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Section 35e Deduction For Expenditure On Prospecting, Etc., For Certain Minerals

Q.1 -यह deduction कौन से assessee को मिलेगा?
Ans. – यह deduction Indian company या जो person resident Indian है उसको मिलेगा. Foreign company को यह deduction नही मिलेगा.

Q.2 -यह deduction कब मिलेगा?
Ans. - Assessee ने कोई expenditure mineral के prospecting/extracting/ और production के लिए किया गया है तो इस section के अन्दर उसे deduction मिलेगा.

Q.3-यह deduction कितने वर्षों तक मिलेगा?
Ans. – यह deduction 10 वर्षों तक मिलेगा. जितना expense करा होगा वो 10 वर्षों तक बराबर बटेगा और हर साल deduction मिलेगा.

Q.4-कितने वर्षों के expenses की deduction मिलेगा?
Ans. –commercial production start करने के ठीक पहले के 4 साल में जो expenditure किए है और Commercial production के दोरान जो expenditure किए है उसकी deduction मिलेगा.

Q.5 – Amalgamation और demerger के case में किसको deduction मिलेगा?
Ans. - Amalgamation और demerger के case में new company amalgamated या resulting company) बनी है उसे deduction मिलेगा.

Q.6- Expenditure में से कौन सी amount minus होगी?
Ans. - यदि कोई Expenditure directly या in- directly किसी other person या authority के द्वारा किया गया हे और किसी property या rights के सम्बन्ध में उसे amount मिला हे by way of Sale, salvage, compensation or insurance money के रूप मे तो वह amount ऐसे expenditure में से कम कर दिया जाएगा.

Q.7- क्या इस section में unallowed Expenditure carry forward होगा?
Ans. - Relevant previous year में instalment का amount जो unallowed रह गया है तो उसे carry forward किया जाएगा next year में or next year की instalment में जोड़ा जाएगा or उसे instalment का part माना जाएगा.

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