Q.1 – Section 67A कौन सी income पर लगेगा?
Ans. - Section 67A के under हम ऐसे assessee की income को compute करेंगे जो किसी association of person (AOP) या body of individual’s का member है.
Q.2 – Section 67A में share of income को कैसे calculate किया जाएगा?
Ans. - Assessee की total income के computation में जो किसी Association of person या body of individuals का member है company, cooperative society या registered society के अलावा और ऐसे AOP या BOI में members के share determined और known है चाहे ऐसे association या body की net income या loss है तो उसका calculation इस प्रकार किया जाएगा –
ऐसे AOP/ BOI की total income में से interest, salary, bonus, commission या अन्य कोई remuneration चाहे किसी भी नाम से जाना जाये जो किसी member को pay किया गया हो ऐसा amount deduct किया जाएगा ,और उसके बाद जो भी balance amount है वह members को उनके बिच agreed profit sharing ratio में distribute कर दिया जाएगा. Member द्वारा receive किया गया AOP/BOI के profit या loss का share और interest, salary, bonus, commission या अन्य कोई remuneration चाहे किसी भी नाम से जाना जाए जो member को pay किया गया है, यह उस particular member की ऐसे association या body से total income माना जाएगा.
Q.3 – Association of persons or body of individual’s की income कौन से head में taxable है?
Ans. - किसी member द्वारा association या body में investment के purpose के लिए borrowed capital पर pay किया गया कोई interest, member की income में उसके share में profit & loss from business or profession head के under chargeable उसके share में से deduct किया जाएगा.