसी भी तरह की information देने में fail हो जाता है या किसी भी तरह की गलत information देता है, जब तक वह यह prove नहीं कर देता है उसके द्वारा दी गयी information सही है.
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Q.4 - CGST Act 2017 के Section 132 में कौन से penalty बताई गयी है?
Ans. - अगर बचाया हुआ Tax या गलत तरीके से ली गई ITC या use की गई ITC या लिया गया गलत refund है, तो penalty इस तरह से होगी:
• यदि offence Rs.5 Cr से ज्यादा हो तो fine के साथ-साथ 5 साल तक की जेल होगी;

• यदि offence Rs.2 Cr से ज्यादा है लेकिन Rs.5 Cr से कम है तो fine के साथ-साथ 3 साल तक की जेल होगी;

• यदि offence Rs.1 Cr से ज्यादा लेकिन Rs.2 Cr से कम है तो fine के साथ-साथ 1 साल तक की जेल होगी;

• इन सभी cases में कम से कम 6 month की सजा होगी, जब तक court के judgement में इसके against कोई special और adequate reason मौजूद न हो.

Q.5 - अगर convicted person कोई subsequent offences करता है तो ऐसे case में उस पर क्या punishment apply होगी?
Ans. - CGST Act 2017 के Section 132 के according अगर किसी offence के लिए convicted person को फिर से इस section के according convict किया जाता है, तो वह Second और उसके बाद के offence के लिए उसको Fine के साथ-साथ 5 साल तक की जेल होगी.

Q.6 - अगर कोई special and adequate reasons नहीं है तो इस case में convicted person को कितने time के लिए punishment apply होगी?
Ans. - अगर कोई special and adequate reasons नहीं है तो इस case में कम से कम 6 Month की सजा होगी, जब तक court के judgment में इसके against कोई special और adequate reason मौजूद न हो.

Q.7 - CGST Act 2017 के Section 132 में tax से आप क्या समझते है?
Ans. - इस Section के लिए हम “Tax” से यह समझेंगे CGST, SGST, IGST or Union Territory GST Act and cess levied under the GST (Compensation to States) Act में बचाया गया tax, गलत तरीके से ली हुई ITC या इस्तेमाल की गई ITC, गलत तरीके से लिया गया refund.[/expand]

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Confiscation or penalty not to interfere with other punishments को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Confiscation or penalty not to interfere with other punishments को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 131 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - क्या confiscated goods पर किसी other act के भी rules or provisions apply हो सकते है?
Ans. - CGST Act, 2017 के Section 131 के according यदि कोई goods या conveyance confiscate किया गया हैं या उस पर कोई penalty लगाई गई है और यदि ऐसे goods या conveyance पर किसी other act के penalty के rules या provisions भी apply होते हैं तो वो भी उस act के according लगाए जाएंगे.

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2- किन cases में goods/conveyance को इस section में confiscate किया जा सकता है?
Ans.-

ACTION CONSEQUENCE
Goods का supply या receipt Act या rules के contravention से हुआ. Resulting में tax evasion.
Goods की accounting न करना. Tax payment की liability carry करना.
Goods का supply करना जिस पर tax chargeable है. बिना registration लिए.
Act या rules के provision का contravention. Tax evade करने के intention से.
Conveyance का use goods के carriage के लिए as a means of transportation करना. Act या rules के contravention में.

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Q.3 - क्या Act या rules के contravention के सारे cases में confiscation के provisions apply होंगे?
Ans. - नहीं, goods/conveyance का confiscation तब होगा जब provision के contravention से tax evade हो या evade करने का intention हो.
Q.4 - Maximum कितनी amount का fine लगाया जा सकता है confiscation के case में?
Ans. - जो goods confiscate किये गए हैं उनकी (market value–Tax charged) से ज्यादा का fine charge नहीं किया जा सकता. लेकिन fine और penalty की aggregate amount उन् goods पर payable tax के 100% से कम नहीं होना चाहिए.

