Q.1 – previous year में Resident in India किसे मानेगे?
Ans. –Individual को resident in India तब माना जाएगा जब वह Basic condition में से minimum एक condition पूरी कर लेता है जैसे की–
i. जब वह previous year 182 दिन या उससे ज्यादा में India में रहा हो या
ii. जब वह previous year में 60 दिन या उससे ज्यादा India में रहा हो और पिछले 4 previous year में 365 दिन या उससे ज्यादा India में रहा हो.
Q.2 – Member of crew of unindian Ship के लिए क्या rule है?
Ans. - जो भी member employment purpose के लिए India के बहार गया है as a Member of crew of unindian Ship under Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) के rules के under वह resident in India previous Year में कहलाएगा जब वह previous year 182 दिन या उससे ज्यादा में India में रहा हो.
Q.3 – Previous year में India का citizen या person of Indian origin India आया तो residential status कैसे निकलेगा?
Ans. - Previous year में India का citizen या person of Indian origin India आया और उसकी income 15 लाख से कम है तो वह resident in India कहलाएगा जब वह previous year 182 दिन या उससे ज्यादा India में रहेगा
Q.4 - किसी Indian citizen या person of Indian origin की previous year में income Indian source से 15 लाख से ज्यादा हो तो residential status कैसे निकलेगा?
Ans. - किसी India का citizen या person of Indian origin की income Indian source से 15 लाख से ज्यादा हो previous year में तो वह resident in India कहलाएगा जब-
i. जब वह previous year 182 दिन या उससे ज्यादा में India में रहेगा
ii. जब वह previous year में 120 दिन या उससे ज्यादा India में रहेगा और पिछले 4 previous year में 365 दिन या उससे ज्यादा India में रहेगा.
Q.5-अगर किसी Indian citizen की total income 15 लाख (foreign source की income को छोड़कर) से ज्यादा है previous year में और वह कोई और country में liable नही है tax देने के लिए तो क्या वह resident in India माना जाएगा?
Ans. - अगर किसी Indian citizen की total income previous year में 15 लाख (foreign source की income को छोड़कर) से ज्यादा है और वह किसी और country में liable नही है tax देने के लिए तो वह previous year में resident but not ordinary resident in India माना जाएगा.
[expand title="Read More" swaptitle="Read Less"]
Q.6-HUF का residential status कैसे निकलेगा?
Ans. - HUF हमेशा resident in India ही रहेगी जब तक उसका control and management India में situated हो.
Q.7- Individual को Resident but not Ordinarily Resident कब मानेगे?
Ans. - एक Individual को in 4 cases मे Not Ordinarily Resident मानेंगे:
i. Individual पिछले 10 preceding years मे से 9 years मे Non-Resident in India है, या
ii. Individual India मे पिछले 7 years मे, 729 days या उससे कम रहा है। (अगर assessee ऊपर दिए गए दोनों मे से कसी भी criteria मे नहीं आता है तो previous year मे उसे Ordinarily Resident मान के tax लगाएंगे)
iii. Citizen of India या Person of Indian Origin , जिसकी total income , foreign sources के सिवाए Rs.15 lakh से ज्यादा है और
iv. उसका stay India मे previous year में 120 days या उससे ज्यादा है पर 182 days से कम है। तो वह Not Ordinarily Resident कहलाएंगे
v. Deemed Resident of India हमेशा Not Ordinarily Resident ही कहलायेंगे.
Q.8- Company का residential status कैसे निकलेगा?
Ans. - एक Company को किसी भी previous year मे resident in India मानेंगे अगर वह Indian company हो या उसका Place of Effective Management उस year मे India मे है.
Q.9- Place of Effective Management क्या होता है?
Ans.- Place of effective management मतलब एक एसी जगह जहां key management द्वारा ऐसे commercial decisions लिए जाते है जो की entity का business conduct करने के लिए ज़रूरी हैं और साथ मैं यह भी देखना होगा कि company का एक्टिव business India मैं हैं या नही.[/expand]