Q.1 - Section 44B में कौन से assessee cover होते है?
Ans - यहाँ Non-Resident जो Ships के operations के business में involved है ऐसे सारे assessee cover होंगे.
Q.2 - क्या section 44B Non-resident Individual पर भी applicable होगा?
Ans - जी, हाँ बिलकुल यहा Non Resident Individual को भी cover करेंगे जो aircraft के operation carryout कर रहे है क्योंकि section non resident पर applicable होगा weather Corporate or Non Corporate.
Q.3 - Section 44B में कौन से rate से income declare करना होता है?
Ans - यह Ship business से होने वाली aggregate receipt पर minimum 7.5% से income declare करना होता है.
Q.4 - Aggregate receipt में कौन से specified sum को include किया जाएगा?
Ans - Aggregate receipt में निचे दी गई specified sum को include किया जाएगा:-
• India में किसी भी port पर या port से passenger, livestock, mail या goods की ढुलाई के कारण कोई भी amount paid या payable है;
• Passenger, livestock, mail India के बाहर किसी port पर याport से भेजे गए goods की ढुलाई के कारण India में amount received या deemed to be received हुआ है;
• Demurrage charges या handling charges ऐसे सारे specified amount को include किया जाएगा.