Q.1 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए Income Tax Act, 1961 के Rule 9 और Fourth Schedule के Part-A के Rule 8 को refer कर सकते हैं.
Q.2 - Recognised provident fund में participate करने वाले employee के accumulated balance का taxation कैसे किया जाएगा?
Ans. - यदि recognised provident fund में participate करने वाले employee के accumulated balance को उसकी total income में include कर दिया जाता है और Fourth Schedule के Part-A का Rule 8 उसपर applicable नहीं है तो उस case में Assessing Officer Rule 9(1) के provisions के अनुसार सारे taxes का calculation कर सकता है, पर यदि recognised provident fund में participate करने वाले employee के accumulated balance को उसकी total income में include नहीं किया जाता है और Fourth Schedule के Part-A के Rule 8 के under वह payable हो जाता है तो उस case में Rule 9(2) के अनुसार super-tax का calculation किया जाएगा.
Q.1 - Section 110 के under deduction कब allow की जाएगी?
Ans. - यदि assessee की total income में ऐसी income include की जाती है जिस पर इस act के under tax payable नहीं है तो उस case में उस assessee को chargeable income के respect में pay किए जाने वाले tax की deduction allow की जाएगी.
Q.2 - कितने amount की deduction allow की जा सकती है?
Ans. - Chargeable income के respect में pay किए जाने वाले total tax में non-taxable income पर average rate of income-tax charge करके calculate की गई tax की value की deduction allow कर दी जाएगी.
Q.1 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए Income Tax Act, 1961 के Section 10(10C), 17(3), 57(iia) को refer कर सकते हैं.
Q.2 - यह section किस पर applicable है?
Ans. - यह section उस assessee पर applicable है जो किसी financial year में salary की income receive करता है.
Q.3 - Section 89 के under relief कब allow की जाएगी?
Ans. - Section 89 के under उस assessee को relief allow की जाएगी जो किसी financial year में arrears या advance में salary के nature की following income receive करता है:
• 12 महीने से ज्यादा period की salary; या
• Section 17(3) के provisions के under profit in lieu of salary से related मिलने वाला payment;
• Section 57 (iia) के Explanation में refer किया गया family pension से related वो amount जो arrear में pay किया जाएगा जिसके कारण उसकी total income उस rate से higher rate पर assess की जाएगी जिससे normally किया जाना चाहिए था;
और Section 89 के under relief तब ही allow की जाएगी जब Assessing Officer उसको submit की गई application से satisfy होकर assessee को prescribed relief allow कर देगा.
Q.4 - Relief कब allow नहीं की जाएगी?
Ans. - Section 89 के under assessee को आगे बताई गई income के relation में कोई relief allow नहीं की जाएगी:-
• Voluntary retirement या service के termination के case में voluntary retirement scheme के under receive या receivable amount;
• Section 10 (10C)(i) में refer की गई public sector company से मिलने वाला amount;
• Voluntary separation scheme से receive या receivable amount यदि voluntary retirement या service के termination या फिर voluntary separation के सम्बन्ध में Section 10 (10C)(i) के under किसी assessment year में assessee exemption claim कर चुका है.
Q.1 - यह section किस पर applicable है?
Ans. - यह section उस individual assessee पर applicable है जो India का resident है.
Q.2 - इस section के under deduction कब allow की जाएगी?
Ans. - ऐसा individual assessee जो India का resident है उसे Section 87A के under deduction तब ही allow की जाएगी जब उस assessment year में उसकी total income की value Five Hundred Thousand Rupees (Rs. 5,00,000) से ज़यादा नहीं होगी.
Q.3 - Section 87A में कितने amount की deduction allow की जा सकती है?
Ans. - एक Indian resident individual assessee जिसकी किसी assessment year में total income की value 5 lakh रूपए से ज्यादा नहीं है उसे इस section के under उसकी total income से related income tax की value का 100% या फिर Twelve Thousand and Five Hundred Rupees (Rs.12,500), इनमें से जो भी कम होगा, उतने value की deduction allow [Rebate] की जाएगी.
Q.1 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए Income Tax Act, 1961 के Section 87A, 88, 88A, 88B, 88C, 88D, 88E को refer कर सकते हैं.
Q.2 – Act के under income calculate करने के लिए कौन सी deductions allow की जाएगी?
Ans. – Assessment year में total income पर charge किए जाने वाले income tax की value compute करते वक्त उस amount में से जो deductions को allow किया जाएगा वो कुछ इस प्रकार है:
• Section 87A (Rebate of income-tax in case of certain individuals)
• Section 88 (Rebate on life insurance premium, contribution to provident fund, etc.)
