Q.1 – Section 80JJAA की deduction कौन से assessee को मिलेगी?
Ans. - इस section में वही assessee cover होंगे जिन्हें section 44AB Tax audit के अन्दर audit करवाना है, assessee का मतलब individual (resident or non-resident), HUF, firm, company and all person है. यह section सिर्फ business assessee पर ही applicable होगा.
Q.2 – Section 80JJAA की deduction कौन सी condition को पूरा करने पर मिलेगी?
Ans. – इस section में assessee को निम्नलिखित condition को पूरा करना होगा:-
• Assessee का business किसी existing business के split होने या reconstruct होने की वजह से नही होना चाहिये; या
• वो businesses जो section 33B के under re-establish, reconstruct या revive हो रहे है तो इस section के rebate allow हो जाएंगे;
• अन्य किसी person के द्वारा assessee को business का transfer किया गया हो या business का re-organize किया गया हो तब section 80JJAA की deduction नही मिलेगी;
• इस section में deduction claim करने के लिए assessee को chartered accountants द्वारा provide की गई report under section 44AB के अन्दर prescribed time के अन्दर ,prescribed format में जो की Form 10DA में होगी उस report को submit करना होगी
Q.3 - Section 80JJAA में कितनी deduction मिलेगी?
Ans. - इस section में additional employee की cost के 30% deduction मिलेगी.
Q.4 – Section 80JJAA की deduction कितने period की मिलेगी?
Ans. – इस section मे deduction 3 consecutive assessment years के लिए available होगी और यह 3 consecutive year,उस year से count किये जाएंगे जिस previous year में additional employee की cost incurred की गई हे.
Q.5 – Section 80JJAA में additional employee cost का मतलब क्या होता है?
Ans. – इस section मे Additional employee की cost का मतलब है जो भी additional employees को emoluments pay किये है या करना है. Emoluments means जो total payment cost to employee के रूप में की है या की जाने वाली है.
Q.6 – Section 80JJAA में additional employee cost में क्या include नही होता है?
Ans. – इस section मे following cases को additional employee cost consider नही करेंगे
• अगर last previous year के comparison में employee के total no.में कोई increment नही हुआ है तो इस section में deduction नही मिलेगी
For example:- अगर किसी company में 100 employees थे और उनमे से 10 employees ने job छोड़ दी और year end तक company ने 10 new employees को hire कर लिया है तो इस case में deduction नही मिलेगी क्यूँकि at the end of the year number of employees उतने ही रहे;
• जो भी emoluments pay किये जा रहे है अगर वो account payee cheque, account payee bank draft या किसी भी electronic clearing system जैसे की RTGS, NEFT के अतिरिक्त अन्य किसी mode में किये गए हे तब deduction allowed नहीं होगी मतलब cash में payment किया तो deduction नहीं मिलेगी;
• अगर business के first year में employed, employees के लिए emoluments का payment किया है तो उन्हें as a additional employee cost माना जायेगा और इस section में deduction मिल जायेगी.
लेकिन year end पर number of employees increased भी है जैसा पहले discuss किया है लेकिन फिर भी उन्हें additional employee consider नही किया जायेगा अगर:-
• Employees जिनके emoluments Rs.25 हजार per month से ज्यादा है; और
• ऐसे employees जिनका Employees’ Pension Scheme में पूरा contribution, government के द्वारा paid किया गया हे and Employees' Pension Scheme को Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 के अन्दर notified किया गया है;
• Employee जिसने previous year में 240 days से कम work किया हे लेकिन अगर वो कपड़ो, footwear या leather products के manufacture के लिए काम कर रहा है तब 150 days से कम work किया हे ,लेकिन अगर employee अगले year में 240 या 150 days से ज्यादा के लिए employed हो जाता है तो उसे उस year में deduction के लिए consider कर लेंगे;
• ऐसे employees जो recognized provident fund में participate नही करते है. तो ऐसे सभी employee को additional employee नही मानेंगे.
Q.7 – Section 80JJAA में Emoluments क्या का मतलब है?
Ans. – Emoluments का मतलब है employment के लिए employee को जो कुछ भी pay किया या pay करना हो लेकिन कुछ एसे nature के amount paid किये गए हे तब इन्हें include नहीं किया जाएगा जैसे की:-
• Employer कोई भी contribution pay कर रहा है या pay करना है employee के benefit के लिए किसी भी provident fund में जो किसी भी law के under बना हो;
• Employee की services terminate होने के time उसको मिलने वाला lump sum amount, superannuation या voluntary retirement benefits, जैसे की gratuity, leave encashment etc.