Q.1 - यह section कब से applicable हुआ है?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - अगर कोई person claim करता है की वह input tax credit के लिए eligible है तो उस case में proof करने का burden किस के ऊपर होता है?
Ans. - अगर कोई person claim करता है की वह input tax credit के लिए eligible है तो उस case में proof करने का burden भी उस person पर ही आएगा.
Q.1 - यह section कब से applicable हुआ है?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 – कौन से person के पास goods के sample लेने की power होती है?
Ans. - Commissioner या उस के द्वारा authorised किए officer के पास किसी भी taxable person के possession goods के sample लेने की power होती है. उस person को जो sample लिया है उसकी receipt भी दी जाएगी.
Q.1 - यह section कब से applicable हुआ है?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 – कौन सी information को publish नहीं कर सकते है?
Ans. - ऐसी information जो section 150 या section 151 के purpose से दी गई थी उसको publish नहीं कर सकते है.
Q.3 – कौन सी information को इस act के under चल रही proceedings में भी use नहीं कर सकते है?
Ans. - ऐसी information जो section 150 या section 151 के purpose से दी गई थी इस act के under चल रही proceedings में भी use नहीं कर सकते है जब तक उससे opportunity of being heard नहीं दी जाती.
Q.4 - कब उसे use करते है ऐसी information जो section 150 या section 151 के purpose से दी गई थी?
Ans. - Concerned person या उसके authorised representative की written में consent ले कर use कर सकते है, ऐसी information जो section 150 या section 151 के purpose से दी गई थी.
Q.1 - यह section कब से applicable हुआ है?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - कौन से person के पास information मंगवाने की power होती है?
Ans. - Commissioner या उस के द्वारा authorised किए officer के पास information मंगवाने की power होती है.
Q.1 - इस section के लिए कौन से person’s को consider करेंगे?
Ans. - Following specified persons को consider किया जाएगा:
• Taxable Person;
• Local Authority, Other Public Body or Association;
• Authority responsible for collecting VAT, Sales Tax, State Excise Duty, Central Excise Duty or Customs Duty;
• Authority appointed under Income Tax;
• Banking Company;
• State Electricity Board;
• Registrar or Sub-Registrar of Registration Act, 1908;
• Registrar of Companies;
• Registering authority of Motor Vehicles;
• Collector;
• Recognised Stock Exchange;
• Depository of Shares;
• Officer of Reserve Bank of India;
• Goods & Service Tax Network;
• Person to whom Unique Identity Number (UIN) is granted;
• Any other specified person on recommendation of the Council.
Q.2 – कौन से persons को information return file करना ज़रूरी है?
Ans. - अगर specified person’s को following records maintain करने है तो information return furnish करना होगा:
• Records of registration;
• Statement of accounts;
• Periodic returns;
• Details of payment of tax;
• Any other details of transaction of goods or services;
• Transaction relating to bank account;
• Transaction relating to consumption of electricity;
• Transaction of purchase;
• Sales;
• Exchange of goods or property;
• Right or interest in a property.
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Q.3 - क्या हर taxable person को information return file करना है?
Ans. - नहीं, सिर्फ वो specified person जिनको उपर mentioned records/details maintain करनी है सिर्फ वही यह return file करने के लिए बाध्य हैं.
Q.4 - Return के defective निकलने पर क्या provision है?
Ans. - Return के defective निकलने पर person को intimate किया जाता है और intimation के 30 days के अन्दर rectify करे.
Q.5 - Defect rectify न होने पर क्या penalty लगाई जाएगी?
Ans. - अगर specified time period में defective return rectify न हो तो ऐसा माना जाएगा की information return submit ही नहीं किया गया और Rs.100/- per day penalty लगाई जाएगी जब तक submit न किया जाए subject to maximum Rs.5,000/-.
Q.6 - Return file नहीं करने पर क्या consequences होंगे?
Ans. - Authority ऐसे case में notice serve करेंगे to furnish information return and notice service होने के 90 days के अन्दर return file करना होगा.[/expand]
Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Compliance rating system क्या होता है?
Ans. - सभी registered person’s को इस Act के provisions के compliance करने पर government द्वारा Goods and Services tax compliance rating score द्वारा rating दी जाएगी. यह rating समय-समय पर update की जाएगी. यह rating system अभी operationalized होना बाकी है.
Q.3 - Compliance rating कहाँ use की जाएगी?
Ans. - Inward supplies के credit की eligibility determine करने में, audit/scrutiny के cases के selection में, कोई benefit grant करते time आदि में compliance rating का use होगा.
Q.4 - Compliance rating में क्या parameters consider करेंगे?
Ans. - ऐसा कोई parameters या usage की methodology prescribe नहीं की गयी है.
Q.5 - Compliance rating को कैसे communicate करेंगे?
Ans. - Ratings को directly Registered Person को intimate किया जाएगा और public domain में भी mention किया जाएगा.
Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - यह section कब applicable होता है?
Ans. - यह section government को GST council की recommendation पर certain processes पर स्पेशल procedure prescribe करने की power देता है. जिस registered person की class पर यह applicable होगा यह notification में specified किया जाएगा.
Q.3 - किन processes को इस section में cover किया गया है?
Ans. - इस section में निम्लिखित processes covered हैं:
• Registration;
• Filing of returns;
• Payment of tax;
• Administration.
Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Deemed export क्या होता है?
Ans. - ऐसे goods जो India में manufacture और supply किए जाते है India के बाहर नहीं, और ऐसे supply के लिए payment Indian Rupees में या convertible foreign exchange में receive होता है.
Q.3 - यह section कहाँ applicable होता है?
Ans. - यह section government को power देता है की कुछ transactions को export न होते हुए भी deemed export की तरह treat कर सकते हैं.
Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Document की definition क्या है?
Ans.- Section 2(41) के अनुसार document मतलब written या printed records और electronic records जैसे date, record, date generated, image या sound जिससे electronic form या micro film या computer generated microfiche में store, receive या sent किया गया.
Q.3 – क्या इन् documents को valid माना जाएगा?
Ans. - सभी documents proceedings में valid or acceptable माने जायेंगे भले वह documents original हो या copy. इस Section के according documents के साथ एक certificate भी देना होगा जिसमे appropriate details, manner, and particulars of the documents होना चाहिये जिसे evidence के रूप में treat किया जाएगा.
Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Presumption से क्या मतलब है?
Ans. - Normally Presumption का मतलब है अनुमान लगाना means “किसी बात को सही मानना जब तक की वह बात गलत साबित नहीं हो जाती”.
Q.3 - यह section कब applicable होता है?
Ans.- जब किसी prosecuted person के खिलाफ GST Act के according proceedings में कुछ documents, proof के रूप में present किये जाते हैं तो section 144 उन presumptions को determine करता है जिन पर court द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है.
Q.4 - यह section कौन से cases की बात कर रहा है?
Ans. - यह section निचे दिए गए cases की बात कर रहा है:
• जहां कोई document इस Act या किसी other law के according किसी भी person द्वारा present किया गया है या
• उसके possession या control से जब्त कर लिया गया है या
• जहां कोई document किसी other law के according किसी भी proceedings के दौरान India के बाहर किसी भी place से receive किया गया है; और
• ऐसा document prosecuted person द्वारा उसके या किसी other person के against proof के रूप में present किया गया है, जिस पर उसके साथ jointly रूप से case चलाया गया है तो court उन documents को सच और सही मानेगी जब तक वह person यह prove नहीं कर देता की पाए गए documents गलत हैं भले ही वह documents stamp paper में attest हो या ना हो.