Q.1- यह section किसके बारे में है?
Ans. - इस section के अनुसार जहाँ Assesee की total income में:
• Section 68 , 69, 69A , 69B , 69C, 69D की income शामिल है और assesse द्वारा section 139 में return of income में show भी किया गया है; या
• Assessing officer द्वारा section 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D में income determine की जाएगी, जो assesse ने income टैक्स return में include नही की गयी है;
• ऐसी income को इस section में chargeable किया जाएगा.
Q.2- यह taxability कौन से section पर apply होगी?
Ans. - यह taxability following section पर apply होगी:-
• Section 68 -Cash credits;
• Section 69 - Unexplained investments;
• Section 69A - Unexplained money;
• Section 69B - Amount of investments, etc., जो books of account में fully disclosed नहीं है;
• Section 69C - Unexplained expenditure; और
• Section 69D - Hundi पर borrowed or repaid amount पर.
Q.3- इस section में rate of टैक्स क्या होगा?
Ans. - इस section के लिए 60% की rate से tax charge किया जाएगा.
Q.4 – क्या assesse इस section की income के against कोई deduction या allowance claim कर सकता है?
Ans. - इस income के respect में pay किये गए किसी भी तरह के expenditure का कोई deduction allowed नहीं होगा.
Q.5 - क्या assesse इस section की income के against कोई loss को set off कर सकता है?
Ans. - नहीं, assesse इस section की income के against कोई loss को set off नहीं कर सकता है.