Q.1- यह section किसके बारे में है?
Ans. - जहाँ Assessee की total income में carbon credit के transfer की income include है, तो ऐसी income को इस section में charge किया जाएगा.
Q.2- इस section में rate of tax क्या होगा?
Ans. - इस section के लिए 10% की rate से tax charge किया जाएगा.
Q.3 - क्या assesse इस section की income के against कोई deduction या allowance claim कर सकता है?
Ans. - Carbon credit की income compute करते समय किसी भी तरह के expenditure या allowance का deduction allowed नहीं किया जाएगा.
Q.1- यह section किसके बारे में है?
Ans.- जहाँ eligible assessee की total income में India में developed और registered patent की royalty से earned income शामिल हो, तब उस income की chargeability के बारे में यह section बात करता है.
Q.2- इस section में rate of tax क्या होगा?
Ans. - इस section के लिए 10% की rate से tax charge किया जाएगा.
Q.3- इस section के लिए Eligible Assesse कौन होगा?
Ans. - Eligible Assesse means ऐसा person जो India का resident है और जो patentee है.
Q.4 - Patentee से क्या मतलब है?
Ans.- Patentee मतलब किसी invention को invent करने वाला true और first person जिसका नाम patent register में patent act के according patentee के तौर पर register है.
Q.5- Patent के respect में royalty का की अर्थ है?
Ans. - इसका अर्थ है ऐसा consideration जो:
• Patent के respect में rights को transfer करने पर; या
• Patent के काम करने या उसके respect में इनफार्मेशन देने पर; या
• Patent को use करने के लिए; या
• उपरोक्त दी गई activity के respect में कोई service provide करने पर arise हुआ
• इसमें lump sum consideration include है लेकिन ऐसी income जो recipient के capital gain के अन्दर taxable हो या patent processes/ patented article का use commercial करके manufactured product के sale पर received consideration को exclude करता है.
Q.6 - Assesse इसके के लिए कब तक apply कर सकता है?
Ans. - Eligible Assesee Rule 5G में prescribed manner में section 139(1) में prescribed due date के अन्दर return of income को furnish करने के पहले इस option को opt कर सकता है.
Q.7 – अगर eligible assessee इस scheme को opt करने के बाद section के provisions को apply नहीं कर पता तब क्या consequences होंगे?
Ans. - जहाँ eligible assesse ने किसी assessment year में इस scheme को opt किया है or उसके आगे के 5 assessment year में इस section के अनुसार income offer नहीं की है तब जिस year में इस section का contravention हुआ उसके आगे के 5 assessment year तक इस scheme को opt नहीं कर पाएगा.
Q.8 - क्या assesse इस section की income के against कोई deduction या allowance claim कर सकता है?
Ans. - Patent or royalty से received हुई income के respect में किसी भी तरह के expenses की dedication allowed नहीं होगी.
Q.1- यह section किसके बारे में है?
Ans. - इस section के अनुसार जहाँ Assesee की total income में:
• Section 68 , 69, 69A , 69B , 69C, 69D की income शामिल है और assesse द्वारा section 139 में return of income में show भी किया गया है; या
• Assessing officer द्वारा section 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D में income determine की जाएगी, जो assesse ने income टैक्स return में include नही की गयी है;
• ऐसी income को इस section में chargeable किया जाएगा.
Q.2- यह taxability कौन से section पर apply होगी?
Ans. - यह taxability following section पर apply होगी:-
• Section 68 -Cash credits;
• Section 69 - Unexplained investments;
• Section 69A - Unexplained money;
• Section 69B - Amount of investments, etc., जो books of account में fully disclosed नहीं है;
• Section 69C - Unexplained expenditure; और
• Section 69D - Hundi पर borrowed or repaid amount पर.
Q.3- इस section में rate of टैक्स क्या होगा?
Ans. - इस section के लिए 60% की rate से tax charge किया जाएगा.
Q.4 – क्या assesse इस section की income के against कोई deduction या allowance claim कर सकता है?
Ans. - इस income के respect में pay किये गए किसी भी तरह के expenditure का कोई deduction allowed नहीं होगा.
Q.5 - क्या assesse इस section की income के against कोई loss को set off कर सकता है?
Ans. - नहीं, assesse इस section की income के against कोई loss को set off नहीं कर सकता है.
