Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Power of Government to extend time limit in special circumstances को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Power of Government to extend time limit in special circumstances को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 168A को refer कर सकते हैं.
Q.3 - Government कौन से cases में time limit extend कर सकती है?
Ans. - इस Act में किसी भी बात के होते हुए भी, Government, Council की recommendations पर, notification द्वारा, इस act में specified, notified या determined time limit को उन actions के relation में extend कर सकती है जिन्हें unavoidable reasons (जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप या Nature के कारण होने वाली आपदा) के कारण follow नहीं किया गया है और इस power का इस्तमाल कर के government notifications को retrospectively लागु करवा सकती है means अगर notifications के जरिये government ने act में किसी तरह के changes किये हैं तो वह चाहे तो उस change को पिछली date से applicable कर सकती है, बशर्ते act के commencement से पहले की date न हो.
Q.4 - Force Majeure से आप क्या समझते है?
Ans. - ऐसे cases जो unavoidable reasons से हो जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप या Nature के कारण होने वाली आपदा जो provision को implement करने से रोके उसे Force Majeure कहते है.