Q.1- यह section कौन सी Company पर applicable होता है ?
Ans.- यह section domestic company पर applicable होता है, जो assesse को 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाले financial year के लिए 22% की rate से income-tax pay करने का option provide करता है, यदि कुछ conditions satisfy हो जाती है. इसके लिए Form 10-IC में fill कर के submit करना होगा.
Q.2- इस section में rate of टैक्स क्या होगा ?
Ans.- इस section के लिए rate of टैक्स 22%, surcharge 10% और Higher Education Cess 4% होगा.
Q.3- जो company इस section को opt करती है उस पर MAT के provision apply होंगे ?
Ans.- जो company इस section के option को choose करेगा उसपर MAT के provision applicable नहीं होंगे.
Q.4 - कौनसी conditions fulfil करना ज़रूरी इस section के लिए ?
Ans.- इस section के लिए following conditions apply होती है:-
1) Company का setup and registration की date के लिए किसी भी तरह का time limit नहीं दी गयी है means किसी भी तरह की company इस section में दिए गए benefit को avail कर सकती है;
2) उस person की total income में किसी भी तरह का कोई भी deduction नहीं मिलेगा, जो section 10AA, 32(1)(iia), 32AD, 33AB, 33ABA, 35(1)(ii), 35(1)(iia), 35(1)(iii), 35(2AA), 35(2AB), 35(AD), 35CCC, 35CCD, में बताया गया हैं;
3) Chapter VI-A के deductions भी allow नहीं किए जाएंगे;
4) लेकिन section 80JJA का Deduction मिलेगा जो new employees को रखने पर expenditire का additional 30% दिया जाता हैऔर साथ में section 80M का भी Deduction दिया जाएगा जो certain inter-corporate dividends के बारे में है.
Q.5- अगर assessee किसी previous year में conditions fulfil नहीं कर पाता तो क्या consequences होंगे ?
Ans.- अगर यह conditions satisfy नहीं होती हैं तो इस section के option को invalid माना जाएगा और एसे treat किया जाएगा जेसे एसा कोई option कभी exercise किया ही नहीं गया था.
Q.6- किसी person की unit IFSC में located है, ऐसे में क्या provision दिया गया है ?
Ans.- अगर किसी person की International Financial Services Centre में कोई Unit है (section 80LA(1A) में referred है , जो Deductions in respect of certain incomes of Offshore Banking Units and International Financial Services Centre के बारे में बात करता है) और उसने इस section में दिए गए option को exercise कर रखा है तो जो conditions इस section में दिए गए option को exercise करने के लिए fulfil करनी है उसमे modification कर के section 80LA में दिए गए deductions को allow किया जाएगा बशर्ते इस section की दूसरी condition को भी fulfil करने के बाद.
Q.7- क्या assesse को 139(1) में return file करना ज़रूरी है?
Ans.- इस section के provision तभी apply होंगे जब assessee उस option को section 139(1) के under बताई गई due date पर या उससे पहले choose कर लेता है या अपने first return of income file करने पहले करना होगा और एसा न करने पर दौबारा यह option available नहीं होगा और एक बार option exercise करने के बाद उसको withdraw नहीं कर सकते.