Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए section 22, 24 और 51 और CGST Rules, 2017 के Rules 2, 8, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 28, 32 और 47 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - कौन रजिस्ट्रेशन के लिए apply कर सकता है?
Ans. - हर वो व्यक्ति जो section 22 और 24 के तहत हर उस State या Union Territory में रजिस्ट्रेशन करने के लिए liable है, जिस दिन से वह रजिस्ट्रेशन करने के लिए liable है उस दिन से 30 दिन के अन्दर common portal पर खुद से या Facilitation Centre के जरिये FORM GST REG-01 में रजिस्ट्रेशन करना होगा.
Part A of FORM GST REG-01 में Permanent Account Number, mobile number, e-mail address को declare करना होगा, और जब PAN validate हो जाता है और mobile number, e-mail address one-time password से verify हो जाये तब Part B of FORM GST REG-01 में application file करनी है.
Q.4 - क्या रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई receipt मिलती है?
Ans. - हाँ, FORM GST REG-02 में रजिस्ट्रेशन करने की receipt मिलती है.
Q.5 - क्या Input Service Distributor के case में अलग से application file करनी होगी ?
Ans. - हाँ, Input Service Distributor के case में अलग से application file करनी होगी.
Q.6 - Casual taxable person और non-resident taxable के case में कितने time period के अन्दर registration के लिए apply करना पढ़ेगा?
Ans. – Casual taxable person और non-resident taxable को person business commence करने से 5 दिने पहले registration के लिए apply करना रहेगा.
Q.7 - क्या Special Economic Zone के case में अलग से registration करना रहेगा?
Ans. - हाँ, SEZ और SEZ developer को एक अलग से registration के लिए apply करना होगा, SEZ के बाहर स्थित अपने business स्थान से अलग, भले ही वह उसी state या union territory में हो.
Q.8 - अगर कोई व्यक्ति India के territorial waters से supply करता है, उस case में कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा?
Ans. - हर व्यक्ति जो India के territorial waters से supply करता है, coastal state या union territory में रजिस्ट्रेशन प्राप्त करेगा, जहां appropriate baseline का nearest point स्थित है.
Q.9 - अगर किसी व्यक्ति के पास multiple place of business है, उस case में क्या होगा?
Ans. - किसी व्यक्ति के पास state या union territory में multiple places of business है, तो उसे separate application FORM GST REG-01 में file करना होगा और उसको प्रत्येक place के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन को ध्यान में रखते हुए:
Q.10 - अगर कोई व्यक्ति voluntarily रजिस्ट्रेशन कर लेता है भले ही वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए liable नहीं है, तो क्या इस case में इस act के provisions apply होंगे?
Ans. - हाँ, अगर कोई व्यक्ति voluntarily रजिस्ट्रेशन कर लेता है भले ही वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए liable नहीं है तो भी उस व्यक्ति पर इस Act के provision apply होंगे.
Q.11 - Distinct Person किसे कहेंगे?
Ans. - एक व्यक्ति जिसने एक से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है या प्राप्त करना आवश्यक है, चाहे एक state या union territory या एक से अधिक state या union territory में, इस तरह के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के संबंध में, इस Act के provision के लिए distinct persons के रूप में माना जाएगा.
Q.12 - क्या रजिस्ट्रेशन के लिए PAN होना जरुरी है?
Ans. - हाँ, रजिस्ट्रेशन की eligibity के लिए PAN का होना जरुरी है.
Q.13 - किस व्यक्ति को authentication या aadhar authentication में होने प्रमाण देना होगा?
Ans. – हर व्यक्ति को authentication या aadhar authentication, में होने का प्रमाण देना होगा और व्यक्ति के अलावा जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए eligible हैं उनके Karta, Managing Director, whole time Director, partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorised signatory और other class of persons को authentication या aadhar authentication का प्रमाण देना होगा और अगर aadhar नहीं है तो उसको alternate और viable means of identification Government द्वारा दी जाएगी.
Q.14 - अगर किसी व्यक्ति के पास aadhar number नहीं है और उससे aadhar नंबर के authentication करवाना है तो फिर कौन से documents देने होंगे?
Ans. –
(a) Aadhaar Enrolment ID slip; and
(b) (i) Bank passbook with photograph; or
(ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or
(iii) Passport; or
(iv) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988
और जब aadhar number allot हो जाता है, उस व्यक्ति को 30 दिन के अन्दर aadhar number का authentication करवाना होगा.
Q.15 - किस basis पर non resident को रजिस्ट्रेशन दिया जायेगा?
Ans. - Non resident taxable person को business commence करने से 5 दिन पहले FORM GST REG-09 में application submit करना होगी, जिसमें valid passport की copy देनी होगी और अगर Non resident taxable person की business entity india के बाहर है तो application के साथ tax identification number or unique number देना होगा.
