Q.1 – Section 199 मे क्या बताया गया है?
Ans. - Any deduction made in accordance with the foregoing provisions of this Chapter और central government को pay किया गया हो, उसको ऐसा treat करेंगे की जो tax का payment किया गया है वो उस person के behalf पर किया गया है जिसकी income में से deduction किया गया था या सुरक्षा के मालिक की, या depositor या property owner या unit holder, या shareholder, जैसा भी case हो. कोई amount जो sub-section (1A) of section 192 मे refer किया गया है and central government को pay कर दिया गया है उसको ऐसा treat करेंगे की जो tax का payment किया गया है वो उस person के behalf में किया गया है जिसकी income मे tax का payment किया गया है.
Q.2 – इस section मे board को क्या special power दिया गया है?
Ans. - Board, इस chapter के provisions के according deduct किए गए tax या payment किए गए tax के respect में credit देने के purpose के लिए ऐसे Rules बना सकता है जो आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें उन लोगों के अलावा किसी other person को credit देने के purpose के rules include हैं। sub-section (1) and (2) of section 199 में referred और assessment year भी जिसके लिए इस तरह का credit दिया जा सकता है.