Q.1- यह section किसके बारे में है?
Ans.- यह section Indian resident co-operative societies को income tax pay करने का alternative option provide करता है, जिसमे उनकी total income पर 22% से tax लगेगा यदि वह कुछ conditions को satisfy करता है. इस option को assessee F.Y 01/04/2020 या उसके बाद opt कर सकता है.
Q.2- यह section opt करने के बाद assessee को कौन से exemptions और deductions का claim नहीं मिलेगा?
Ans. - यदि assessee इस option को opt करता है तो following exemptions और deductions को claim नहीं कर सकते:-
• Sec 10AA [Exemption for SEZ units];
• Sec 32(1)(iia) [Additional depreciation];
• Sec 32AD [Investment in new plant or machinery in notified backward areas];
• Sec 33AB [Tea, Coffee, Rubber development account];
• Sec 33ABA Site Restoration Fund;
• Sec 35(1)(ii)/(iia)/(iii) or Section 35(2AA) [Certain payments to research association, university, college, national laboratory, etc.];
• Sec 35AD [Investment linked deduction];
• Sec 35CCC[Expenditure on agricultural extension project];
• Chapter VI-A के कोई भी deductions allow नहीं होंगे लेकिन यहाँ deductions Sec 80JJAA [Deduction for additional employee cost] की छुट मिलेगी.
Q.3 - यह section opt करने के बाद assessee को अन्य और कौनसी बातों का ध्यान रखना होगा?
Ans.- जो assessee इस section को OPT करता है उसको Carry forward Loss या unabsorbed depreciation set off नहीं करने देंगे, यदि वो loss या depreciation उस deduction से related है जो इस section में disallowed है, Additional depreciation की deduction.
Q.4 – यदि कोई assessee दी गई condition को पूरा करने में fail हो जाता है तब क्या provision apply होंगे?
Ans. - यदि कोई भी person दी गई condition को पूरा करने में fail हो जाता है तो यहाँ option invalid हो जाता है इस तरह से जेसे की ये option exercised ही नहीं किया गया हो उस साल के लिए और आगे आने वाले सभी सालो के लिए option invalid हो जाता है.
Q.5 - क्या IFSC में located unit इस section को opt कर सकती है?
Ans. - किसी person के पास International Financial Services Centre में Unit [80LA में define] है तो वह भी इस section को Opt कर सकती है.
Q.6- इस option को assesse कैसे opt करे?
Ans. - जो भी इस section में दिया गया हो apply नहीं होगा जब तक person के द्वारा option को prescribed manner में exercised नहीं किया जाता है-
• Assessee को section 139(1) के under specified due date को या उससे पहले इस section को Opt करना होगा और ऐसा option को एक बार प्रयोग करने के बाद के आने वाले subsequent assessment years पर apply होगा.
• एक बार option को exercised कर लिया फिर same या किसी दूसरे previous year के लिए उससे withdrawn नही किया जा सकता है.