Q.1- यह section किस पर applicable होता है?
Ans.- यह section domestic company पर applicable होता है, जो assesse को 1st अप्रैल, 2017 को या उसके बाद शुरू होने वाले assessment year के लिए 25% की rate से income-tax pay करने का option provide करता है, यदि कुछ conditions satisfy हो जाती है.
Q.2- कौन सी conditions fulfil करनी ज़रूरी इस section के लिए?
Ans. - इस section के लिए following conditions apply होती है:-
Company को 1 मार्च, 2016 को या उसके बाद set-up और registered किया गया होना चाहिये वह company सिर्फ manufacture या production या research या distribution के business में involved होनी चाहिये जो की किसी भी article या thing का हो सकता है, उस person की total income में section 10AA, 32(1)(iia), 32AC, 32AD, 33AB, 33ABA, 35(2AA), 35(2AB), 35(AC), 35(AD), 35CCC, 35CCD, 35(1)(ii), 35(1)(iia), 35(1)(iii) and chapter VI-A की कोई भी deductions allow नहीं किए जाएंगे लेकिन section 80JJAA का deduction मिलेगा जो Deduction in respect of employment of new employees के बारे में बात करता है.
Q.3 – इस section में assessee को कौन सी deduction नहीं मिलेगी?
Ans. - Assessee को following deductions allow नहीं होगी:-
• Section 10AA- Special Economic Zones में new established Units के respect में जो profit and gains derive किये गए हैं उनका exemption नहीं दिया जाएगा;
• Section 32(1)(iia) – Manufacturing undertaking के द्वारा New Plant And Machinery acquired and install करने पर 20% या 35% का Additional Depreciation का deduction भी नहीं दिया जाएगा;
• Section 1AC- new plant or machinery में किए गए Investment से related expenditure का deduction भी नहीं दिया जाएगा;
• Section 32AD- Andhra Pradesh, Telengana, Bihar and West Bengal के backward areas में located manufacturing undertaking में assessee द्वारा acquired और installed किए गए नए plant and machinery की actual cost का 15% deduction भी नहीं दिया जाएगा;
• Section 33AB- India में Tea, coffee and rubber के growing और manufacturing के business के profit and gains का 40% का deduction भी नहीं दिया जाएगा जितना Tea, coffee and rubber board द्वारा approved scheme के अनुसार NABARD के पास जमा किया गया है;
• Section 33ABA- India में petroleum या natural gas के extraction या production के business से हुए profit का 20% deduction भी नहीं दिया जाएगा जितना SBI approved scheme के पास जमा किया गया है, या site restoration account के पास जमा किया गया है;
• Section 35(2AA)- National Laboratory या university या IIT या scientific research के लिए approved specified person को किया गया payment का deduction नहीं दिया जाएगा;
• Section 35(2AB)- Bio technology के business में engage किसी company के द्वारा incurred किये गए in house scientific research expenditure पर deduction नहीं दिया जाएगा;
• Section 35(AC) - eligible projects या schemes में किए गए Expenditure का भी deduction नहीं मिलेगा;
• Section 35(AD) – Specified Business के investment linked tax deductions नहीं मिलेगा;
• Section 35CCC - Agricultural extension project पर किया गया Expenditure का deduction भी नहीं मिलेगा;
• Section 35CCD - skill development project पर किया गया Expenditure का deduction भी नहीं मिलेगा;
• Section 35(1)(ii), 35(1)(iia), 35(1)(iii) - scientific research, social science या statistical research के लिए किसी research association, company या university को payment का deduction भी नहीं मिलेगा;
• लेकिन section 80JJAA का Deduction मिलेगा जो new employees को रखने पर expenditure का additional 30% दिया जाता है;
• किसी भी पुराने assessment year के carried forward loss का भी deduction नहीं मिलेगा जो बताए गए deduction से related हैं;
• Section 32 के depreciation को prescribed manner से determine किया जाएगा. यहाँ additional depreciation under section 32(1)(iiA) का नही मिलेगा;
Q.4- क्या एक बार इस section को opt करके assesse withdraw कर सकता है?
Ans.- इस section के provision तभी apply होंगे जब assessee उस option को section 139(1) के under बताई गई due date पर या उससे पहले choose कर लेता है और एक बार option exercise करने के बाद उसको withdraw नहीं कर सकते.