Q.1 – Section 80EEB की deduction कौन से assesse को मिलेगी?
Ans. - 80EEB की deduction केवल individual assessee के लिये available है.
Q.2 – Section 80EEB की deduction कौन से case में मिलेगी?
Ans. - इस section में deduction, electric vehicle purchase करने के लिए लिए गए loan पर pay किये गए interest की amount पर मिलेगी.
Q.3 - Section 80EEB में maximum कितनी deduction मिलेगी?
Ans. - इस section में 15 लाख रूपए तक का interest amount allowable है.
Q.4 - Section 80EEB की deduction कौन सी condition में claim कर सकते है?
Ans. – Section 80EEB की deduction following condition में claim की जा सकती है:-
• यह deduction सिर्फ उसी interest amount के लिए allow होगी जो Assessment year 1st April 2020 या subsequent assessment year के लिए है;
• Loan sanction 1st April 2019 से 31st March 2023 के बीच मे हुआ होना चाहिये.
Q.5 – Electric vehicle का मतलब क्या होता है?
Ans. - Electric vehicle का मतलब है vehicle जो specially design है और electric motor से run होते है या traction energy से जो traction battery vehicle मे ही installed रहती है या electric regenerative braking system है.
Q.6 – Section 80EEB की deduction के लिए loan कौन से institution से लेना चाहिये?
Ans. – Section 80EEB की deduction के लिए loan किसी financial institution या non-banking financial company (NBFC) से लिया गया हो