Q.1- यह section किस के बारे में है?
Ans.- यह section ऐसे assessee पर applicable होगा जो Indian company है और उसकी total income में किसी specified foreign company द्वारा declared या distributed या paid dividend की income included है.
Q.2- Dividend की income पर कितने rate से tax chargeable होगा?
Ans. - ऐसी dividend की income पर 15% की rate से tax charge किया जाएगा.
Q.3- Specified foreign company कौन सी होती है?
Ans. - Specified foreign company मतलब ऐसी Indian company जो किसी foreign company में 26% या उससे ज्यादा के nominal value के equity share को hold करती है.
Q.4- Dividend से क्या मतलब है?
Ans. - Dividend का वही meaning लिया जाएगा जो section 2 clause (22) में बताया गया है पर इसमें section 2 clause (22) के sub clause (e) को शामिल नही किया गया है. Section 2 clause (22) के following sub clause के अनुसार dividend में यह include किया जाता है:-
a) किसी company के द्वारा उसके accumulated profits का distribution भले ही वो capitalise किया गया है या नहीं यदि ये distribution company द्वारा उसके shareholders को company की सारी या कुछ assets release करने के relation में हुआ है;
b) Company द्वारा debentures, debenture-stock या deposit certificate का उसके shareholders को किया गया distribution और accumulated profits की limit तक उसके preference shareholders को bonus shares का किया गया distribution;
c) Company का liquidation होने पर accumulated profits की limit तक उसके shareholders को किया गया distribution;
d) Company की capital का reduction होने पर उसके पास 1st April, 1933 के पहले के previous years के end होने के बाद company में जितने accumulated profits arise हुए थे उनकी limit तक shareholders को किया गया distribution.
Q.5 – क्या assesse इस section की income के against कोई deduction या allowance claim कर सकता है?
Ans. - इस income के respect में pay किये गए किसी भी तरह के expenditure का कोई deduction allowed नहीं होगा.
Q.6- यह section कब तक applicable है?
Ans. - यह section 1 April 2023 और उसके बाद के assessment year से applicable नहीं होगा.