• Section 88A (Rebate in respect of investment in certain new shares or units)
• Section 88B (Rebate of income-tax in case of individuals of sixty-five years or above)
• Section 88C (Rebate of income-tax in case of women below sixty-five years)
• Section 88D (Rebate of income-tax in case of certain individuals)
• Section 88E (Rebate in respect of securities transaction tax).
Q.3 – कितने amount की deduction allow की जा सकती है?
Ans. - Section 87A, 88, 88A, 88B, 88C, 88D और 88E के under allow की गई deduction की aggregate value कभी भी उस assessment year में total income पर charge किए जाने वाली income tax की value से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
Q.1 – Section 80U की deduction कौन से case में मिलेगी?
Ans. - Assessee person with disability है और उसके पास medical authority का certificate है की वह person with disability है तो उसे deduction इस section मे मिल जायेगी।
इस section मे deduction flat amount के basis पर मिलेगी इसका मतलब है assessee के actual amount of expenses से कोई मतलब नहीं है.
Q.2 – Section 80U की deduction कौन से assessee को मिलेगी?
Ans. - Taxpayer resident individual होना चाहिए और deduction स्वयं के लिए ले रहा हो.
Q.3 - Section 80U की deduction को claim करने के लिए कौन सी condition fulfill करना है?
Ans. – Conditions to claim deduction:-
• वह कम से कम 40% disability से suffer कर रहा हो और
• Disability recognized medical authority के द्वारा certify होनी चाहिए
Q.4 – Section 80U में disability का क्या मतलब है?
Ans. – Disability मतलब Person with disability Act, 1995 से लिया गया है उसके अनुसार disability मे-
• Blindness;
• Low vision;
• Hearing impairment;
• Mental illness (Mental disorder ) इत्यादि शामिल है
Q.5 – Section 80U में Medical authority का क्या मतलब होता है?
Ans. – Medical authority का मतलब Person with disability Act, 1965 मे बताया गया है उसके अनुसार Medical authority का मतलब है-कोई भी hospital (government hospital) या institution(government institution) जो appropriate government ने notify किया है.
Q.6 – Section 80U में deduction claim करने कौन से assessee को कौन से person से certificate of disability लेना है?
Ans. – Section 80U मे deduction claim करने के लिए assessee के पास person with disability का certificate होना जरूरी है जो medical practitioner से लिया गया हो.
Q.7 – Section 80U में Medical practitioner का क्या मतलब होता है?
Ans. – Medical practitioner मे include है:-
• A neurologist with a Doctor of Medicine (MD) degree in Neurology.
• A Pediatric Neurologist for children having a degree equivalent to neurologist in MD.
• A Civil Surgeon or a Chief Medical Officer (CMO) from any Government hospital.
Q.8 – Section 80U में कितनी deduction मिलेगी?
Ans. – Amount of deduction: - इस section में Taxpayer flat deduction के लिए eligible है irrespective of actual expenses.
• यदि assessee person with disability है तो Flat Rs.75 हजार का deduction allow होगा; or
• यदि assessee person with severe disability है तो Flat Rs.1 लाख 25 हजार का deduction allow होगा.
Q.9 – Section 80U में severe disability का क्या मतलब है?
Ans. – Section 80U मे severe disability का मतलब है 80% या उससे ज्यादा की disability.
Q.10 – Section 80U मे deduction कैसे claim की जा सकती है?
Ans. – Section 80U मे assessee को deduction claim करने के लिए हर return of income के साथ certificate of disability Form 10-IA attach करना होगा.Certificate of disability medical authority के द्वारा issue किया जाना चाहिए.
Q.11 – Section 80U मे deduction किस case में claim नही कर सकते है?
Ans. – Section 80U मे deduction below mentioned cases में नही मिलेगी:
• अगर certificate मे कोई expiry period specify है और वह period expire हो गया हो तो deduction allow नहीं होगी, लेकिन अगर reassessment हो गया हो और certificate का period extent किया हो तो deduction मिल जाएगी;
• अगर किसी assessee के relative ने assessee का deduction 80DD मे claim कर ली है तो assessee खुद 80U मे deduction claim नहीं कर पाएगा.
Q.1 – Section 80TTB की deduction कौन से case में मिलेगी?
Ans. - Section 80TTB senior citizen के लिए applicable है, अगर assessee senior citizen है और उसकी gross total income में ऐसी income भी include है जो deposits पर मिला interest amount है और यह interest उसे Bank से receive हुआ हो या Cooperative society जो banking business करती है उनसे receive हुआ हो या Post office, से receive हुआ होतो उसे deduction इस section मे मिल जायेगी.
Q.2 – Section 80TTB में maximum कितना deduction मिलेगा?
Ans. - यदि interest का amount Rs 50 हजार से कम हैं तो पूरी amount की deduction मिलेगी और other case मैं Rs 50 हजार तक के amount की deduction मिलेगी.
Q.3 - Section 80TTB में deduction कौन से case में नही मिलेगा?
