Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए section 66 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - इस section में registered person के business premises को access करने के लिए कौन से person को authorised किया गया है?
Ans. - किसी भी registered person के business premises में जाने के लिए proper officer द्वारा ऐसा कोई central tax का officer जो joint commissioner की rank से कम का ना हो उन्हें authorised किया गया है.
Q.4 - Registered person कौन होता है?
Ans. - Registered person एक ऐसा person जो की section 25 के अन्दर registered है लेकिन उस person को include नहीं किया जाएगा जिस के पास unique identity number है.
Q.5 - क्या सिर्फ registered place of business पर ही inspection किया जा सकता हैं?
Ans. - नहीं, कोई भी premises जहाँ पर registered person का business चल रहा है उस place पर inspection किया जा सकता है.
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Q.6 - इस section में any officer को कौन से business premises में जाने के लिए क्यों authorise किया गया है?
Ans. - Revenue के interest के protect करने के लिए any officer को audit, scrutiny, verification और checks करवाने के लिए authorise किया गया है.
Q.7 - Audit, scrutiny, verification और checks में any officer क्या करता है?
Ans. - कोई भी officer किसी Registered person के किसी भी place of business का inspection कर सकता है, और registered person के books of account, documents, computers, computer programs, computer software को inspect कर सकता हैं, चाहे वह computer में install हो और दूसरी चीज़ जैसा उसकी आवश्यकता हो सकती है और जो उस जगह पर available हो सकती है.
Q.8 - कितने time period के अन्दर person in charge को document देने होंगे?
Ans. - जब से documents की demand की उस दिन से 15 working days के अन्दर document देने होंगे.
Q.9 - Person in charge कौन होता है?
Ans. - जिस person को registered person के business premises को सँभालने की ज़िम्मेदारी दी गई हो उसे person in charge कहेंगे.
Q.10 - Working day’s में holiday को include माना जाएगा?
Ans. - जिस दिन Sunday या holiday या office बंद है उसे working days में include नहीं माना जाएगा.
Q.11 - क्या document देने का time period extend किया जा सकता है?
Ans. - हाँ, document देने का time period extend किया जा सकता है, जितना भी time period any officer या audit party या chartered accountant या cost accountant द्वारा allow किया जाता है.
Q.12 - किस authority को document देने है?
Ans. - Any officer या audit party (जिसे proper officer द्वारा appoint करवाया गया हो) या chartered accountant (जिसे section 66 के under nominate किया गया हो) या cost accountant को person in charge को document देने है.
Q.13 - इस section के under कौन से document authority को देने है?
Ans. - इस section के under निचे दिए गए following documents authority को देने हैं:-
a) ऐसे records जो की registered person द्वारा prepare या maintain किये गए हो और proper officer को prescribed manner में declare कर दिए है;
b) Trial balance या उसके equivalent;
c) Statements of annual financial accounts;
d) Companies Act, 2013 के section 148 के under बनायीं गई cost audit report;
e) Income-tax Act, 1961 के section 44AB के under बनायी गई income-tax audit report; और
f) कोई दूसरा relevant record; ये सभी documents authority को देने होंगे.[/expand]