Q.1 - Section 206C (1H) क्या बात करता है?
Ans. - यह section हमें यह बताता है की हर एक person, जो seller है, जो amount receive कर रहा है उन sale of goods से जिनकी value या मिलाकर value Rs.50/- Lakh से ज्यादा है किसी previous year में, लेकिन उन goods को छोड़ कर जो India से बाहर भेजे जा रहे है या जो sub-section (1) या sub-section (1F) या sub-section (1G) मे बताए गए है, उस amount की receipt होने पर, TCS collect करेगे buyer से 0.1% rate से sales consideration पर जो Rs.50/- lakh से ज्यादा है.