Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Composite Supply का मतलब क्या होता है?
Ans. - Taxable Supply मतलब taxable person द्वारा recipient को naturally bundle में की गई दो या दो से ज्यादा taxable goods or services के combination की supply जिसमें कोई एक principal supply होती है.
Q.3 - Principal Supply का मतलब क्या होता है?
Ans. - CGST Act, 2017 के Section 2 के sub-section 90 के अनुसार principal Supply मतलब goods or services की ऐसी supply जिसमें composite supply का element होता है और जिसमें include होने वाली दूसरी supply को ancillary supply माना जाएगा.
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Q.4 - Composite Supply की tax liability कैसे determine की जाएगी?
Ans. - Composite Supply मतलब ऐसी supply जिसमें दो या दो से ज़्यादा taxable supplies include होती है और जिसमें से कोई एक principal supply होती है तो उस supply को CGST Act, 2017 के Section 8 के sub-section (a) के under principal supply माना जाएगा.
Q.5 - Mixed Supply का मतलब क्या होता है?
Ans. - Mixed Supply मतलब goods या services के combination के दो या दो से ज़्यादा supply जो single price पर की गई है और जिसमें composite supply include नहीं है. Mixed Supply में आने वाली supply की items एक दूसरे पर dependent नहीं होती है और इन्हें separately भी supply किया जा सकता है, और यदि इन items को separately supply किया जाए तब उसे mixed supply नहीं मानेंगे.
Q.6 - Mixed Supply की tax liability कैसे determine की जाएगी?
Ans. - Mixed Supply में दो या दो से ज्यादा supply शामिल होते हैं जिसके चलते उसे particular supply माना जाएगा जिस पर highest rate से tax लगेगा.[/expand]