Q.1 - यह section कब से applicable हुआ है?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Time of “Supply of Services” को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Time of “Supply of Services” को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 13 और CGST Rules, 2017 के Rules 34 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - किसी Person पर tax pay करने की liability कब arise होगी?
Ans. - Section 13 के अनुसार, person के द्वारा services की supply करने पर tax की liability, time of supply के समय आयेगी.
Q.4 - Supply of services के case में time of supply किसे माना जाएगा?
Ans. - Supply of services के case में time of supply जो date निचे बताई गई उनके अनुसार माना जाएगा:-
a) जिस date को supplier के द्वारा Section 31 के अनुसार invoice issue किया गया है; या
b) जिस date को payment receive हुआ है;
c) इनमें से जो पहले हो
अगर section 31 के according prescribed time में invoice issue नहीं किया गया है तो,
a) Date of provision of service; या
b) Receipt of payment;
c) इनमें से जो पहले हो
अगर ऊपर दी हुई conditions apply नहीं हो रही हो, उस केस में जिस date को recipient ने receipt of service को books of account में record किया है.
Q.5 - Excess amount के case में Time of Supply कब मानी जायेगी?
Ans. - जहां taxable goods के supplier को tax invoice से Rs.1000/- तक का excess amount receive हुआ है तो ऐसे case में time of supply जिस date को invoice issue किया गया है वह date मान ली जायेगी, at the option of said supplier.
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Q.6 - Reverse charge के case में time of supply किसे माना जाएगा?
Ans. - जहां पर recipient RCM के under tax का payment करने के लिए liable है ऐसे case में following manner में time of supply determine किया जाएगा:-
a) Recipient ने जिस date को payment की, books of accounts में entry की है या bank account में amount debit हुआ है;
b) Supplier के द्वारा invoice या other कोई document issue किया गया है उस date से 60 days मतलब 61st day को time of supply मान लिया जायेगा;
जहां पर यह time of supply को ऊपर बताई गई दोनों condition से determine नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे case में recipient ने जिस date को books of account में entry की है उस date को Time of Supply मान लिया जाएगा.
Q.7 - जहां पर associate enterprise द्वारा supply किया जा रहा हैं, और supplier India के बाहर Located है, तो इस Case में Time of Supply किसे माना जाएगा?
Ans. - जहां पर associate enterprise द्वारा supply किया जा रहा हैं, और supplier India के बाहर located है, तो ऐसे case में time of supply तब माना जायेगा:-
a) जिस date पर recipient ने अपनी books of account में supply की entry कर ले; या
b) date of payment;
c) इनमें से जो पहले हो
Q.8 - Supply of vouchers के case में time of supply किसे माना जाएगा?
Ans. - Supply of vouchers के case में time of supply;
a) यदि supply identifiable है तब voucher issue करने की date; या
b) यदि voucher identifiable नहीं है तब redemption of voucher की date, time of supply मानी जाएगी.
Q.9 - अगर Time of supply, normal charge, and reverse charge या supply of vouchers से determine नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे case में time of supply किसे माना जाएगा?
Ans. - अगर Time of Supply, Normal Charge, Reverse Charge या Supply of Vouchers से determine नहीं कर पा रहे है तो ऐसे Case में Time of Supply होगी:-
a) जिस Date को Periodic Return File किया है due date of return के according; या
b) अन्य किसी case में जिस date को tax का payment किया गया उस date को time of supply माना लिया जाएगा.
Q.10 - Delayed payment of any consideration के case में time of supply किसे माना जाएगा?
Ans. - अगर delayed payment of any consideration के कारण supplier को late fees, interest, penalty receive करने का right मिला है तो ऐसे case में जिस date को ऐसा amount receive हुआ उस date को time of supply माना लिया जाएगा.[/expand]