Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Anti-Profiteering Measure को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Anti-Profiteering Measure को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 171 और CGST Rules, 2017 के rules 21, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - अगर कोई goods या services में tax के rate कम होते हैं या supplier को किसी तरह का ITC में benefit मिलता है तो क्या उसको यह benefit अपने customer को forward करना पड़ेगा?
Ans. - हाँ, अगर कोई goods या services में tax के rate कम होते हैं या supplier को किसी तरह का ITC में benefit मिलता है तो उसको यह benefit अपने customer को forward करना पड़ेगा.
Q.4 - क्या Government Anti-Profiteering के case में कोई authority का गठन कर सकती है?
Ans. - हाँ, Central Government, Council की recommendation पर, notification द्वारा, एक authority का गठन कर सकती है, या किसी भी law के according गठित मौजूदा authority को इस बात की जांच करने के लिए empower कर सकती है कि क्या किसी registered person द्वारा ITC का benefit उठाया गया है या उसके ITC में कमी आई है और बनाई गई authority अपनी prescribed powers को use करके दिए गए prescribed functions को पूरा करेगी.
Q.5 - अगर कोई Anti-Profiteering Measure का contravention करते पाया जाता है तो ऐसे case में क्या होगा?
Ans. - अगर authority के examine करने पर अगर कोई registered person Anti Profiteering Measure का contravention करते पाया जाता है तो उसके ऊपर penalty charge की जाएगी जो 10 % of profiteered amount होगी.
[expand title="Read More" swaptitle="Read Less"]
Q.6 - अगर registered person authority द्वारा order pass होने के तीस दिनों के अंदर profiteered amount जमा कर दी जाती है, तो ऐसे case में क्या होगा?
Ans. - यदि authority द्वारा order pass होने के 30 days के under profiteered amount जमा कर दी जाती है, तो कोई penalty नहीं लगाई जाएगी.
Q.7 - Anti-Profiteering Measure के लिए कौन सी authority होगी?
Ans. - Authority कुछ इस प्रकार होगी:-
• Chairman, जो ऐसी post hold करेगा या कर चूका है जो equivalent हो Secretary to the Government of India की rank के; और
• 4 technical members जिन्होंने commissioners of state tax or central tax की post hold की हुई है या उस post पर रहे है 1[कम से कम 1 साल के लिए] या जो वह post equivalent हो Commissioners of State Tax or central tax के existing law के under, जिन्हें nominated किया गया है council के द्वारा.
Q.8 - क्या Council Anti-Profiteering Measure के लिए Standing Committee and Screening Committees बना सकती है?
Ans. - हाँ, Council चाहे तो Anti-Profiteering Measure के लिए Standing Committee and Screening Committees बना सकती है.
Q.9 - Standing Committee का composition क्या होगा?
Ans. - Council जो standing committee बनाएगी Anti-Profiteering के लिए उसमे State Government और Central Government officer’s रहेंगे जो council द्वारा Nominated किए जायेंगे.
Q.10 - Screening Committees का composition क्या होगा?
Ans. - State Governments के द्वारा state level पर एक screening committee बनाई जाएगी जो consist करेगी-
• एक State Government का officer, जो commissioner के द्वारा nominate किया जाएगा; और
• एक Central Government का officer, जो chief commissioner के द्वारा nominate किया जाएगा.
Q.11 - Authority का secretary कौन बन सकते है?
Ans. - ऐसे officer जिनकी rank Additional Commissioner से कम न हो और जो directorate general of anti-profiteering में काम करते हो वह authority का secretary बन सकते है. Directorate General of Anti-Profiteering, जो बदल कर Additional Director General of Safeguards हो गया है.
Q.12 - Procedure और methodology बनने की power किसके पास है?
Ans. - Authority determine करेगी methodology और procedure कि किसी goods या services में tax की rate को कम करना हैं या supplier को किसी तरह का ITC में मिला benefit अपने customer को forward करना है by way of commensurate reduction in prices.
Q.13 - क्या Standing Committee and Screening Committee application को examine कर सकती है?
Ans. - हाँ, Standing Committee and Screening Committee application को examine कर सकती है.
Q.14 - क्या Director General of Anti-Profiteering किसी और statutory authority से cooperation ले सकता है?
Ans. - हाँ, अगर director general of anti-profiteering को लगता है की उसे किसी और statutory authority की opinion चाहिए तो वो मांग सकता है.
Q.15 - क्या Director General of Anti-Profiteering के पास power है की वो summon कर सकता है किसी भी person को evidence and documents produce करने के लिए?
Ans. - Authority, Director General Of Anti-Profiteering or इनके द्वारा authorized किए गए हुए officer के पास power है की वो summon कर सकता है किसी भी person को evidence and documents produce करने के लिए.
Q.16 - Authority द्वारा decision कैसे लिया जाएगा?
Ans. - Authority द्वारा decision लिया जाएगा:-
• A minimum 3 member’s मिलकर quorum बनाएंगे meeting के लिए;
• अगर किसी भी member का decision बदल जाता है किसी भी point of time पर तो chairman के पास second और casting vote होगा.
Q.17 - Authority का tenure कितना रहेगा?
Ans. - Authority का tenure 5 साल के लिए रहेगा जब से chairman ने अपना office संभाला है तब से या unless the council recommends otherwise.[/expand]