Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए Section 34 and CGST Rules, 2017 के Rule 36, 53 और GST Settlement of Funds Rules के Rule 8 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - Registered person मतलब क्या होता है?
Ans. - CGST Act, 2017 के Section 2(94) के according Registered Person मतलब वो person जो act के Section 25 के तहत registered है पर इसमें उस person को include नहीं किया जाएगा जिसके पास Unique Identity Number है.
Q.4 - Credit Note कब issue किया जाता है?
Ans. - Registered person किसी भी financial year में किए गए supplies के सम्बन्ध में prescribed paritculars के साथ एक या उससे ज़्यादा credit notes issue कर सकता है, यदि:
Q.5 - Credit Note की details किस return में बताई जाती है?
Ans. - Goods या services के supply के सम्बन्ध में जो Registered Person credit note issue करता है, उसे उसकी details:
जिस financial year में supply किया गया था उसके बाद आने वाली 30 November, या फिर उस साल का annual return furnish करने की date इनमें से जो भी पहले आता हो, उसके पहले उस महीने के return में declare करनी होगी जिसमें credit note issue किया गया था.
Q.6 - Debit Note कब issue किया जाता है?
Ans. - Goods या services के supply के लिए issue किए गए एक या उससे ज्यादा invoice में charge की गई tax की value यदि उस supply के लिए होने वाली actual taxable value से कम है तो उस case में Registered Person उस financial year में किए गए supplies के relation में prescribed paritculars के साथ एक या उससे ज़्यादा Debit Notes issue कर सकता है.
Q.7 - Debit Note की details कौन से return में बताई जाती है?
Ans. - Goods या services के supply के relation में Registered Person द्वारा issue किए गए debit note की details उसे, उस महीने के return में declare करनी होगी जिसमें debit note issue किया गया था.
Q.8 - Credit या Debit Note के particulars क्या होंगे?
Ans. - Credit या Debit Notes के particulars ऐसे होंगे: