Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Interest on refund of amount paid for admission of appeal को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Interest on refund of amount paid for admission of appeal को समझने के लिए CGST Act 2017 के Section 115 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - Applicant को department के द्वारा refund amount पर section 56 के अनुसार कितने percentage per Annum की rate से interest दिया जाएगा?
Ans. - Applicant को sub-section 6 of section 107 और sub-section 8 of section 112 के under department द्वारा refund issue किया जाना है, जिसके बाद department के द्वारा refund amount पर section 56 के अनुसार 6% per annum की rate se interest दिया जाएगा. जिस date को applicant के द्वारा amount deposit किया गया था उस date से payment की date तक का interest दिया जाएगा.