Q.1- क्या 1 बार exemption मिलने के बाद withdraw हो सकती है?
Ans. - हाँ, 1 बार exemption मिलने के बाद withdraw हो सकती है, यदि within 8 साल कोई condition का violation हो जाता है जाता है यदि:-
• यदि capital asset, stock in trade में convert हो जाती है;
• Holding company के पास 100% shareholding नहीं रही हो subsidiary company की.
Q.2- Exemption के withdraw होने पर क्या tax implication होंगे?
Ans.- यदि एक बार मिली exemption, withdraw हो जाती है तो जितनी exemption ली गई थी उतना amount transferor company के हाथो में जिस year में transfer किया गया था उस year में taxable हो जाएगा.
Q.3- यदि section 47A attract हो जाता है तो transferee company के हाथो में cost of acquisition क्या होगा?
Ans. - इस case में transferee company के हाथो में cost of acquisition होगा जितने में वो assets acquire की गई थी under section 49(3) के under.