Q.16 - क्या Non resident taxable person को advance tax deposit करने के लिए कोई reference number दिया जाता है?
Ans. - हाँ, section 27 के तहत Non resident taxable person को advance tax deposit करने के लिए कोई reference number दिया जाता है और साथ ही उसके electronic cash ledger में deposit करने के बाद उसे rule 8(5) के तहत electronically acknowledgement issue किया जाता है.
Q.17 - क्या Non resident taxable person को रजिस्ट्रेशन की application को किस से sign करवाना पड़ता है?
Ans. - हाँ, Non resident taxable person को उसके authorised signatory से application पर sign करवाना पड़ता है जो की India में resident हो और उसके पास PAN No हो.
Q.18 - किस form में उस person को application file करनी होगी, जो की India के बाहर से online information and database access or retrieval services से non-taxable online recipient को supply कर रहा है?
Ans. - FORM GST REG-10 में electronically common portal पर खुद से या Facilitation Centre के जरिये रजिस्ट्रेशन की application file submit करनी होगी.
Q.19 - किस form में उस person की रजिस्ट्रेशन दिया जायेगा, जो की india के बाहर से online information and database access or retrieval services से non-taxable online recipient को supply कर रहा है?
Ans. - FORM GST REG-06 में रजिस्ट्रेशन दिया जायेगा, ऐसी conditions और restrictions के अधीन और ऐसे officer द्वारा जिसे council की recommendations पर Central Government द्वारा notified किया जा सकता है.
Q.20 - किस form में casual taxable person और non-resident taxable person रजिस्ट्रेशन का time period extend करने के लिए application file कर सकता है?
Ans. - FORM GST REG-11 में casual taxable person और non-resident taxable person रजिस्ट्रेशन का time period extend करने के लिए application को electronically common portal पर खुद से या commissioner के द्वारा notified Facilitation Centre के जरिये रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने से पहले file कर सकता है और उस application का acknowledgement तभी दिया जायेगा जब section 27 (2) के तहत बताये amount का payment casual taxable person और non-resident taxable person द्वारा कर दिए जायेगा.
Q.21 - Application में दी गयी information से related कोई query के clarification के लिए proper officer क्या करता है?
Ans. - Proper officer FORM GST REG-03 में एक notice issue कर के query का clarification demand करता है, जब से रजिस्ट्रेशन की application submit की गयी है, तब से 7 working days के अन्दर proper officer notice issue कर सकता है और applicant को FORM GST REG-04 में clarification देना होगा जब से notice receive हुआ उसे 7 working days के अन्दर reply देना होगा.
Q.22 - कितने दिन में proper officer रजिस्ट्रेशन की application approve कर सकते है?
Ans. - अगर applicant के द्वारा दी गयी जितनी भी information, clarification और documents से proper officer satisfied हो जाता है तो जिस दिन से application file की है तब से 7 working days के अन्दर proper officer approval कर सकते है.
Q.24 - किस form में proper officer application reject कर सकते है?
Ans. – अगर proper officer, दी गयी information, clarification और documents से satisfied नही होता है या FORM GST REG-03 के notice का reply नहीं करता है, तो वह reasons को record कर के FORM GST REG-05 में application reject कर सकते है.
Q.25 - अगर proper officer precribed time के अन्दर action लेने में fail हो जाता है तो ऐसे case में क्या application को approve माना जायेगा?
Ans . - अगर proper officer precribed time के अन्दर action लेने में fail हो जाता है तो उस case में रजिस्ट्रेशन के लिए file की गयी application को approve मान लिए जाये, ऐसे case में रजिस्ट्रेशन certificate period expiry होने से 3 दिन के अन्दर common portal पर applicant के लिए registration number और certificate of registration available होगा.
Q.26 - अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेने में fail हो जाता है, तो ऐसे case में क्या होगा?
Ans. - इस act के तहत चल रहे survey, enquiry, inspection, search या any other proceedings proper officer को लगता है की कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए liable है और वह रजिस्ट्रेशन लेने में fail हो जाता है तो proper officer चाहे तो खुद temporary basis पर register कर सकता है और FORM GST REG-12 में order issue कर सकता है.
Q. 27 - जिस व्यक्ति को temporary रजिस्ट्रेशन दिया गया है उसे कितने समय के अन्दर रजिस्ट्रेशन की application submit करना होगी?
