Q.1 - TCS seller को buyer से कब और कैसे collect करना होगा?
Ans. - यह section हमें यह बताता है की, यदि कोई seller किसी buyer से कोई goods का payment receive करता है तो उसे TCS collect करना होगा.
Q.2 - क्या सभी goods पर TCS same rate से collect करना है?
Ans. - यदि goods Alcoholic Liquor for human consumption है, या Scrap, या Minerals, being coal or lignite or iron ore है तो TCS 1% और यदि Timber और other forest produce है तो TCS 2.5% और यदि Tendu leaves है तो 5% की rate से TCS collect किया जाएगा.
उदाहरण के लिये यदि A एक seller है और वह B को Rs.20,000/- की Tendu leaves बेचता है तो वह B से Rs.20,000+5% = Rs.21,000/- collect करेगा और Rs.1,000/- B के Behalf पर TCS के रूप में deposit कर देगा accounting के लिए वह Rs.1,000/- बिल में TCS के रूप मे भी बता सकता है.
Q.3 - TCS कब collect करना होगा?
Ans. - यहाँ पर TCS हमें at the time of debiting the amount payable by the buyer और receipt of the payment इनमे से जो event पहले होगा उस में collect किया जाएगा.
Q.4 - इस section मे TCS collector and TCS collectee किसे कहा गया है?
Ans. - इस section में seller (TCS collector) का मतलब:-
• Central Government;
• State Government; या
• कोई local authority or corporation or authority जो किसी Central, State or Provincial Act में established है; या
• कोई individual और HUF जिसका preceding Financial year में business का turnover Rs.1 Crore से ज़्यादा है या Profession से gross receipts Rs.50 lakh रुपए से ज़्यादा होगा; और
Buyer (TCS collectee) ऐसे सभी persons जो ऊपर बताए गए goods को किसी sale, auction, या tender से receive या receive करने का right obtain करते है वह शामिल होंगे परन्तु, Public sector Company, Central government, state government, Embassy, high commission, a legation, a Consulate, trade representation और clubs और कोई person जो goods को उसके personal consumption के लिए लेता है, तो वह buyer नही कहलायेंगे अथवा उनसे seller द्वारा TCS नही collect किया जाएगा.
Q.5 - इस section के according किस condition मे TCS collect नहीं किया जाएगा?
Ans. - इस Act मे निहित किसी बात के होते हुए, TCS का collection नहीं किया जाएगा यदि buyer , जो India का resident है, अगर वो buyer furnish कर देता है, उस person को जो TCS collect करने के लिए Responsible है एक declaration writing मे, duplicate copy के साथ prescribed form मे और verified करके prescribed manner मे इस बात का effect देते हुवे की जो goods इस section के sub-section 1 में बताये गए है वो utilized होने वाले है या तो manufacturing मे, processing मे या producing articles मे या things मे या for the purposes of generation of power and not for trading purposes.
Q.6 - Collector of TCS की क्या responsibility है declaration के case मे और उसे कब तक और किसको submit करना होगा?
Ans. - Collector of TCS की responsibility होगी की वो उस declaration को submit कर दे जिस month में declaration उसे furnish किया गया था उस month के अगले आने वाले month की 7 तारिक को या उससे पहले, एक copy declaration की Principal Chief Commissioner को या Chief Commissioner को या Principal Commissioner or Commissioner को.