Q.1- यह section कौन सी income को taxable करता है?
Ans.-जहाँ trust या institution या University, education institute, hospital, या section 11 में referred trust या institution के behalf में anonymous donation के form में income received करता है तो ऐसे anonymous donation का 5% of total donation (including voluntary & anonymous donation); या Rs.1 लाख दोनों में से जो भी ज्यादा amount हो वो इस section में taxable होगा.
Q.2- इस section में rate of tax क्या होगा?
Ans. - इस section के लिए 30% की rate से tax charge किया जाएगा.
Q.3- Anonymous donation किसे कहा जाता है?
Ans. - Anonymous donation ऐसे voluntary contribution को बोलते है जहा पर trust या institution के द्वारा donor की identity का कोई record maintained नहीं किया गया है.
Q.4- कौनसे cases में यह section applicable नहीं होगा?
Ans. - Following cases में यह section applicable नहीं होगा:-
• कोई भी ऐसा trust या institution जिसका creation wholly religious purpose के लिए हुआ हो; या
• Charitable या religious trust या institution जिसको anonymous donation किसी specific direction के लिए receive हुआ है.
• इन पर anonymous donation के provision apply नहीं होंगे मतलब उनको ऐसे anonymous donation पर 30% tax pay नही करना हैं.
Q.1- यह section किस पर applicable होता है?
Ans. - यह section non-resident और non-citizen sportsman, sports association और entertainer पर applicable होता है.
Q.2- इस section में कौन सी income taxable होती है?
Ans. - इस section में following income taxable होती है:
• Sportsman द्वारा following sources से received Income:
• India में किसी game या sport में Participation के लिए (other than income from section 115BB – e.g. Winnings from lottery, horse racing etc);
• Advertisement से कोई income हो रही है;
• किसी newspaper, magazine, or journal में sports से related article में contribution दिया गया हे जिसके कारण कोई income हो रही हो.
• Nonresident sports association या institution को किसी sports के सम्बन्ध में कोई granted amount paid किया गया हे या paid किया जाना हे लेकिन इसमें wining from lottery , cross word puzzle को include नहीं किया गया है;
• Person जो India का citizen नहीं हे or non-resident person है, उसके द्वारा India में कोई performance किया गया है being an entertainer, जिसके कारण उसे कोई amount मिली है या मिलने वाली है.
Q.3- इस section में rate of tax क्या होगा?
Ans. - इस section के लिए rate of tax 20% (plus surcharge और cess) applicable होगा.
Q.4 – क्या assesse इस section की income के against कोई deduction या allowance claim कर सकता है?
Ans. - नहीं, assesse इस section की income के respect में कोई भी deduction claim नहीं कर सकता है.
Q.5 - क्या इस section में taxable income पर TDS deduct करना ज़रूरी है?
Ans. - हाँ, जो person payment कर रहा है responsible होगा TDS deduct करने के लिए u/s 194E 20 % के rate से.
Q.6- क्या assesse को 139(1) में return file करना ज़रूरी है?
Ans. - Assessee को section 139 (1) में return file करना जरुरी नहीं है अगर उसकी total income में सिर्फ इस section में बताई गयी income है और ऐसे Income पर TDS deduct कर लिया गया है.
Q.1- इस section में कौन सी income taxable होती है?
Ans. - इस section में casual income taxable होती है जैसे following की winning से हुई income:-
• Lottery;
• Betting;
• Gambling;
• Card game;
• Crossword puzzle;
• Race including horse race (income from the activity of owning and maintaining race horses के अलावा);
• इसी तरह का अन्य कोई game.
Q.2- इस section में कितने rate से टैक्स liable होगा?
Ans. - इस section में 30% से tax liable होगा.
Q.3- क्या casual income पर basic exemption available है?
Ans. - नहीं, casual income पर basic exemption available नहीं है, इस पर flat rate 30% plus surcharge and cess, (if applicable) लगाया जायेगा और साथ ही कोई expenditure की deduction नहीं मिलेगी.
Q.4- क्या इस section में taxable income पर TDS deduct करना ज़रूरी है?
Ans. - हाँ, अगर इस section में taxable income Rs.10000/- से ज़यादा है then जो person payment कर रहा है responsible होगा TDS deduct करने के लिए u/s 194B or 194BB; Section 194B- TDS on Winnings from lottery or crossword puzzle; Section 194BB – TDS on Winnings from horse race.