Ans. – Following person को 80TTB की deduction नही मिलेगी:
• Companies, LLP, AOP, BOI या partnership firms को interest income पर section 80TTB का benefit नही मिलेगा;
• Saving account जिसे held किया गया है firm, AOP या BOI के द्वारा या इनके behalf पर तब ऐसे saving account से जो Interest received हुआ हे ऐसे interest पर section 80TTB के under firm के partner या AOP या BOI के member की gross total income को compute करते समय deduction नहीं मिलेगी.
Q.4 – Income अगर basic exemption से कम है तो क्या इस section में deduction मिलेगी?
Ans. – इस section में deduction सिर्फ तब ही मिलेगी जब assessee की income, basic exemption limit जो chargeable to tax है से ज्यादा है (इसका मतलब है assessee की income जब 2 लाख 50 हजार से ज्यादा है).
Q.1 – Section 80TTA की deduction कौन से case में मिलेगी?
Ans. - Section 80TTA की deduction अगर assessee जो की एक individual या HUF है (जो senior citizen नही हैं) इनकी gross total income, में saving bank account में deposit किए गए amount से received हुए interest की income include है, तो उस interest amount की deduction individual या HUF को मिल जाएगी यहाँ interest जो उसे time deposit से received हो रहा हो उस interest की deduction नही मिलेगी.
Q.2 – Section 80TTA में maximum कितना deduction मिलेगा?
Ans. – अगर कोई Interest received हो रहा है Bank से या Cooperative society से जो की banking business में engaged है या Post office से, तब Assesee को actual में जो interest received हुआ है वो या Rs.10 हजार दोनों में से जो भी कम हो उतनी deduction मिलेगी, it means इस section के अन्दर maximum Rs.10 हजार की deduction allowed होगी.
Q.3 - Section 80TTA में deduction किस case में नही मिलेगा?
Ans. – Following person को 80TTA की deduction नही मिलेगी:-
• Companies, LLP, AOP, BOI या partnership firms को interest income पर section 80TTA का benefit नही मिलेगा;
• Saving account जिसे held किया गया हे firm, AOP या BOI के द्वारा या इनके behalf पर तब ऐसे saving account से जो Interest received हुआ हे ऐसे Interest पर section 80TTA के under firm के partner या AOP या BOI के member की gross total income को compute करते समय deduction नहीं मिलेगी;
• Section 80TT के अन्दर senior citizen को deduction नही मिलेगी इन्हें deduction allowed होगी under section 80TTB Deduction in respect of interest on deposits in case of senior citizens में मिलेगी.
Q.4 - Section 80TTA में Time deposit का क्या मतलब है?
Ans. - Time deposit means एक fixed time के expire होने के बाद deposit के amount को Re-pay करना है.
Q.5 – Income अगर basic exemption से कम है तो इस section में deduction मिलेगी की नही?
Ans. – इस section में deduction सिर्फ तब ही मिलेगी जब assessee की income, basic exemption limit जो chargeable to tax है से ज्यादा है (इसका मतलब है assessee की income जब 2 लाख 50 हजार से ज्यादा है).
Q.1 – Section 80RRB की deduction कौन से case में मिलेगी?
Ans. - Section 80RRB की deduction अगर कोई resident individual जिसके पास कोई patent है और वह उस patent से income earn करता है royalty के form में तो उस income के लिए उसे section 80RRB में deduction मिल जाएगी, लेकिन इस section में deduction के लिए resident assessee First and True inventor होना चाहिये और patent Act में register होना चाहिये और यह registration 1-04-2003 या उसके बाद हुआ होना चाहिये.
Q.2 – Section 80RRB में First and true inventor का मतलब क्या होता है?
Ans. - First and true inventor का मतलब है जिस व्यक्ति ने first time और real senses मे कोई invention किया है, और इसमे वो व्यक्ति include नहीं होगा जो first time उस invention को India मे import करता है या वो व्यक्ति जो first time India मे इससे related communication receive करता है।
Q.3 - Section 80RRB की deduction के लिए कौन eligible है?
Ans. - Section 80RRB की deduction के लिए Resident individual जिसके पास patent है यहाँ पर co-owner को भी included किया गया है eligible है.
Q.4 - Section 80RRB में कितना deduction मिलेगा?
Ans. - अगर assessee की gross total income में royalty की income include हे तब Royalty से जो भी amount receive हुआ है उसके बराबर amount या Rs. 3,00,000 जो भी दोनों में से कम हो उतने का deduction मिलेगा.
Q.5 - Section 80RRB में deduction claim करने की क्या condition है?
