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Q.1 - यह section कब से applicable हुआ है?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 – अगर कोई person section 150 के under information return file नहीं करता तो उस case में क्या होगा?
Ans. – किसी person को information return file करने के लिए section 150(3) के under issue किये गए notice के time duration के अन्दर file नहीं करता है तो जब तक information नहीं दे देता तब तक Rs.100/- per day के हिसाब से penalty लगेगी और यहाँ penalty Rs.5/- हज़ार से ज्यादा की नहीं लग सकती है.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ है?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - कौन से offences पर penalty लगाई जा सकती है?
Ans. – निचे दिए गए सभी offences पर penalty लगाई जा सकती है:-
1) जब कोई person goods या services या दोनों की supply बिना invoice issue के करता है या incorrect या false invoice issue करता है;

2) जब कोई person goods या services या दोनों की supply किए बिना invoice issue करता है;

3) जब कोई person tax के रूप में कोई भी amount लेता है लेकिन वह due payment government को due date से 3 महीने के बाद तक payment करने में fail हो जाता है;

4) इस act के provisions के contravention में कोई भी tax collect करता है लेकिन government को payment करने की date से तीन महीने के बाद सरकार को payment करने में fail रहता है, जिस पर ऐसा payment due हो जाता है;

5) Section 52(1) के provisions के अनुसार tax deduct करने में fail हो जाता है, या ऐसा amount deduct करता है जो require amount से कम है, या वह due amount को Section 52(3) के under pay करने में fail हो जाता है;
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6) Section 52(1) के provisions के अनुसार tax collect करने में fail हो जाता है, या ऐसा amount collect करता है जो require amount से कम है, या वह Section 52(3) के under pay करने में fail हो जाता है;

7) इस act या rules के under के provisions के contravention में, goods या services या दोनों की receipt के बिना या तो fully या partially से input tax credit लेता है या use करता है;

8) इस act के under धोखे से tax refund लेना;

9) Section 20 या उसके under बनाए गए rules के contravention में input tax credit लेता है या distribute करता है;

10) इस act के under payable tax के payment से बचने के इरादे से financial records को falsifies या substitutes करता है या fake accounts या documents को produce करता है या कोई false information या return देता है;

11) जो person इस act के under register होने के लिए liable है लेकिन registration नहीं लिया है;

12) Registration के time पर या उसके बाद registration particulars से related कोई information गलत दी है;

13) इस act के under किसी भी officer को उस की duties करने में बाधा डालता है या रोकता है;

14) कोई भी taxable goods का transport बिना documents करता है;

15) इस act के under tax को बचने के लिए अपने business के turnover को छुपाता है;

16) इस act या rules के अनुसार books of account या other documents को रखने, बनाए रखने में fail हो जाता है;

17) इस act या rules के अनुसार किसी officer द्वारा मांगी गई information या documents को present करने में fail हो जाता है या इस act के under किसी भी proceedings के दौरान wrong information या documents present करता है;

18) किसी भी goods की supply, transports या stores, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने के कारण हैं की इस act के under जब्ती की जा सकती है;

19) किसी दूसरे registered person के registration number से कोई invoice या document issue करता है;

20) कोई material documents या evidence tamper या destroy करता है;

21) इस act के under detained, seized या attached किए गए goods के साथ tamper या dispose कर दिया है;

22) इन सभी cases में penalty लग सकती है.

Q.3 – ऊपर बताए गए offences पर कितनी penalty लगती है?
Ans. - जिस person ने offences किए है उस पर Rs.10/- हजार रुपये या section 51 के under tax चोरी या कम deduction या deduction नहीं की गई लेकिन सरकार को payment नहीं किया गया या धारा 52 के under collect नहीं किए गए tax या कम collect किए गए tax के बराबर amount या tax के बराबर राशि का payment करने के लिए उत्तरदायी होगा। collect किया गया लेकिन सरकार को payment नहीं किया गया या input tax credit किया गया या अनियमित रूप से वितरित किया गया, या धोखाधड़ी से दावा किया गया धनवापसी, जो भी अधिक हो.
1) जब कोई person goods या services या दोनों की supply बिना invoice issue के करता है या incorrect या false invoice issue करता है;