Ans. - जिस व्यक्ति को temporary रजिस्ट्रेशन दिया गया है उसे जिस दिन से temporary रजिस्ट्रेशन मिला तब से 90 दिन के अन्दर रजिस्ट्रेशन की application submit करना होगी, लेकिन अगर temporary registration के against में appeal file की है तो उस case में Appellate Authority द्वारा order issue होने से 30 दिन के अन्दर रजिस्ट्रेशन की application file करना होगा.
Q.28 - कौन से persons को Unique Identity Number issue किया जा सकता है?
Ans. - 1. Any specialised agency of the United Nations Organisation,
2. Multilateral Financial Institution and Organisation notified under the United Nations,
3. Consulate or Embassy of foreign countries,
4. Any other person or class of persons.
Q.29 - कौन से form में Unique Identity Number issue करवाने के लिए application file करनी होगी?
Ans. - हर वो व्यक्ति जिसे section 25 (9) के चलते Unique Identity Number issue कर वाने है वह FORM GST REG-13 में application को electronically common portal पर खुद से या commissioner के द्वारा notified Facilitation Centre के जरिये रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने से पहले file कर सकता है.
Q.30 - किस territory तक issue किये गये Unique Identity Number applicable है?
Ans. - India की territory तक issue किये गये Unique Identity Number applicable है.
Q.31 - कितने दिन में officer Unique Identity Number assign कर देता है?
Ans. – जब से application file की है तब से 3 working days में FORM GST REG-06 में certificate issue कर देता है.
Q.32 - किस form में certificate of रजिस्ट्रेशन issue किया जाता है?
Ans. - FORM GST REG-06 में certificate of रजिस्ट्रेशन issue किया जाता है.
Q.33 - रजिस्ट्रेशन कब से effective माना जायेगा?
Ans. - अगर जिस दिन से व्यक्ति liable हुआ है, उसे 30 दिन के अन्दर रजिस्ट्रेशन के लिए apply कर दिया है तो उस case में जिस दिन से liable हुआ तब से रजिस्ट्रेशन effective माना जायेगा,
लेकिन अगर 30 दिन के अन्दर application file नहीं की तो जिस दिन certification मिले है उस दिन से रजिस्ट्रेशन effective माना जायेगा.
Q.34 – कौन से person को और कितने time period के अन्दर Bank Account Details देनी होगी?
Ans. - Rule 12 & 16 में जो person registered है उनको छोड़ के जो registered person है उन्हे जब से certificate of रजिस्ट्रेशन मिला है तब से 45 दिन के अन्दर या जब section 39 के तहत return file करना होगा दोनों में से जो पहले हो उस time period में Bank Account Details देनी होगी.
Q.35 - ऐसे व्यक्ति जो section 51 के तहत deduct tax at source या section 52 के तहत collect tax at source करना है वह किस form में रजिस्ट्रेशन के लिए application file करेगा?
Ans. - FORM GST REG-07 में electronically application submit कर सकता है जो की electronic verification code के जरिये duly signed या verified हो और अगर उनका कोई physical presence नहीं है तो FORM GST REG-07 के PART A में name of the State या Union Territory को mention करना होगा और PART B में उस State या Union Territory का नाम mention करना है जहा पर principal place of business located है जो PART A में बताये State or Union territory से अलग है.
Q.36 - कब और किस form में proper officer को रजिस्ट्रेशन दे देता है, ऐसे व्यक्ति को जिसे section 51 के तहत deduct tax at source या section 52 के तहत collect tax at source करना रहता है और कब रजिस्ट्रेशन cancel कर सकता है?
Ans. - जब proper officer पूरी तरह से verification कर लेता है तो जब से application file की है तब से 3 working days के अन्दर FORM GST REG-06 में certificate of registration issue कर देता है,
और अगर proper officer को इस act के तहत चल रही किसी enquiry या proceeding के तहत लगता है की व्यक्ति section 51 के तहत deduct tax at source या section 52 के तहत collect tax at source करने के liable नहीं तो वह रजिस्ट्रेशन cancel कर देगा और FORM GST REG-08 में electronically उस व्यक्ति को communicate कर देगा.
Q.37 - कितने time period के अन्दर tax invoice issue कर देना चाहिए?
Ans. -
1. Taxable supply of services के case में जिस दिन service की supply की उसे 30 दिन के अन्दर invoice issue करना होगा;
2. अगर supplier insurer है या banking company है या financial institution है जिस में banking financial company भी शामिल है उस case में जिस दिन service की supply की उसे 45 दिन के अन्दर invoice issue करना होगा;
3. अगर insurer या banking company या financial institution, including non-banking financial company या telecom operator या any other class of supplier of services के द्वारा distinct persons को taxable supply की जा रही है तो उस case में invoice को issue पहले या जब supplier books of accounts में record करता है तब या जिस quater में supply की है उस के ख़त्म होने से पहले invoice को issue करना होगा.