Ans. – Conditions to claim deduction करने की निम्नलिखित conditions है, जो कुछ इस प्रकार है:-
• यह deduction claim करने के लिए assessee को जो, patent के लिए royalty या income pay कर रहा है उससे Form 10CCE लेना होगा, इसमें यह बताया जाता है की कितना amount pay करना है;
• अगर royalty income, India के बाहर earn की गयी है तो इस section में benefit claim करने के लिए जिस previous year में income earn की है उस previous year के end से 6 months के अन्दर convertible foreign exchange , Assesee द्वारा या उसके behalf पर वो amount India में लाना होगा या time limit जो RBI या किसी और authority ने जिसे इस act में authorise किया हैं उस time period मैं India मैं amount लाना होगा;
• यदि India के बाहर से किसी भी source से income earn की हे तब इस section के अन्दर deduction allowed नहीं होगा जब तक की Assesee के द्वारा return of income के साथ prescribed form ( form H ) में authority को declaration submit नहीं किया हो.
Q.6 – कौन से case में Section 80RRB की deduction नही मिलेगी?
Ans. – निम्नलिखित cases में Section 80RRB की deduction नही मिलेगी जो कुछ इस प्रकार है:-
• अगर assessee ने deduction इस section में claim कर ली है तो फिर वह same deduction किसी और section में claim नही कर सकता है;
• अगर patent किसी product के manufacture या sale में use हुआ हो और उससे income earn की गयी हे तो उस case में यह section applicable नही होगा;
• अगर patent किसी year में revoke हो जाता है या assessee का नाम patent register में से हटा दिया जाता है तो इस case में यह माना जाएगा की जो deduction assessee को दी गई है वो गलती से allow की है और उसे reassessment under section 155 के अनुसार rectify किया जाएगा.
Q.7 – Section 80RRB में royalty का क्या मतलब होता है?
Ans. – Royalty means patent के relation में जो भी consideration received हो रहा हे साथ ही इसमें lum sum amount received हो रहा है उसे भी include किया जाएगा लेकिन consideration जो capital gain head के अन्दर taxable है या जहाँ पर patent को patented process or patented article का commercial use किया जा रहा हे product को manufacture करने में , जिसके respect में consideration मिल रहा हे तो उसे royalty में include नहीं करेगे जैसे:-
• Patent के respect में सभी या किन्ही rights को transfer किया गया हे including the granting of a license; या
• Patent के काम करने या उसके उपयोग से related कोई information देना; या
• किसी पर Patent को उपयोग करने या बताई गई activity से related कोई service provide की जा रही है.
Q.8 – Section 80RRB में patentee का क्या मतलब है?
Ans. – Patentee means person जो invention का true and first inventor हे or patent act 1970 के अनुसार patent register में name entered है और यदि patent register में एक से अधिक person के नाम true and first inventor of invention के रूप में लिखे हैं तो उन्हें भी patent में include किया जाएगा.
Q.1 – Section 80QQB की deduction कौन से case में मिलेगी?
Ans. - Section 80QQB की deduction in respect of royalty income of authors of certain books other than text-books के बारे में बात करता है, जिसके अनुसार अगर कोई Indian resident author जिसमे joint author included है royalty receive करता है तो वह उस royalty income में से deduction के लिए इस section में eligible है. यदि author profession की वजह से income earn कर रहा हो, या किसी assignment या grant के रूप में कोई lump sum amount receive कर रहा हो जिसमे author का books के copyright में कोई interest है और यह interest literary, artistic or scientific nature से related हो जिसमें lump sum amount में non-refundable advance amount भी include किया जाएगा.
Q.2 – Section 80QQB की deduction का Eligible amount कैसे calculate करेंगे?
Ans. - Section 80QQB की deduction below mentioned amount इतनी मिलेगी:-
• पहला case lump sum amount receive होने का जिसमे जितना amount receive हो रहा है उस पूरे amount का Deduction मिल जाएगा; और
• दुसरे case में जो books sale करी है उनका 15% या तीन लाख, दोनों में से जो भी कम हो.
Q.3 - Section 80QQB की deduction लेने की क्या condition है?
Ans. - Section 80QQB में deduction के लिए following conditions को fulfil करना जरुरी होगा जैसे:-
• यह deduction claim करने के लिए assessee को जो royalty pay कर रहा है उससे Form 10CCD लेना होगा जिसमे यह बताया जाता है की कितना amount pay करना है और इस section में जो books allow है उन्ही के लिए यह amount है या नही;
• अगर royalty income, India के बाहर earn की गयी है तो इस section में benefit claim करने के लिए assessee को वो amount 6 months में या जो time limit RBI या कोई और authority जिसे इस act में authorize कर रखा हो, ने allow करा है उतने time limit में India में लाना होगा;
इस purpose के लिए उसे Form 10H foreign remittance submit करना होगा
• अगर assessee ने deduction इस section में claim कर लिया है तो फिर वह same deduction किसी और section में नही कर सकता है.