Q.1 - Section 40(a) में कौन-से expenses का deduction नहीं मिलेगा?
Ans. - Section 40(a) में following expenses का deduction नहीं मिलेगा:-
• Non-resident को pay किया गया ऐसा amount जिस पर TDS deduct नहीं किया गया है या फिर deduct करने पर भी due date तक deposit नहीं किया गया है तो उस amount को 100% disallow कर दिया जाएगा;
• Non-resident या foreign company को pay किया गया ऐसा amount जिस पर equalisation fee deduct नहीं की गई है या फिर deduct करने पर भी due date तक Government को deposit नहीं की गई है तो उस amount का deduction allow नहीं किया जाएगा;
• Resident को pay किया गया ऐसा amount जिस पर TDS deduct नहीं किया गया है या फिर deduct करने पर भी due date तक deposit नहीं किया गया है तो उस aggregate payment value के 30% amount को disallow कर दिया जाएगा;
• Chapter XIIH के under fringe benefit tax के respect में pay किए गए amount की deduction allow नहीं है;
• किसी Business या Profession के Profit या Gains पर DTAA के according pay किया गया ऐसा tax जिसपर Section 90 या 90A के under relief ले ली गई है, तो ऐसा tax disallow होगा;
• Wealth-tax के respect में किया गया payment भी disallow होगा;
• अगर State Government द्वारा किसी State Government Undertaking से कोई royalty, licence fee, service fee, privilege fee, service charge या किसी भी प्रकार की fees या charges collect किए जा रहे हैं तो ऐसे expenses उस State Government Undertaking के लिए disallow हो जाएंगे;
• TDS deduct किए बिना किसी Non-Resident को India में या India के बाहर pay की गई salary के expenses को disallow कर दिया जाएगा;
• Assessee के employees के benefit के लिए establish किए गए ऐसे provident fund या कोई दूसरे fund को किए जाने वाले payment के expenditure को disallow किया जाएगा अगर उस fund के लिए assessee द्वारा TDS या TCS के effective arrangements नहीं किए गए हैं;
• Section 10(10CC) में refer किए गए employer द्वारा pay किए गए actual tax को disallow किया जाएगा.
Q.2 - Section 40(a) में कौन-से exemption को cover किया गया है?
Ans. - ऐसा amount जिस पर TDS की liability attract होती है लेकिन TDS deduct किए बिना ही उस amount को pay या credit कर दिया जाता है तो उस case में उस amount पर deduction तब ही claim की जा सकती है यदि payee return furnish करते वक्त उस amount को उसमें include करके उस पर tax का payment कर देता है.
Q.3 - State Government Undertaking मतलब क्या होता है?
Ans. - State Government Undertaking में निम्न entities को include किया जाएगा-
• State Government द्वारा establish कोई Corporation;
• ऐसी company जिसमें State Government 50% से ज्यादा paid-up share capital hold की गई है;
• ऐसी company जिसमें clause (i) और (ii) में refer की गई entity द्वारा 50% से ज्यादा paid-up share capital hold की गई है;
• State Government द्वारा own और control की गई या फिर State Government के किसी act के under establish और constitute की गई authority, board, institution या body;
• ऐसी company या corporation जिसमें State Government को shareholding, management rights, shareholding agreement या किसी voting arrangement के चलते directly या indirectly majority directors को appoint करने; या फिर management या policy Decisions को control करने की power है.
Q.4 - ‘Any sum’ की term में क्या include किया जाता है?
Ans. - Any sum includes:-
• Section 194H (i) के under refer किया गया commission और brokerage का amount;
• Section 9 (1) (ii) में define की गई fees for technical services की value;
• Section 194J (a) में बताई गई professional services की value;
• Section 194C के under बताए गए ‘work’ का amount;
• Section 194-I के under दी गई rent की value; और
• Section 9 (1) (vi) के अनुसार royalty के amount को ‘any sum’ में include किया जाएगा.