Q.5 – अगर conveyance hire पर goods/passenger के transportation में use होता है तब कितना fine लगाया जाएगा?
Ans. - ऐसे case में conveyance के owner को confiscated conveyance के लिए उतना fine देना होगा जितना tax pay किया होगा transported goods पर.

Q.6 - Confiscated goods/conveyance पर tittle किसका होता है?
Ans. - Confiscated goods/conveyance पर tittle government का होता है.

Q.7 - क्या confiscation के case में fine pay करने का option कभी भी exercise किया जा सकता है?
Ans. - Fine pay करने का option confiscation के 3 months के अन्दर exercise किया जा सकता है.

Q.8 - Fine pay न करने के case में proper officer के पास क्या power है?
Ans. - ऐसे case में proper officer goods/conveyance को sale करके उसके proceeds government को deposit करवा सकता है. [/expand]

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - किन circumstances में conveyance detain हो सकता हैं?
Ans. - कोई conveyance तब detain हो सकता है जब इसका use किसी goods के transportation में या जब कोई goods transit में हो तो उनके storage में GST Act या rules के violation में हो रहा हो.

Q.3 - Goods/conveyance detain करने के बाद proper officer order कब pass करेगा?
Ans. - Goods/conveyance detain करने के 7 days के अन्दर proper officer notice issue करेगा जिसमें penalty की amount specify होगी. Penalty determine करने से पहले concerned person को opportunity of being heard दिया जायेगा. Notice serve होने के 7 days के अन्दर proper officer penalty की payment के लिए order pass करेगा.

Q.4 - कितनी penalty arise होगी अगर goods/conveyance detain या seize किए गए हो?
Ans. -

SITUATION TAXABLE GOODS EXEMPTED GOODS
अगर owner claim करने आता है. 200 % of amount of tax   2% of Value of goods
अगर owner claim करने नहीं आता है. 50% of Value of Good अगर owner claim करने नहीं आता है.

Q.5 - कितने दिन में seized goods की tax and penalty pay करनी है?
Ans. - Proper officer से order receive करने के 15 days के अन्दर tax और penalty pay करना है.

Q.6 - Detained goods कब release होंगे?
Ans. - Detained goods penalty और उसके equivalent amount की security prescribed form में submit करने के बाद release होंगे.

Q.7 - Conveyance कब release होगा?
Ans. - जब transporter penalty की amount या Rs.1,00,000/- (दोनों में जो भी कम हो) का payment कर देता है.

Q.8 - अगर prescribed time में penalty pay नहीं की जाती तब proper officer के क्या powers हैं?
Ans.- ऐसे case में अगर goods के transporter या owner द्वारा penalty pay नहीं की जाती, तब proper officer seized conveyance या goods को prescribed manner में sale करके penalty recover कर सकता है.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Power to waive penalty or fee or both को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Power to waive penalty or fee or both को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 128 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - CGST Act 2017 के Section 128 में penalty or fee or both को waive करने की power किसे दी गई है?
Ans. - CGST Act, 2017 के Section 128 में penalty or fee or both को waive करने की power government को दी गई है. Government council की recommendation पर किसी भी class के taxpayer के लिए notification issue कर सकती है और CGST Act, 2017 के section 122, 123, 125, or section 47 के under लगने वाली penalty को या तो fully या फिर partly waive कर सकती है.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Power to impose penalty in certain cases को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Power to impose penalty in certain cases को समझने के लिए CGST Act 2017 के Section 127 और CGST Rules, 2017 के rules 142 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - CGST Act, 2017 के Section 12 penalty impose करने की power किसे दी गयी है?
Ans. - CGST Act, 2017 के section 127 penalty impose करने की power Proper Officer को दी गयी है और बताया गया है की अगर proper officer को लगता है की कोई person (registered या unregistered) CGST Act, 2017 के under penalty के लिए liable है, और वह CGST Act, 2017 के section 62 , 63, 64, 73, 74, 129, and 130 की proceeding में cover नहीं हो पाता हैं तो CGST Act, 2017 के section 127 के अनुसार proper officer को empower करता है की वो penalty charge करे, यह penalty लगाने से पहले person को opportunity of being heard दी जाएगी.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - General disciplines related to penalty को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - General disciplines related to penalty को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 126 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - कौन से cases पर officer penalty नहीं लगा सकते as per CGST Act, 2017?
Ans. - CGST Act, 2017 के section 126 के अनुसार, officer ऐसी condition में penalty नहीं लगाएंगे:-
a) जहाँ minor breach of tax हुआ हो; या
b) Documentation की omission या error हुई हो जिसे easily rectify किया जा सकता हैं; या
c) ऐसी mistake जो बिना किसी fraud के intention से की गई हो.