Q.5- क्या यह section non-resident पर भी applicable होता है?
Ans. - यह Section दोनों resident और non-resident पर applicable होता है.
Q.1- यह section किसके बारे में है?
Ans.- यह section Indian resident co-operative societies को income tax pay करने का alternative option provide करता है, जिसमे उनकी total income पर 22% से tax लगेगा यदि वह कुछ conditions को satisfy करता है. इस option को assessee F.Y 01/04/2020 या उसके बाद opt कर सकता है.
Q.2- यह section opt करने के बाद assessee को कौन से exemptions और deductions का claim नहीं मिलेगा?
Ans. - यदि assessee इस option को opt करता है तो following exemptions और deductions को claim नहीं कर सकते:-
• Sec 10AA [Exemption for SEZ units];
• Sec 32(1)(iia) [Additional depreciation];
• Sec 32AD [Investment in new plant or machinery in notified backward areas];
• Sec 33AB [Tea, Coffee, Rubber development account];
• Sec 33ABA Site Restoration Fund;
• Sec 35(1)(ii)/(iia)/(iii) or Section 35(2AA) [Certain payments to research association, university, college, national laboratory, etc.];
• Sec 35AD [Investment linked deduction];
• Sec 35CCC[Expenditure on agricultural extension project];
• Chapter VI-A के कोई भी deductions allow नहीं होंगे लेकिन यहाँ deductions Sec 80JJAA [Deduction for additional employee cost] की छुट मिलेगी.
Q.3 - यह section opt करने के बाद assessee को अन्य और कौनसी बातों का ध्यान रखना होगा?
Ans.- जो assessee इस section को OPT करता है उसको Carry forward Loss या unabsorbed depreciation set off नहीं करने देंगे, यदि वो loss या depreciation उस deduction से related है जो इस section में disallowed है, Additional depreciation की deduction.
Q.4 – यदि कोई assessee दी गई condition को पूरा करने में fail हो जाता है तब क्या provision apply होंगे?
Ans. - यदि कोई भी person दी गई condition को पूरा करने में fail हो जाता है तो यहाँ option invalid हो जाता है इस तरह से जेसे की ये option exercised ही नहीं किया गया हो उस साल के लिए और आगे आने वाले सभी सालो के लिए option invalid हो जाता है.
Q.5 - क्या IFSC में located unit इस section को opt कर सकती है?
Ans. - किसी person के पास International Financial Services Centre में Unit [80LA में define] है तो वह भी इस section को Opt कर सकती है.
Q.6- इस option को assesse कैसे opt करे?
Ans. - जो भी इस section में दिया गया हो apply नहीं होगा जब तक person के द्वारा option को prescribed manner में exercised नहीं किया जाता है-
• Assessee को section 139(1) के under specified due date को या उससे पहले इस section को Opt करना होगा और ऐसा option को एक बार प्रयोग करने के बाद के आने वाले subsequent assessment years पर apply होगा.
• एक बार option को exercised कर लिया फिर same या किसी दूसरे previous year के लिए उससे withdrawn नही किया जा सकता है.
Q.1- यह section किस पर applicable होता है?
Ans. - यह section सिर्फ Individual और Hindu undivided family पर applicable होगा.
Q.2- यह section किसके बारे में है?
Ans.- यह section individual और Hindu undivided family को income tax pay करने का alternative option provide करता है, जिसे assessee F.Y 01/04/2020 या उसके बाद opt कर सकता है.
Q.3 – इस section में क्या नया tax regime introduce किया गया है?
Total Income | Rate of Income Tax |
Upto Rs.2,50,000 | Nil |
From Rs.2,50,001 to Rs.5,00,000 | 5% |
From Rs.5,00,001 to Rs.7,50,000 | 10% |
From Rs.7,50,001 to Rs.10,00,000 | 15% |
From Rs.10,00,001 to Rs.12,50,000 | 20% |
From Rs.12,50,001 to Rs.15,00,000 | 25% |
Above 15,00,000 | 30% |
Q.4- Existing tax regime क्या है?
Net Income Range | Rate of Income Tax |
Upto Rs.2,50,000 | Nil |
From Rs.2,50,001 to Rs.5,00,000 | 5% |
From Rs.5,00,001 to Rs.10,00,000 | 20% |
Above 10,00,000 | 30% |
Q.5- यह section opt करने के बाद assessee को कौन से exemptions और deductions का claim नहीं मिलेगा?
