Q.1 -इस Section में कौन सी company को deduction मिलेगी?
Ans. – इस section में सिर्फ Indian company को ही deduction मिलेगी.
Q.2 -इस Section में कौन से expenses की deduction मिलेगी?
Ans. - इस section में amalgamation और demerger के expenses की deduction मिलेगी.
Q.3-यह deduction कितने सालों तक मिलेगी?
Ans. – यह deduction 5 सालों तक मिलेगी. जितना expense करा होगा वो 5 सालों तक बराबर बटेगा और हर साल deduction मिलेगी.