Q.1 -इस Section में कौन से expenses की deduction मिलेगी?
Ans. – इस section में preliminary expenses की deduction मिलेगी मतलब ऐसे expense जो business के commencement के पहले किए गए हो, ऐसे expense जो business के commencement के बाद किए गए हो business को बढाने के लिए या new unit set-up के लिए.
Q.2 – Preliminary expenses में क्या क्या expense cover होते हैं?
Ans.-ऐसे expenses जो इन कार्यो से जुड़े हो–
• Feasibility report तैयार करना;
• Project report तैयार करना;
• Assessee के business के लिए आवश्यक bazar survey या कोई अन्य survey करना;
• Assessee के business से related engineering सेवाएं;
• Assessee के business की establishment या operation से related किसी भी purpose के लिए Assessee और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी भी agreements का draft तैयार करने के लिए legal fees;
• अगर assessee company है तो Company के memorandum और AOA का draft तैयार करने के लिए legal fees, Memorandum और AOA की printing पर, Company Act, 2013 के provisions के under company को register करने के लिए fee
• subscription के लिए, company के shares या debenture के मुद्दे के respect में, underwriting commission, brokerage और prospectus के drafting, typing, printing और advertisement fees
• दूसरे expense जो की prescribed.
Q.3-यह deduction किस assessee को मिलेगी?
Ans. - ये deduction Indian company और Indian resident person (company के अलावा) resident है India का उसको मिलेगी को भी मिलेगी.
Q.4-यह deduction कितने वर्षों तक मिलेगी?
Ans. – यह deduction 5 वर्षों तक मिलेगी. जितना expense करा होगा वो 5 वर्षों तक बराबर बटेगा और हर साल deduction मिलेगी
Q.5-इस section में कितनी deduction मिलेगी?
Ans. - Deduction amount–
i. In case of Indian company; actual preliminary expense or 5% cost of project का या 5% capital employed; इनमे से जो कम है.
ii. Other assessee; actual preliminary expense, 5% cost of project का इनमे से जो कम है.
Q.6- Cost of project में क्या आता है?
Ans. - जो amount fixed asset में new project के या extension या new unit set-up के लिए last day तक previous year के invest करी है.
Q.7- Capital employed में क्या आता है?
Ans.-Capital employed में last day तक previous year के share capital, debentures और long term borrowings आती है.
Q.8. - क्या इस section में deduction लेने के लिए assessee को audit करवाना आवाश्यक है?
Ans. - हाँ, इस section में deduction लेने के लिए assessee को CA से audit करवाना आवाश्यक है. Audit report section 44AB में दी गई date तक देना है.