Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Offences by companies’ को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Offences by companies’ को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 137 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - Company किसे कहते है?
Ans. - Company का मतलब होता है ऐसी body corporate जो include करती है firm और other association of individuals.
Q.4 - Firm के case में directors किसे कहेंगे?
Ans. - Firm के case में directors means partners of firm.
Q.5 - Company के case में offences के लिए कौन liable रहेगा?
Ans. - जहाँ CGST Act, 2017 या rules का offence किसी company द्वारा किया जाता हैं, उस ऐसे case में हर वो person जो offence के समय company का person-in-charge था या company के business को run करने के लिए responsible था, उसे और company दोनों को दोषी माना जाएगा और उनके against proceeding की जाएगी और accordingly punish किया जाएगा.
Q.6 - Company के case में अगर negligence director, manager, secretary or other office द्वारा किया गया है तो ऐसे case में कौन liable रहेगा?
Ans. - Company के case में अगर negligence director, manager, secretary or other office द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि तो ऐसे case में सभी director, manager, secretary or other officer को भी उस offence का दोशी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी and accordingly punish किया जाएगा.
Q.7 - Firm, Hindi Undivided Family और Trust के case में offences के लिए कौन liable रहेगा?
Ans. - जहाँ इस act में कोई offence किसी taxable person द्वारा किया गया हो जो की Partnership Firm, Limited Liability Partnership, Hindu Undivided Family या Trust है तो ऐसे case में, Firm के सारे Partner, Hindu Undivided Family का Karta या Trust के Managing Trustee को offence का liable मान लिया जाएगा और उनके against proceeding करी जाएगी और accordingly punish किया जाएगा.
Q.8 - अगर कोई person यह prove कर देता है की कोई offence उसके knowledge के बिना हुआ है तो ऐसे case में क्या होगा?
Ans. - कोई ऐसा person जो इस section के according punishable है अगर वो prove कर देता है की offence उसकी knowledge के बिना हुआ है या उसने offence को होने से रोकने के लिए कोशिश की है तो वो punishment के लिए liable नहीं रहेगा.