2) जब कोई person goods या services या दोनों की supply किए बिना invoice issue करता है;

3) इस act या rules के under के provisions के contravention में, goods या services या दोनों की receipt के बिना या तो fully या partially, input tax credit लेता है या use करता है;

4) Section 20 या उसके under बनाए गए rules के contravention में input tax credit लेता या distribute करता है;

5) इन cases से जितने भी amount का benefit हुआ है या tax evade किया है या input tax credit लिया है या pass on किया उतने amount की penalty देनी होगी. [/expand]

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ है?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - क्या appeal file करने पर भी कोई amount government को due पे करना पड़ेगा?
Ans. - हाँ, section 113(1) के under Appellate Tribunal के National या Regional Benches या State Bench या Area Benches द्वारा pass किये order के कारण कोई amount government को due है तो pay करना पड़ेगा भले ही High Court या Supreme Court को appeal किया है.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ है?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए section 117 और CGST Rules, 2017 के Rules 8 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - किस case में Supreme Court को appeal कर सकते है?
Ans. - निम्नलिखित order के against appeal की जा सकती है:
a) Appellate Tribunal की National Bench या Regional Bench द्वारा pass किये गये order की appeal SC में कर सकते है;
b) Section 117 के under appeal के reference में High Court के खुद से या aggrieved party या उसके behalf पर file की गई application के लिए High Court द्वारा pass किए गए order या judgement की appeal Supreme Court में की जा सकती है.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Appeal to High Court को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Appeal to High Court को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 117 और CGST Rules, 2017 के rules 8 और 114 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - क्या कोई person High Court में appeal कर सकता है?
Ans. - हाँ, कोई person जो Appellate Tribunal की State Bench or Area Bench के द्वारा pass किए गए order से सहमत नहीं है तो उस order के against वह High Court में appeal file कर सकता है लेकिन उन्हीं case के against में file की जाएगी जहां पर question of law से related issue हो.

Q.4 - Question of law का क्या मतलब होता है?
Ans. - Question of law का मतलब होता है ऐसा question जिसका answer law के interpretation के लिए relevant legal principles apply कर के दिया जाएगा.

Q.5 - कोई person कितने time में High Court में appeal कर सकता है?
Ans. - कोई person अगर State Bench or Area Bench के order से aggrieved person, high court में order की copy receive होने की date से 180 दिन के under appeal file कर सकता है और यह appeal prescribed form में file की जाएगी and prescribed manner में verify की जाएगी.
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Q.6 - क्या 180 दिनों के बाद भी High Court में appeal कर सकते है?
Ans. - अगर High Court को लगता है की appeal उचित कारण से 180 days में appeal file नहीं हो पाई, तो High Court appeal को 180 days के बाद भी admit कर सकता है.

Q.7 - क्या High court उसके द्वारा formulate किये गये substantial question of law पर ही hearing करेगी?
Ans. - हाँ, जहाँ किसी case में high court satisfied होती है की substantial question of law मौजूद है, तो court उस question को formulate करेगी और उस question पर hearing करेगी.

Q.8 - क्या कोई person High Court द्वारा formulate question पर argue कर सकता है?
Ans. - हाँ, defendant इस बात पर argue कर सकता है की वहाँ किसी भी तरह का substantial question of law मौजूद नहीं है हलाकि इसका यह मतलब नहीं है की High Court सिर्फ ऐसे तैयार question of law पर ही hearing करेगी, अगर Court satisfied होती है की कोई other question of law भी मौजूद है तो वह उस पर भी hearing कर सकती है.

Q.9 - क्या High Court other cases को भी determine कर सकता है?
Ans. - हाँ, High Court उन cases को भी determine कर सकता हैं जिन्हे state bench or area bench के द्वारा determine नहीं गया है या उन cases को भी determine कर सकता हैं जहा question of law को state bench या area bench के द्वारा गलत तरीके से determine किया गया है.