Ans. - Assesse को following exemptions और deductions का claim नहीं मिलेगा:-
• Sec 10(5) [Leave Travel Concession];
• Sec 10(13A) [House Rent Allowance];
• Sec 10(14) [Special Allowances];
• Sec 10(17) [Allowances to MPs or MLAs];
• Sec 10(32) [Exemption for minor’s income upto Rs.1500/-];
• Sec 16 [Standard deduction , entertainment allowance & professional tax];
• Sec 10AA [Exemption for SEZ units];
• Sec 24(b) [Interest on borrowing in respect of Self occupied property];
• Sec 32(1)(iia) [Additional depreciation];
• Sec 32AD [Investment in new plant or machinery in notified backward areas];
• Sec 33AB [Tea, Coffee, Rubber development account];
• Sec 33ABA [Site Restoration Fund];
• Sec 35(1)(ii)/(iia)/(iii) or Section 35(2AA) [Certain payments to research association, university, college, national laboratory, etc.];
• Sec 35AD [Investment linked deduction];
• Sec 35CCC [Expenditure on agricultural extension project];
• Sec 57(iia) [Deduction from family pension];
• Chapter VI-A deduction (Section 80CCD (2), 80LA and 80JJAA के अलावा).
Q.6- Assesse को कौन से Exemptions और deductions allow होगी?
Ans. - Assesse को following exemptions और deductions allow होगी:
• Transport allowance जो Divyang Employees को दिए गए हैं;
• Conveyance Allowance;
• Cost of travel on tour या transfer को meet करने के लिये दिया गया कोई allowance;
• Employee द्वारा incurred ordinarily daily charges को meet करने के लिये दिया गया कोई allowance;
• NPS account के लिए employer’s contribution का Deduction Section (80CCD(2));
• Additional employee cost का Deduction (Section 80JJA).
Q.7- यह section opt करने के बाद assessee को अन्य और कौनसी बातों का ध्यान रखना होगा?
Ans. - जो Assesee इस section को OPT करता है उसको Loss का set off नहीं मिलेगा:-
• किसी पूर्व assessment year के Carry forwarded Loss या unabsorbed depreciation, यदि वो loss या depreciation उस deduction से related है जो इस section में disallowed है;
• House property से होने वाले loss को House property से होने वाली income के खिलाफ set-off किया जा सकता है। हालाँकि, इसे Loss के किसी other head के विरुद्ध set-off नहीं किया जा सकता है;
• Additional depreciation की deduction;
• किसी भी अन्य कानून के under मिलने वाली exemption or deduction allow नहीं होगी.
Q.8 – यदि कोई assessee दी गयी condition को पूरा करने में fail हो जाता है तब क्या provision apply होंगे?
Ans. - यदि कोई भी person दी गयी condition को पूरा करने में fail हो जाता है तब अगर:-
• Assesse के पास business or profession के अलावा कोई income रहती है तब यह option सिर्फ relevant previous year के लिए invalid होगा; और
• Assesse के पास business or profession की income रहती है तब यह option सिर्फ relevant previous year के साथ साथ subsequent years
के लिए भी invalid होगा.
Q.9- नए tax regime के लिए assesse कैसे opt करे?
Ans. - जो भी इस section में दिया गया हो apply नहीं होगा जब तक person के द्वारा option को prescribed manner में exercised नहीं किया जाता है:
• Assessee को section 139(1) के under specified due date को या उससे पहले इस section को Opt करना होगा यदि उसकी business या profession से income है, और ऐसे option को एक बार प्रयोग करने के बाद के आने वाले subsequent assessment year’s पर apply होगा;
• यदि Assesee की business के आलावा में other source मे income है तो वह return के साथ इस section को Opt कर सकता है यह option उसे हर साल available होगा;
Q.10 – इस regime को opt करने के बाद क्या assesse इससे withdraw कर सकता है?
Ans. - इसका following provision है:-
• अगर assesse के पास business or profession के अलावा कोई income रहती है उससे सिर्फ एक बार withdrawn किया जा सकता है किसी भी previous year के लिए other than the previous year जिस में option exercise किया गया था, फिर वो person उस option को कभी exercise नहीं कर सकता except जब वो business या profession बंद कर दे;
• यदि Assesee की business के आलावा में other source मे income है तो assesse year to year basis में scheme को opt करता है, अतः वह किसी भी previous year में withdraw कर सकता है other than the previous year जिस में option exercise किया गया था.
