Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए CGST Rules, 2017 के Rule 19 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - Registered Person कौन है?
Ans. - Registered person एक ऐसा person जो की section 25 के अन्दर registered है लेकिन उस person को include नहीं किया जाएगा जिसके पास Unique Identity Number है.
Q.4 - Proper officer का मतलब क्या है?
Ans. - इस act के section 2(91) के according Proper officer का मतलब commissioner या central tax का officer जिसे board में commissioner द्वारा proper officer की duties perform करने के लिए assign किया गया है.
Q.5 – कौन से person को registration के time पर दी गई information में किसी भी तरह बदलाव के बारे में कौन सी authority को intimate करना होगा?
Ans. - हर registered person को और जिस person को Unique Identity Number assign किया गया है, उसके द्वारा registration के time पर दी गई information में किसी भी बदलाव के बारे में proper officer को intimate करना होगा.
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Q.6 - किस form और manner में registration के time पर दी गई information में किसी भी बदलाव के बारे में proper officer को inform करना चाहिए?
Ans. - Registered person को और जिसे person को Unique Identity Number assign किया गया है, Form GST REG-14 में उन् documents के साथ electronic verification code के माध्यम से duly signed or verified कर के, उस change से 15 दिन के अन्दर application submit कर देनी चाहिए.
Q.7 - किस Form में दी गई information के change होने पर inform करना है?
Ans. - इन् Form GST REG-01 या FORM GST REG-07 या Form GST REG-09 या Form GST REG-10 या Form GST-REG-13 (Unique Identity Number) में registration के time बाद दी गई या उस के information में कोई भी change बदलाव आता है.
Q.8 - क्या proper officer amendment की application को ऐसे ही reject कर सकता है?
Ans. - नहीं, proper officer amendment की application को reject करने से पहले उस person को opportunity of being heard देता है.
Q.9 - अगर proper officer को लगता है की registered person के द्वारा दिए गए documents incomplete है या incorrect है या warranted नहीं है तो उस case में क्या होगा?
Ans. - Proper officer को जब Form GST REG-14 में application मिलती है उससे 15 दिन के अन्दर Form GST REG-03 में notice serve करता है, जिसे receive करने के 7 दिन के अन्दर registered person को Form GST REG-04 में show cause देना रहता है की application क्यों reject नहीं की जाए.
Q.10 - इस section के under कब proper officer application reject कर सकता है?
Ans. - अगर registered person द्वारा prescribed time के अन्दर notice का reply नहीं दिया गया या proper officer को notice का reply satisfactory नहीं लगा तो proper officer application को reject कर के Form GST REG-05 में order pass कर देगा.
Q.11 - उस case में क्या होगा अगर proper officer के द्वारा कोई action नहीं लिया गया?
Ans. - अगर proper officer, application मिलने के 15 दिन के अन्दर या notice के reply मिलने के 7 दिन के अंदर कोई action लेने में fail हो जाता है तो उस case में certificate of registration तब तक के लिए amended माना जाएगा जिस के लिए application file की गई है और common portal पर registered person को amended certificate available होगा.
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