Q.1 – Carry forward क्या होता है?
Ans. - किसी particular year में अगर profit या income से loss set-off नहीं हो पाता है तो बचे हुए loss को आगे के years में हुए profit और income से set-off करने के लिए आगले साल में ले जाया जाता है जिसे carry forward कहते हैं.
Q.2 - House property head के loss को कैसे carry forward and set off करते हैं?
Ans. – जहाँ assessee को किसी assessment year में house property head का loss हुआ है और वह loss किसी दूसरे head से पूरा set off नहीं हो पाया है तो:-
• जितना loss set off नहीं हुआ है उसको आगे के assessment year के लिए carried forward करेंगे; और
• उस loss को आगे के assessment year में हुए house property के profit से set off करेंगे;
• अगर अब भी पूरा loss set off नहीं हो पाया तो आगे के सालो के लिए carried forward करेंगे.
Q.3 – House Property का loss कितने assessment year तक carried forward किया जा सकता है?
Ans. - जिस assessment year में loss compute हुआ है उसके immediately succeeding 8 assessment year तक loss carried forward कर सकते हैं.
Q.4 – क्या एक head के carried forward Losses को दूसरे head के income से set off कर सकते हैं?
Ans. – नहीं, एक head के carried forward Losses को दूसरे head के income से set off नहीं कर सकते हैं
Q.5 – क्या carried forward loss का set off लेने के लिए return timely file करना compulsory है?
Ans. – हाँ, पर house property के loss को carried forward and set off करने ले लिए return का due date तक file होना ज़रूरी नही है पर अगर belated return file हुआ है तो भी house property का loss carried forward हो सकता है.