Q.1 – कौन से cases मे Assessing officer Notice serve कर सकता है?
Ans. - इन तीन cases मे assessing officer notice serve कर सकता है:-
i. जहा किसी person ने allowed time मे section 139 के अनुसार या assessment year end होने के पहले,अपना return file नहीं किया है,
ii. अगर return file कर दिया है, लेकिन उन accounts या document को produces करने के लिए जिनकी assessing officer को जरुरत है.
iii. Demand कर सकता है writing मे verify करी हुई वो Information उन forms मे या उन matters में जिसमे शामिल हो सकता है statement किसी assesse की assets या liability का, चाहे वो accounts मे include हो या नहीं हो.
Q.2 – Section 142 (1) मे Notice serve करने के पहले assessing officer को किस की permission लेना जरुरी है?
Ans. - Joint commissioner की पहले permission लेना जरुरी है अगर assessing officer assesse से statement of assets and liabilities जो accounts मे include नहीं की गई है उसकी demand करता है.
Q.3 – इस section के अंदर assesse कितने years के account submit करने के लिए bound है?
Ans. - Assessing officer previous year से last three year तक के accounts को produce करने के लिए assesse को bound कर सकता है.