Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Special audit को समझने के लिए कौन से sections और Rule को refer करना होगा?
Ans. - Special audit को समझने के लिए CGST Act 2017 के Section 66 और CGST Rules, 2017 rule 102 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - Audit का मतलब क्या होता है?
Ans. - Audit का मतलब ऐसे records, returns या other documents की जांच करना है जो registered person के द्वारा CGST Act के under या उसमे बनाये गए Rules या किसी other law के अंतर्गत furnish किये गए हो ताकि उससे registered person के द्वारा declare किये गए turnover या registered person के द्वारा जो tax pay किया है या registered person के द्वारा कोई tax credit avail की है उसकी correctness को verify किया जा सके.
Q.4 - Special Audit कब conduct हो सकता है?
Ans. - यदि किसी Registered Person की पहले से कोई scrutiny, inquiry, investigation या और कोई भी proceeding चल रही है, तब officer जो भी Assistant Commissioner से निचे की rank का ना हो और उसे लगता हो की case में कुछ complexity है और revenue loss हो सकता है, तब वह officer, commissioner की Prior approval लेकर commissioner द्वारा Nominated Chartered Accountant या Cost Accountant से special audit करवा सकता है और यदि पहले भी किसी act में audit हुआ हो तब भी commissioner द्वारा पहले person को उसका special audit के लिए inform किया जाएगा.
Q.5 - CA या Cost Accountant को कितने time में अपनी report Assistant Commissioner को देना पड़ेगी?
Ans. - CA या Cost Accountant जिनको Commissioner ने Nominated किया, उन्हें 90 days में अपनी report Assistant commissioner को submit करना पड़ेगी.
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Q.6 - क्या Special Audit का time period extend किया जा सकता है?
Ans. - Assistant Commissioner, special Audit की time limit को extend कर सकते है यदि उन्हें material and sufficient reason लगे तो इस Special Audit की time Limit को 90 days के लिए further extend किया जा सकता है.
Q.7 - क्या Special Audit के case में opportunity of being heard दि जाएगी?
Ans. – हाँ, यदि special audit मैं कोई material discrepancy पायी जाती है तो assessee को opportunity of being heard दि जाएगी.
Q. 8 - Special Audit के expenses किसके द्वारा वहन किये जाएंगे?
Ans. - Special Audit से Related जो भी expenses होगा वह commissioner द्वारा वहन किये जाएंगे.
Q.9 - यदि Special Audit conduct होने के बाद पाया जाता है की registered person के द्वारा tax कम जमा किया गया है या registered person के द्वारा tax pay नहीं किया गया है या ITC गलत record या prevail की है तो proper officer क्या action ले सकते है?
Ans. - यदि Registered Person द्वारा:-
a) Tax कम जमा किया गया हैं; या
b) Tax pay नहीं करा हैं; या
c) ITC गलत रिकॉर्ड किया या गलत avail किया; या
d) Refund गलत claim या लिया हैं;
तो officer, under section 73 / 74 के अनुसार action initiate करेंगे.[/expand]