Q.1- यह section कौन सी company पर applicable होता है?
Ans.- यह section domestic Manufacturing company पर applicable होता है, जो assesse को 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाले financial year के लिए 15% की rate से income-tax pay करने का option provide करता है, यदि कुछ conditions satisfy हो जाती है. यह section किसी article या thing के manufacture या production से हो रही income पर tax calculate करने के लिए applicable होगा.
Q.2- इस section में rate of tax क्या होगा?
Ans. - इस section के लिए rate of tax 15 %, surcharge 10% और Higher Education Cess 4% होगा.
Q.3- जो company इस section को opt करती है उस पर MAT के provision apply होंगे?
Ans. - जो company इस section के option को choose करेगी उस पर MAT के provision applicable नहीं होंगे.
Q.4 – इस section के लिए कौन सी conditions fulfil करना ज़रूरी है?
Ans. - इस section के लिए following conditions apply होती है:
• Company का setup and registration 1 October 2019 या उसके बाद होना चाहिये और साथ साथ उस company की manufacturing भी 31 march 2024 से पहले commence हो जानी चाहिये;
• वह business new होना चाहिये means reconstruction या split हुए business के पास यह option नहीं रहेगा लेकिन अगर वह undertaking section 33B में referred undertaking से related है जो reconstruction या revival के कारण बनी है तो वह इस section का benefit ले सकता है;
• पुरानी plant and machinery का use किसी भी purpose के लिए नहीं होना चाहिये लेकिन अगर वह plant and machinery import की गई है और India में पहले कभी use नहीं की गई या उसके depreciation का deduction पहले कभी नहीं लिया गया है;
• Used plant and machinery के use के case में ध्यान देने वाली बात यह है की company के total plant and machinery की value का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिये;
• एसी कोई भी building जो पहले hotel या convention Centre के लिए use हो चुकी है और जिसका deduction section 80-ID में भी लिया जा चूका है, उसका use नहीं होना चाहिये;
• वह company सिर्फ manufacture या production या research या distribution के business में involved होनी चाहिये जो की किसी भी article या thing का हो सकता है;
• Software Development, Mining, Marble block को slab में convert करना, Gas को cylinder में भरना, books की printing, किसी cinematograph film का production करना या हर वो business जिन्हें central government ने notify कर रखा है, वह सभी business manufacture या production of article या thing नहीं कहलायेंगे;
• इन conditions को समझने के लिए अगर किसी भी तरह की difficulties आती है तो CBDT Central Government से approval ले कर guidelines issue कर सकती है ताकि इस तरह की difficulties दूर किया जा सके और new plant and machinery के use को भी promote करने के लिए ऐसी guidelines issue की जा सकती हैं;
• उस person की total income में किसी भी तरह का कोई भी deduction नहीं मिलेगा, जो section 10AA, 32(1)(iia), 32AD, 33AB, 33ABA, 35(1)(ii), 35(1)(iia), 35(1)(iii), 35(2AA), 35(2AB), 35(AD), 35CCC, 35CCD;
• Chapter VI-A के deductions भी allow नहीं किए जाएंगे;
• लेकिन section 80JJA का Deduction मिलेगा जो new employees को रखने पर expenditure का additional 30% दिया जाता हैऔर साथ में section 80M का भी Deduction दिया जाएगा जो certain inter-corporate dividends के बारे में है.
Q.5- अगर assessee किसी previous year में conditions fulfil नहीं कर पाता तो क्या consequences होंगे?
Ans. - अगर यह conditions satisfy नहीं होती हैं तो इस section के option को invalid माना जाएगा और एसे treat किया जाएगा जेसे एसा कोई option कभी exercise किया ही नहीं गया था और एसा हो जाने पर assessee section 115BAA में दिए गए option को exercise कर सकता है जिसमे 22% की rate से tax charge किया जाएगा.
Q.6- Close connection रखने वाले person’s के साथ किए गए transactions के respect में adjustments कैसे किए जाएंगे?
