Q.1 – जितना TDS deduct हुआ है क्या वो भी part of income माना जाएगा?
Ans. - Section 198 में बताया गया है की जितना भी TDS amount, in accordance with the foregoing provisions of this Chapter deduct किया गया है, assessee की income compute करने के purpose से, वो amount received Income मानी जाएगी.
Q.2 – क्या कोई ऐसा deducted TDS है जो received Income नहीं मानी जाएगी या इस section ने exception में दिया गया है?
Ans. - हाँ, यहाँ exception दिया गया है जिसके according deducted amount को received Income नहीं माना जाएगा जैसे the ऐसा amount जो under sub-section (1A) of section 192 (in the nature of a perquisite) में paid tax हो and ऐसा amount जो provisions of section 194N के according deduct किया गया है.