Q.1 – Residential House Property का अर्थ क्या है?
Ans. – Residential House Property वह सभी प्रकार की property (building और land) जो केवल residential purpose के लिए use की जाती है, साथ ही जो commercial property or land है वह Residential House Property consider नहीं कि जाएँगी|
Q.2 – Long term capital gain का अर्थ क्या है?
Ans. – यदि कोई asset 24 months के बाद sale की गई है और उस पर जो gain generate होगा वह long term capital gain कहलाएगा|
Q.3 – कौन से Assessees को section 54 की exemption का benefit मिलेगा?
Ans. – Section 54 की exemption का benefit सिर्फ individual or HUF को ही मिलेगा.
Q.4 – Assessee को section 54 में अधिकतम कितना exemption मिलेगा?
Ans. – Section 54 के under assessee को following में से lower का exemption मिलेगा-
• Capital Gain का amount; या
• Cost of New Asset / Amount deposited in Capital Gains Deposit Account Scheme.
Q.5 – क्या Short term capital asset पर section 54 applicable होगा?
Ans. – नहीं, section 54 short term capital asset पर applicable नहीं होगा वह सिर्फ long term capital asset पर applicableहोगा|
Q.6 – अगर किसी assessee का long term capital gain 2 crore या 2 crore से कम है तो assessee को क्या benefit available है?
Ans. – आम तोर पर assessee 1 residential house property acquire कर सकता है लेकिन अगर long term capital gain 2 crore या 2 crore से कम है तो assessee के पास option है की वह 2 residential house property acquire कर सकता है लेकिन वह यह option assessee को दोबारा किसी ओर assessment year में नहीं मिलेगा (जैसे once in life time).
Q.7 – अगर assessee within time limit जो की purchase (1 साल पहेले या 2 साल के अन्दर करना होगा) और construct (3 साल के अन्दर construct करना होगा) नहीं कर पाता तो उस case में tax implications क्या होगा?
Ans. – इस case जो capital gain year of transfer में exempt हुआ था वह capital gain assessee के हाथ में taxable हो जाएगा उस year जब वह specified period expire होता है.
Q.8 – अगर assessee के Capital Gains Account Scheme का amount within time limit utilize नहीं है और अगर उस assessee की death हो जाती है तो उस case में legal heir के हाथ में tax implication क्या होगा?
Ans. – अगर assessee की death हो जाती है तो Capital Gain deposit Account scheme का unutilized amount legal heir के hands में taxable नहीं होगा