Ans.- अगर assessing officer का opinion है की company का किसी other person के साथ किसी तरह का close connection है, जिसके कारण profit ordinary से बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको यह power है, की उस बढे हुए profit को अपने संज्ञान में ले सके लेकिन अगर उस arrangement में section 92BA में referred specific domestic transaction involved है तो उसे arm length price के जरिये determine किया जाएगा और assessing officer द्वारा determine किए गए profit से ज्यादा जो profit है वह उस person की income के रूप में consider किया जाएगा जिसमे फिर 30% से tax charge होगा.
Q.7- क्या assesse को 139(1) में return file करना ज़रूरी है?
Ans. - इस section के provision तभी apply होंगे जब assessee उस option को section 139(1) के under बताई गई due date पर या उससे पहले choose कर लेता है या अपने first return of income file करने के पहले करना होगा और ऐसा न करने पर दोबारा यह option available नहीं होगा और एक बार option exercise करने के बाद उसको withdraw नहीं कर सकते.
Q.8- Company के amalgamation के case में क्या provision है?
Ans. - Amalgamation के case में section 115BAB के under exercised किया गया option केवल amalgamated company के case में valid रहेगा बशर्ते ऐसी company द्वारा conditions को satisfy करना continue रखा जाए.
Q.1- यह section कौन सी Company पर applicable होता है ?
Ans.- यह section domestic company पर applicable होता है, जो assesse को 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाले financial year के लिए 22% की rate से income-tax pay करने का option provide करता है, यदि कुछ conditions satisfy हो जाती है. इसके लिए Form 10-IC में fill कर के submit करना होगा.
Q.2- इस section में rate of टैक्स क्या होगा ?
Ans.- इस section के लिए rate of टैक्स 22%, surcharge 10% और Higher Education Cess 4% होगा.
Q.3- जो company इस section को opt करती है उस पर MAT के provision apply होंगे ?
Ans.- जो company इस section के option को choose करेगा उसपर MAT के provision applicable नहीं होंगे.
Q.4 - कौनसी conditions fulfil करना ज़रूरी इस section के लिए ?
Ans.- इस section के लिए following conditions apply होती है:-
1) Company का setup and registration की date के लिए किसी भी तरह का time limit नहीं दी गयी है means किसी भी तरह की company इस section में दिए गए benefit को avail कर सकती है;
2) उस person की total income में किसी भी तरह का कोई भी deduction नहीं मिलेगा, जो section 10AA, 32(1)(iia), 32AD, 33AB, 33ABA, 35(1)(ii), 35(1)(iia), 35(1)(iii), 35(2AA), 35(2AB), 35(AD), 35CCC, 35CCD, में बताया गया हैं;
3) Chapter VI-A के deductions भी allow नहीं किए जाएंगे;
4) लेकिन section 80JJA का Deduction मिलेगा जो new employees को रखने पर expenditire का additional 30% दिया जाता हैऔर साथ में section 80M का भी Deduction दिया जाएगा जो certain inter-corporate dividends के बारे में है.
Q.5- अगर assessee किसी previous year में conditions fulfil नहीं कर पाता तो क्या consequences होंगे ?
Ans.- अगर यह conditions satisfy नहीं होती हैं तो इस section के option को invalid माना जाएगा और एसे treat किया जाएगा जेसे एसा कोई option कभी exercise किया ही नहीं गया था.
Q.6- किसी person की unit IFSC में located है, ऐसे में क्या provision दिया गया है ?
Ans.- अगर किसी person की International Financial Services Centre में कोई Unit है (section 80LA(1A) में referred है , जो Deductions in respect of certain incomes of Offshore Banking Units and International Financial Services Centre के बारे में बात करता है) और उसने इस section में दिए गए option को exercise कर रखा है तो जो conditions इस section में दिए गए option को exercise करने के लिए fulfil करनी है उसमे modification कर के section 80LA में दिए गए deductions को allow किया जाएगा बशर्ते इस section की दूसरी condition को भी fulfil करने के बाद.
Q.7- क्या assesse को 139(1) में return file करना ज़रूरी है?
Ans.- इस section के provision तभी apply होंगे जब assessee उस option को section 139(1) के under बताई गई due date पर या उससे पहले choose कर लेता है या अपने first return of income file करने पहले करना होगा और एसा न करने पर दौबारा यह option available नहीं होगा और एक बार option exercise करने के बाद उसको withdraw नहीं कर सकते.