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INCOME TAX ACT SECTION 57 DEDUCTIONS

Q.1 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए Income Tax Act, 1961 के Section 2 (24), 10 (23D), 10 (35), 30, 31, 32, 36 (1), 38, 56 (2) को refer कर सकते हैं.

Q.2 - Income from other sources के head में income का computation कैसे किया जाएगा?
Ans. - Income from other sources में charge की जाने वाली income को आगे बताए गए deductions करने के बाद compute किया जाएगा:
• Dividend या interest on securities की income को realise करने के लिए banker या किसी person को reasonably pay किए जाने वाले commission या remuneration की value को deduct किया जाएगा
• Income from other sources के head में tax के लिए charge की जाने वाली Section 2 (24) (x) में refer की गई income के respect में Section 36 (1) (va) में बताए गए deductions किए जाएंगे
• Section 56 (2) (ii) और (iii) में बताई गई income के respect में Section 38 के provisions को ध्यान में रखते हुए Section 30 (c) और (a) (ii), Section 31 और Section 32 (1) और (2) के अनुसार deduction की जाएगी
• Family pension से होने वाली income में से उस income का 33.33% या Rs. 15,000/-, इनमें से जो भी कम होगा को deduct किया जाएगा
• ऐसी income को earn करने के respect में wholly and exclusively किए गए expenditure को deduct किया जाएगा
• Section 56(2)(viii) में refer की गई income के respect में उस income की 50% deduction allow की जाएगी और उसके बाद इस section में और कोई amount deduct नहीं किया जा सकता है.

Q.3 - Family Pension मतलब क्या होता है?
Ans. - Family Pension मतलब employee की death के बाद उसके family member’s को हर month regular तौर पर employer द्वारा pay किए जाने वाला amount.

Q.4 – कौन सी income के लिए deductions allowed नहीं है?
Ans. –
• Dividend income;
• Section 10 (23D) में specify की गई mutual fund की units से हुई income;
• Section 10(35) के explanation में define की गई specified company की units से हुई income के respect में interest expense पर allow की जाने वाली deduction के अलावा और कोई deduction allow नहीं की जाएगी पर इस deduction की value उस previous year की dividend income के 20% और उन units से होने वाली income की value से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

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