Q.10 - High Court की appeal को कितने judges के द्वारा सुना जाएगा?
Ans. - High Court में जो appeal file की गई है उसे कम से कम 2 judges की bench के द्वारा सुना जाएगा.

Q.11 - High Court के order को किस आधार पर pass किया जाएगा?
Ans. - High Court के order को Judges की majority के आधार पर pass किया जाएगा; लेकिन जहां पर किसी point पर majority नहीं बन पा रही है तब उस point पर other High Court के एक या एक से अधिक judges की bench के द्वारा majority के आधार पर उस Point पर order pass किया जाएगा और majority निकालते समय उन judges को भी इसमें include किया जाएगा इस case में जिन्होंने पहले अपना view रखा था.

Q.12 - High Court को appeal किस तरह से file की जाएगी?
Ans. - High Court को appeal Form GST APL-08 में file की जाएगी.[/expand]

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Appearance by authorized representative को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Appearance by authorized representative को समझने के लिए CGST Act 2017 के Section 116 और CGST Rules 2017 के Rules 116 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - क्या कोई person उसके behalf पर किसी और person को proceeding में present होने के लिए authorized representative के रूप में appoint कर सकता है?
Ans. - अगर किसी person को GST Act में चल रही proceedings के दोरान Appellate Authority, Appellate Tribunal या कोई भी officer के सामने present होना है तो वह अपने behalf पर present होने के लिए किसी other person को authorized representative के रूप में appoint कर सकता है, पर एसी जगह उसे इस act के according oath लेने या किसी बात की पुष्टि करने के लिए personally present होने की जरुरत न हो.

Q.4 - Authorize representative कौन से person को appoint किया जा सकता है?
Ans. - Authorize representative निम्नलिखित दिए गए हुए लोगो को appoint किया जा सकता है:
a) Relative or regular employee of the person;
b) Any practicing Advocate in India but जिसे Court ने practice करने से restrict न किया हो;
c) Any Chartered Accountant, Cost Accountant or Company Secretary जिनके पास certificate of practice हो साथ ही जिन्हें practice करने से restrict न किया गया हो;
d) State Government, Union territory or Board के retired officer जिन्होंने अपनी service के दौरान कम से कम दो सालों के लिए not below the rank of Group-B Gazetted officer की service की हो बशर्ते उस officer को retire हुए या resignation दिए एक साल हो चूका हो;
e) Registered person का GST practitioner.

Q.4 - Authorize representative कौन से person को appoint नहीं किया जा सकता है?
Ans. - Authorize representative निम्नलिखित दिए गए हुए लोगो को appoint नहीं किया जा सकता है:
a) जिन्हें government service से निकाला गया हो;
b) जिसे इस act के according या other किसी भी law के according convict किया गया है लेकिन वह offence proceeding में चल रहे offence के relation में हो;
c) वह person जिसको authority ने misconduct के लिए guilty पाया गया हो;
d) वो person जो insolvent declare किया हो, और जब तक insolvency continue रहती है;
e) हर person जो SGST, UTGST में Disqualified है वह CGST में भी disqualified माना जाएगा.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Interest on refund of amount paid for admission of appeal को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Interest on refund of amount paid for admission of appeal को समझने के लिए CGST Act 2017 के Section 115 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - Applicant को department के द्वारा refund amount पर section 56 के अनुसार कितने percentage per Annum की rate से interest दिया जाएगा?
Ans. - Applicant को sub-section 6 of section 107 और sub-section 8 of section 112 के under department द्वारा refund issue किया जाना है, जिसके बाद department के द्वारा refund amount पर section 56 के अनुसार 6% per annum की rate se interest दिया जाएगा. जिस date को applicant के द्वारा amount deposit किया गया था उस date से payment की date तक का interest दिया जाएगा.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - क्या Appellate Tribunal application को refer back कर सकती है?
Ans. - हाँ, Appellate Tribunal किसी भी application को refer back कर सकती है.

