Q.1- कौन से transaction को transfer नहीं माना जाता है?
Ans.- Section 47 of Income Tax Act, 1961 के अनुसार निम्नलिखित transaction को transfer नहीं माना जाता है:-
• जब HUF के partition पर capital asset distribute किये जाते है;
• जब कोई capital assets gift या will के रूप में transfer कि जा रही हो;
• जब holding company द्वारा अपनी subsidiary company को या subsidiary company holding company को capital assets transfer करती है.
Q.2- कौन से case में section 47 apply नहीं होता है?
Ans. - यदि company अपने employee को shares, debenture allot करती है ESOP के रूप में तो section 47 apply नहीं होता है
Q.3- क्या holding company द्वारा subsidiary को तथा subsidiary द्वारा holding company को capital asset के transfer के exemption के लिए कोई condition होती है?
Ans.- हाँ, holding company द्वारा subsidiary को तथा subsidiary द्वारा holding को capital asset के transfer के exemption लेने के लिए following condition होती है:-
• Holding company द्वारा 100% holding, hold की जानी चाहिए subsidiary company की;
• Transferee Company, Indian company होनी चाहिए.