Q.1 – Section 80EE की deduction कौन से assesse को मिलेगी?
Ans. - Section 80EE deduction केवल individual assessee (resident or non-resident both) को मिलेगी.
Q.2 – Section 80EE की deduction कौन से case में मिलेगी?
Ans. - इस section में कोई Individual assessee ने Financial institution से residential house property acquire करने के लिए loan लिया है तो उस loan के interest payment पर deduction इस section में allow की जाएगी.
Q.3 - Section 80EE में maximum कितनी deduction मिलेगी?
Ans. - इस section में section 24 के अलावा 50 हजार रूपए के interest तक की deduction allow होगी.
Q.4 - Section 80EE की deduction कौन सी condition में claim कर सकते है?
Ans. – Section 80EE की deduction following condition में claim की जा सकती है:-
• यह deduction assessment year 01-04-2017 या उसके बाद के assessment years के लिये available है;
• इस section में deduction उन ही loan के interest पर मिलेगी जो loan 01-04-2016 से 31-03-2017 के बीच में sanction हुए है;
• Sanctioned loan का amount 35 लाख रूपए से ज्यादा नही होना चाहिये;
• Residential house property की value 50 लाख रूपए से ज़्यादा नही होनी चाहिये;
• Loan sanction के time assessee के पास कोई भी residential house property नही होनी चाहिये इसका मतलब है यह section सिर्फ 1st time residential house acquire करते time ही applicable होगी;
• Assessee section 24 और section 80EE दोनों में interest की deduction claim कर सकता है, और Section 24 में 2 लाख रूपए तक की deduction लेने के बाद (मतलब assessee को पहले interest की deduction section 24 में claim करनी होगी) और उसके बाद भी assessee 50 हजार रूपए की further deduction 80EE में ले सकता है;
• Assessee deduction claim कर सकता है अगर वह उस residential property में नही रह रहा हो, मतलब अगर assessee rental property में रहता है और residential property acquire कर रहा है तो भी deduction मिल जाएगी.