Q.3 - Appellate Tribunal कौन सी application को refer back कर सकती है
Ans. - Appellate Tribunal कोई भी application Appellate Authority, Revisional Authority या original Adjudicating Authority को refer back कर सकती है.

Q.4 - Appellate Tribunal कितनी बार hearing को adjourn कर सकती है?
Ans. - Appellate Tribunal sufficient cause के चलते maximum 3 बार hearing को adjourn कर सकती है.

Q.5 - क्या Appellate Tribunal अपने decision को amend कर सकती है?
Ans. - यदि Tribunal को स्वयं से या फिर Commissioner, State Tax का Commissioner, Union Territory का Commissioner या फिर appeal करने वाली party के notice पर पता चलता है की उसके द्वारा दी गए order में कोई error है तो उस case में वो order की date से 3 महीने में उसे amend कर सकता है.

Q.6 - Appellate Tribunal को कितने दिनों मे appeal को hear and decide करना पड़ता है?
Ans. - Appellate Tribunal को 1 साल के समय में अपील को hear and decide करना पड़ता है.

Q.7 - इस section के under appellant को opportunity of being heard देना compulsory है क्या?
Ans. - Appellate Authority द्वारा दिए जाने वाले amendment के order के चलते यदि:
a) Assessment की value बढ़ रही है या;
b) Refund या input tax credit की value कम हो रही है; या
c) और किसी party की liability बढ़ रही है;
तो ऐसा कोई भी order appellant को opportunity of being heard दिए बिना pass नहीं किया जा सकता है.

Q.8 - Order की copy किसको भेजी जाएगी?
Ans. - Appellate Tribunal द्वारा दिए गए order की copy Appellate Authority, Revisional Authority और Original Adjudicating Authority के साथ Appellant, Jurisdictional Commissioner, State Tax या Union Tax Commissioner को भी भेजी जाएगी.[/expand]

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Appellate Tribunal को application कौन file कर सकता है?
Ans. - वह person जो Appellate Authority के या Revisional Authority के order से aggrieved है वो Appellate Tribunal को application file कर सकता है.

Q.3 - Appellate Tribunal को कितने दिनों में application file की जा सकती है?
Ans. - Appellate Authority या Revisional Authority के द्वारा दिए गए order की communication date से 3 महीने में appeal की application file कर सकते हैं.

Q.4 - Appellate Tribunal कब application reject कर सकता है?
Ans. - Appellate Tribunal application reject कर देगा जब tax या ITC या difference in tax या ITC involved या penalty, fees या fine Rs.50,000/- से अधिक नही है.

Q.5 - Appellate Authority या Revisional Authority के किसी भी order की legality या propriety को check करने के लिए कितने दिनों मे apply कर सकते है?
Ans. - Appellate Authority या Revisional Authority के किसी भी order की legality या propriety को check करने के लिए उस decision की communication date से या फिर, उस decision या order से arise होने वाले points की determination date से 6 महीने में apply कर सकते हैं.

Q.6 - Appellate Authority या Revisional Authority के order को कौन person examine कर सकता है?
Ans. - Appellate Authority या Revisional Authority के order को Commissioner स्वयं की इच्छा से या SGST/UTGST के Commissioner की request पर call या examine कर सकता है.
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Q.7 - Memorandum of cross objection कितने दिनों मे file किया जा सकता है?
Ans. - Memorandum of cross objection 45 days मे file किया जा सकता है और ये period further 45 days के लिए extend किया जा सकता है.

Q.8 - Memorandum of cross objection किस form मे file किया जाता है?
Ans. - Memorandum of cross objection Form GST APL-06 में file किया जाता है.

Q.9 - Appellate Tribunal को application file करने के पहले कितना amount pre-deposit करना पड़ेगा?
Ans. - Appellate authority या Revisional authority तब ही application accept करेगी यदि:
a) Appellate Authority या Revisional authority के order में दी गई penalty, interest, tax या fees के amount को appellant द्वारा pay कर दिया गया है; और
b) Appellate authority या Revisional authority के order में जो tax का disputed amount है उसका 20 % जो 50 Crore से अधिक नहीं होना चाहिए pay कर दिया है.

