Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Laying of rules, regulations and notifications को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Laying of rules, regulations and notifications को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 166 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - Government या Board के द्वारा बनाए गए rules और notifications को issue होने के कितने दिनों के लिए parliament के दोनों houses में present करना होगा?
Ans. - CGST Act, 2017 के अनुसार Government या Board के द्वारा बनाए गए rules और notifications को issue होने जितनी जल्दी हो सके, parliament के दोनों houses में कम से कम 30 दिनों के लिए present करना होगा भले ही एक Session में हो या उससे ज्यादा session में.
Q.4 - Rules, notifications, regulations कब effective होंगे?
Ans. - अगर दोनों houses किसी भी rules, notifications, या regulations में modification करने के लिए agree होते हैं या उन rules, notifications, regulations को cancel करने के लिए agree होते हैं तो वह rules, notifications, regulations modification के बाद effective होंगे या cancel हो जायेंगे, जैसा भी दोनों houses के session में decide होगा.
Q.5 - क्या कोई notification, circular, और rules जिन्हें issue किया गया है वो previously issued notification, circular, और rules को effect कर सकते है?
Ans. - नहीं, कोई notification, circular, or rules जिन्हें issue किया गया है, previously issue किए गए notification, circular, और rules को effect किए बिना applicable होंगे.