Q.1 - यह section कब से applicable हुआ है?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - कौन से offences पर penalty लगाई जा सकती है?
Ans. – निचे दिए गए सभी offences पर penalty लगाई जा सकती है:-
1) जब कोई person goods या services या दोनों की supply बिना invoice issue के करता है या incorrect या false invoice issue करता है;
2) जब कोई person goods या services या दोनों की supply किए बिना invoice issue करता है;
3) जब कोई person tax के रूप में कोई भी amount लेता है लेकिन वह due payment government को due date से 3 महीने के बाद तक payment करने में fail हो जाता है;
4) इस act के provisions के contravention में कोई भी tax collect करता है लेकिन government को payment करने की date से तीन महीने के बाद सरकार को payment करने में fail रहता है, जिस पर ऐसा payment due हो जाता है;
5) Section 52(1) के provisions के अनुसार tax deduct करने में fail हो जाता है, या ऐसा amount deduct करता है जो require amount से कम है, या वह due amount को Section 52(3) के under pay करने में fail हो जाता है;
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6) Section 52(1) के provisions के अनुसार tax collect करने में fail हो जाता है, या ऐसा amount collect करता है जो require amount से कम है, या वह Section 52(3) के under pay करने में fail हो जाता है;
7) इस act या rules के under के provisions के contravention में, goods या services या दोनों की receipt के बिना या तो fully या partially से input tax credit लेता है या use करता है;
8) इस act के under धोखे से tax refund लेना;
9) Section 20 या उसके under बनाए गए rules के contravention में input tax credit लेता है या distribute करता है;
10) इस act के under payable tax के payment से बचने के इरादे से financial records को falsifies या substitutes करता है या fake accounts या documents को produce करता है या कोई false information या return देता है;
11) जो person इस act के under register होने के लिए liable है लेकिन registration नहीं लिया है;
12) Registration के time पर या उसके बाद registration particulars से related कोई information गलत दी है;
13) इस act के under किसी भी officer को उस की duties करने में बाधा डालता है या रोकता है;
14) कोई भी taxable goods का transport बिना documents करता है;
15) इस act के under tax को बचने के लिए अपने business के turnover को छुपाता है;
16) इस act या rules के अनुसार books of account या other documents को रखने, बनाए रखने में fail हो जाता है;
17) इस act या rules के अनुसार किसी officer द्वारा मांगी गई information या documents को present करने में fail हो जाता है या इस act के under किसी भी proceedings के दौरान wrong information या documents present करता है;
18) किसी भी goods की supply, transports या stores, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने के कारण हैं की इस act के under जब्ती की जा सकती है;
19) किसी दूसरे registered person के registration number से कोई invoice या document issue करता है;
20) कोई material documents या evidence tamper या destroy करता है;
21) इस act के under detained, seized या attached किए गए goods के साथ tamper या dispose कर दिया है;
22) इन सभी cases में penalty लग सकती है.
Q.3 – ऊपर बताए गए offences पर कितनी penalty लगती है?
Ans. - जिस person ने offences किए है उस पर Rs.10/- हजार रुपये या section 51 के under tax चोरी या कम deduction या deduction नहीं की गई लेकिन सरकार को payment नहीं किया गया या धारा 52 के under collect नहीं किए गए tax या कम collect किए गए tax के बराबर amount या tax के बराबर राशि का payment करने के लिए उत्तरदायी होगा। collect किया गया लेकिन सरकार को payment नहीं किया गया या input tax credit किया गया या अनियमित रूप से वितरित किया गया, या धोखाधड़ी से दावा किया गया धनवापसी, जो भी अधिक हो.
1) जब कोई person goods या services या दोनों की supply बिना invoice issue के करता है या incorrect या false invoice issue करता है;
2) जब कोई person goods या services या दोनों की supply किए बिना invoice issue करता है;
3) इस act या rules के under के provisions के contravention में, goods या services या दोनों की receipt के बिना या तो fully या partially, input tax credit लेता है या use करता है;
4) Section 20 या उसके under बनाए गए rules के contravention में input tax credit लेता या distribute करता है;
5) इन cases से जितने भी amount का benefit हुआ है या tax evade किया है या input tax credit लिया है या pass on किया उतने amount की penalty देनी होगी. [/expand]