Q.10 - Appellate tribunal को application कौन से form में file की जाती है?
Ans. - Appellate tribunal को application Form GST APL-05 में file की जाती है.

Q.11 - कितने दिनों में certified copy of the decision order appealed against shall be submitted और appellate tribunal कौन से form मे final acknowledgement issue करेगा?
Ans. - जिस order के against appeal file करी है उसकी certified copy appeal file करने से 7 दिन में submit करनी होगी, और उसके receivable पर Appellate Authority या Authorised Officer द्वारा Form GST APL-02 में appeal number के साथ acknowledgement issue कर दिया जाएगा.

Q.12 - Appellate Tribunal को appeal file करने के लिए या restoration के लिए कितनी fees deposit करनी पड़ेगी?
Ans. - Appeal की filing या restoration के लिए हर 1 लाख रूपए के tax या ITC या इन दोनों के difference की value या फिर जिस order के सम्बन्ध में appeal की जा रही है उसमें determine किए गए fine, fees या penalty के amount के लिए fees 1 हज़ार रूपए होगी पर 25 हज़ार से अधिक नही होना चाहिए.

Q.13 - Rectification of errors के case में कितनी fees deposit करनी रहती है?
Ans. - Rectification of errors में कोई fees pay करने की जरुरत नहीं है.

Q.14 - Appellate Tribunal को application कौन से form में file करेंगे?
Ans. - Appellate Tribunal को Form GST APL-07 में appeal file की जाएगी.[/expand]

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Appellate Authority या Revisional Authority के order के against कहा appeal file कर सकते है?
Ans. - Appellate Authority या Revisional Authority के order के against Appellate Tribunal को file कर सकते है.

Q.3 - Appellate Tribunal कौन constitute करता है?
Ans. - Government notification के द्वारा Appellate Tribunal को constitute करती है.

Q.4 - Appellate Tribunal के पास क्या power होती है?
Ans. - Appellate Tribunal के पास National bench and benches thereof (Regional Bench) and State bench and benches thereof (Area bench) की power होती है.

Q.5 - Appellate Tribunal की National Bench कहा situated है?
Ans. - Appellate Tribunal की National Bench, New Delhi मे situated है.

Q.6 - Appellate Tribunal की National Bench मे कितने member होते है?
Ans. - Appellate Tribunal की National Bench मे minimum 2 member’s होते है, जिसमें Technical member from Centre और Technical member from State.
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Q.7 - Appellate Tribunal की Regional Bench मे कितने member होते है?
Ans. - Appellate Tribunal की Regional Bench मे 3 member होते है जिसमें judicial member, one technical member of centre, और one technical member of state.

Q.8 - National bench के against कहा appeal की जा सकती है?
Ans. - National bench के against appeal केवल Supreme Court मे की जा सकती है.

Q.9 - Appellate Authority or Revisional Authority के order के against National bench को किस matter पर appeal file कर सकते है?
Ans. - Appellate Authority or Revisional Authority के order के against National bench को place of supply के matter पर appeal file कर सकते है.

Q.10 - Appellate Authority or Revisional Authority के order के against State bench को कौन से matter पर appeal file कर सकते है?
Ans. - Appellate Authority or Revisional Authority के order के against State bench को other than place of supply के matter पर appeal file कर सकते है.

Q.11 - State bench के against कहा appeal की जा सकती है?
Ans. - State bench के against appeal की application high court मे फाइल कर सकते है.

Q.12 – Rs.5/- लाख से कम amount के matter के लिए bench में कितने member required है?
Ans. - 1 member require for matter amount less than Rs.5/- Lakh.

Q.13 - Bench का decision final करने के लिए कितने member की approval ज़रूरी है?
Ans. - Bench का decision final करने के लिए majority members की approval ज़रूरी है और यदि सारे members equal vote करते हैं तो उस case में जिस point में decision नहीं निकल पा रहा है उसे किसी दूसरे member को refer किया जाएगा और उसके द्वारा दिए गए opinion पर majority votes से decision को final किया जाएगा.[/expand]

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