Q.1- यह section किसके बारे में है?
Ans. - कोई specified Assesee जो की Indian resident है और उसकी total income में domestic company द्वारा declared, distributed या paid dividend की income included है (31st March 2020 या उसके पहले) और dividend का aggregate amount Rs.10 लाख से ज्यादा है तो ऐसी dividend की income पर 10% की rate से tax charge किया जाएगा.
Q.2- Specified Assesee कौन होते है?
Ans. - Specified Assesee मतलब following के अलावा अन्य persons: -
• Domestic Company या
• Fund, institution या trust या कोई university या education institution या hospital या other medical institution जिसे section 10(23c) के clause (4) या (5) या (6) या (6a) में बताया गया है.
• Section12A या 12AA या 12AB में registered trust या institution के अलावा अन्य कोई person.
Q.3- Dividend से क्या मतलब है?
Ans. - Dividend का वही meaning लिया जाएगा जो section 2 clause (22) में बताया गया है पर इसमें section 2 clause ( 22) के sub clause (e) को शामिल नही किया गया है. Section 2 clause (22) के following sub clause के अनुसार dividend में यह include किया जाता है:-
a) किसी company के द्वारा उसके accumulated profits का distribution भले ही वो capitalise किया गया है या नहीं यदि ये distribution company द्वारा उसके shareholders को company की सारी या कुछ assets release करने के सम्बन्ध में हुआ है;
b) Company द्वारा debentures, debenture-stock या deposit certificate का उसके shareholders को किया गया distribution और accumulated profits की limit तक उसके preference shareholders को bonus shares का किया गया distribution;
c) Company का liquidation होने पर accumulated profits की limit तक उसके shareholders को किया गया distribution;
d) Company की capital का reduction होने पर उसके पास 1st April, 1933 के पहले के previous years के end होने के बाद company में जितने accumulated profits arise हुए थे उनकी limit तक shareholders को किया गया distribution.
Q.4 - इस section में rate of tax क्या होगा?
Ans. - इस section के लिए rate of tax 20% (plus surcharge और cess) applicable होगा.
Q.5 - क्या assesse इस section की income के against कोई deduction या allowance claim कर सकता है?
Ans. - नहीं, assesse इस section की income के respect में कोई भी deduction claim नहीं कर सकता है.
Q.6 - क्या assesse इस section की income के against कोई loss को set off कर सकता है?
Ans. - नहीं, assesse इस section की income के against कोई loss को set off नहीं कर सकता है.