Q.1 – कौन से assessee को section 54D की exemption का benefit मिलेगा?
Ans. – Section 54D की exemption का benefit किसी भी assessee को मिल सकता है चाहे वो LLP, Firm, Company, Individual, HUF, etc. भी क्यों ना हो उन्हें भी Section 54D के under exemption मिलेगी.
Q.2 – क्या short term capital asset के transfer पर section 54D applicable होगा?
Ans. – हाँ, Section 54D long term capital asset और short term capital asset दोनों के transfer पर applicable होगा.
Q.3 –कौन सी asset के transfer पर section 54D applicable होगा?
Ans. – ऐसी asset जिनका compulsory acquisition किया गया हो जो की Date of transfer के 2 साल पहले से अगर कोई Land या Building assessee के द्वारा industrial undertaking के लिए उपयोग किया गया हो उन cases में section 54D applicable होगा.
Q.4 – Section 54D की exemption claim करने के लिए कौन सी date से और कितने समय में new asset को purchase/construct करना होगा?
Ans. – Assessee को actual compensation receipt की date से 3 साल के अन्दर new asset को purchase/construct करना होगा section 54D में exemption claim करने के लिए.
Q.5 – Assessee को section 54D में अधिकतम कितना exemption मिलेगा?
Ans. – Section 54D के under assessee को निम्न में से lower का exemption मिलेगा-
• Capital Gain का amount; या
• Cost of New Asset / Amount deposited in Capital Gains Deposit Account Scheme.
Q.6 – अगर new asset purchase/construct की date से 3 साल के अन्दर transfer की जाती है तो उस case में tax implication क्या होगा?
Ans. – इन cases में cost of new asset से earlier exempted capital gain को deduct कर दिया जाएगा.