Q.1 - ये section किस बारे में बात करता है?
Ans. यह section एक penal section की तरह है जो Income Tax return file ना करने पर TDS के higher rate की applicability के बारे में बताता है
Q.2 - इस section में Specified person से क्या मतलब है?
Ans. - इस section में हम Specified person को समझेंगे जिन पर यह section apply होगा उसके लिए Specified Person कैसे देखेंगे, ये जानते हैं:-
• क्या person ने last FY का income tax return file नही किया हैं;
• क्या person ने last to last FY का income tax return file नही किया हैं;
• क्या person के account में last year में TDS या TCS मिलाकर Rs.50,000/- से ज्यदा था;
• क्या person के account में last year to last FY में TDS or TCS मिलाकर Rs.50,000/- से ज्यदा था .
और यदि यह condition fulfil हो जाती हैं तो ही वह specified person कहलाएगा.
Q.3 - क्या Specified person को example से समझा सकते है?
Ans. - अब example से समझते हैं की Specified person कैसे देखेंगे, मान ले की हमें June 2022 में TCS collect करना हैं, तो हम person का FY 20-21 और 19-20 का return देखेंगे क्योंकि, FY 21-22 की due date according to section 139 (1) जुलाई अभी complete नही हुई हैं और वहीँ अब दुसरे example में मान ले की हमें Dec 2022 में TCS collect करना हैं तो हम person का FY 21-22 और 20-21 का return देखेंगे क्यंकि, FY 21-22 की due date according to section 139 (1) July complete हो गई हैं.
Q.4 - यह section किस-किस पर applicable नहीं है?
Ans. - यह section उन सभी payment पर applicable होगा जहाँ TDS applicable होता है केवल यह section 192 के अन्दर salary, 192A Premature withdrawal of PF, 194B lottery Income, 194BB Horse Race, Income concerning investment in securitization trust section 194 LBC, Cash Withdraw 194N, Payment for contractual or professional services above Rs.50 lakh 194(M), sale of immovable property 194 (IA), Rent payment to the landlord 194(IB), Transfer of virtual digital asset 194(S) या एक Non-resident जिसका भारत मे permanent establishment नहीं है उन सभी पर applicable नहीं होगा.
Q.5 - ये section कौन से rate provide करता है?
Ans. - इस act के relevant provisions के according Double rate (at twice the rate specified in the relevant provision of the Act) [Double TDS rate of current TDS rate] या 5% की rate में से जो भी rate ज्यादा होगी उस rate पर tax deduct किया जाएगा.
Q.6 - अगर किसी Specified person पर दोनों section जैसे Section 206AA और section 206AB apply होते है तो किस section का rate applicable होगा?
Ans. - अगर specified person पर section 206AA और ये section applicable है तो दोनों में से जिस section का rate ज़्यादा होगा उस rate se tax deduct किया जाएगा.