Q.1 - Section 269T की क्या applicability है?
Ans. - Section 269T किसी भी person को account payee cheque या account payee draft या bank account के माध्यम से electronic clearing system के use के अलावा किसी दूसरे तरीके से loan, deposit या specified amount को चुकाने से रोकता है, यदि:-
• Loan या deposit amount की value interest के साथ Rs.20,000/- है या उससे अधिक है; या फिर
• Loan या deposit का interest के साथ में aggregate amount किसी person ने अपने नाम पर hold कर रखा है या किसी person के साथ मिलकर jointly hold किया है जिसकी value Rs.20,000/- या उससे ज़्यादा है; और
• यदि यह value Rs.20,000/- से अधिक है तो कोई भी person loan या deposit के amount का repayment नहीं कर सकता है.
Q.2 - Section 269T की क्या exception है?
Ans. - Loan, deposit या specified advance के repayment के लिए Rs.20,000/- या उससे अधिक का payment करने वाले person को Section 269T comply करने की ज़रूरत नहीं है यदि वह person निचे बताई गई parties को payment करता है:-
• Government;
• Banking company, post office savings bank या co-operative bank;
• Other notified institutions;
• Companies Act, 1956 के Section 617 के under define की गई government company;
• Central, State या Provincial Act के under establish की गई Corporation;
Q.3 - Section 269T को comply नहीं करने पर क्या penal provision है?
Ans. - Section 269T के non-compliance के case में Assessing Officer द्वारा loan या deposit के amount पर 100% penalty charge की जाएगी.