Q.1 – यह section किस reference में बात करता है?
Ans. - यह section foreign company के बारे मे बात करता है, जो की इस previous year से पहले किसी भी previous year में India का resident नहीं था.
Q.2 – इस section मे कौन से benefit, exemption or relief दिए गए है?
Ans. – Foreign company की total income के computation से related, unabsorbed depreciation, set off, carry forward और set off of losses, collection, recovery या tax avoidance से related special provisions, exceptions, modifications and adaptations के साथ apply होंगे.
Q.3 – अगर किसी foreign company का resident किसी assessment proceeding मे determine होता है तो उस केस में क्या होगा?
Ans. – जहां किसी previous year की assessment proceeding में, किसी foreign company को India का resident माना गया है तो इस sub section के provision उन सभी succeeding previous year में भी apply होंगे, जिस previous year से foreign company को भारत में resident माना गया है और वो previous year उस तारीख को या उससे पहले समाप्त होता है जिस पर ऐसी assessment proceeding पूरी हो जाती है.
Q.4 – क्या होगा अगर previous year में इस section में available benefit etc. claim कर लिए थे लेकिन after grant of such claim foreign company, conditions को comply नहीं कर रही है?
Ans. – जहाँ previous year में कोई benefit, exemption या relief foreign company ने claim करी थी और उसकी grant भी मिल गई है और subsequently scheme की condition या notification को comply करने में failure हुआ है तब:-
• ऐसा माना जायेगा की वो benefit, exemption, या relief wrongly allow की है,
• इस act में कुछ भी दिया होने के बावजूद assessing officer उस previous year की income दौबारा से recomputed करेगा, और
• Section 154 के provision के अनुसार 4 साल के अन्दर rectification किया जा सकता हैं और ये rectification उस previous year के end से count करेंगे जब से condition breach हुई है,
जो भी notification इस section के under issue होता है वो दोनों house of parliament में present करना होगा.