Q.4 - Minor breach से आप क्या समझते है?
Ans. - Minor breach of tax means जहा tax amount Rs.5000/- से कम हो.

Q.5 - Mistake in documentation से आप क्या समझते है?
Ans. - Mistake in documentation means, ऐसे documentation जिसमे कोई गलती या कमी होने पर उसे आसानी से rectify किया जा सके (और ऐसी mistake जो बिना किसी fraud के intention से की गई हो.)
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Q.6 - CGST Act, 2017 के under जो penalty लगेगी वो कौन सी बात पर depend करेगी?
Ans. - इस act में लगाई गई penalty हर case के facts and circumstances and degree and severity of the breach को ध्यान में रखते हुए लगाई जाएगी.

Q.7 - क्या CGST Act, 2017 के section 126 के अनुसार किसी भी person को opportunity of being heard दिए बिना कोई penalty भी लगाई जाएगी?
Ans. - नहीं, CGST Act, 2017 के section 126 के अनुसार किसी भी person को opportunity of being heard दिए बिना उस पर कोई भी penalty नहीं लगाई जाएगी.

Q.8 - Officer को अपने order में किन बातों को specify करना पड़ेगा?
Ans. - जब कोई officer इस act के according कोई penalty लगता है तो ऐसे case में officer को उनके order में:-
a) Nature of the Breach;
b) Applicable Laws और Regulation;
c) Procedure जिसके under penalty का amount decide किया है.
d) इन बातों को specify करना पड़ेगा.

Q.9 - अगर कोई person उसके द्वारा किया गए contravention को voluntarily discloses कर देता है तो ऐसे case में officer के पास क्या power है?
Ans. - अगर कोई person, officer के breach discover करने से पहले voluntarily law, regulation or procedural के contravention को disclose कर देता है, तो ऐसे case में penalty decide करते time इस discloser factor को officer penalty कम करने के लिए consider कर सकते है.

Q.10 - क्या CGST Act, 2017 के section 126 के provision कौन से cases में नहीं लगेंगे?
Ans. - CGST Act, 2017 के section 126 के provision उन cases में नहीं लगेंगे, जहा already act ने fixed amount या fixed percentage में penalty decide कर दी हैं.[/expand]

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - General penalty (Section 125) कब applicable होगी?
Ans. - GST Act में दिए गए provision या rule का कोई person contravene करता है जिसकी penalty act या rule मे अलग से नहीं दी गई है तो Section 125 applicable होगा.

Q.3 - Section 125 मे penalty कितनी लगेगी?
Ans. - Section 125 के under Rs.25,000/- तक की penalty लगेगी.

Q4. - Summary order कौन से form मे issue किया जाता हैं?
Ans. - Summary order Form GST DRC-07 मे issue किया जाता हैं.

Q5. - Summary order मे क्या specify होगा?
Ans. - Summary order मे tax, interest और penalty, या कोई amount जो concerned person को pay करना है वह amount बताया जाएगा.

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